केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अपने प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को पांच साल, 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। हालांकि, कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है, और तीन उप-कार्यक्रमों से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है।
उद्योग और व्यापार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि यह 'व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल' बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित कमजोर आबादी को कवर करेगा। 53,428 करोड़ रुपये के बजट वाला यह कार्यक्रम अनुमानित रूप से 3.2 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगा।
संशोधित कार्यक्रम में विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए पेंशन पात्रता मानदंडों में बदलाव और इस उप-कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा में वृद्धि शामिल है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर पीएम वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना अब पीएम विधवा पेंशन योजना कहलाती है, और इंदिरा गांधी दिव्यांगजन पेंशन योजना पीएम दिव्यांगजन पेंशन योजना बन गई है।
ये परिवर्तन तब हुए जब मंत्रिमंडल ने पिछले साल दिसंबर में एक नई गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार योजना - विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) को मंजूरी दी थी, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान लिया।
संशोधित दिव्यांग पेंशन उप-कार्यक्रम के तहत, जन्म से लेकर 79 वर्ष की आयु तक के लाभार्थियों के लिए मासिक भत्ता 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए 625 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पहले, 18-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को मासिक 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये मिलते थे।
विकलांगता स्थापित करने के लिए पात्रता सीमा को 80% से घटाकर 40% भी किया गया है, जो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। सरकार ने कहा कि यह परिवर्तन कानून की आवश्यकताओं के कारण हुआ है, जो यह भी अनिवार्य करता है कि विकलांगता से संबंधित सहायता अन्य श्रेणियों के लिए समान योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता से कम से कम 25% अधिक हो। संशोधित योजना से 2.748 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पुरानी योजनाओं के तहत पेंशन राशि और राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के तहत सहायता अपरिवर्तित रहेगी। बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रति माह 200 से 500 रुपये तक है और यह 22.131 मिलियन लाभार्थियों को कवर करती है, जबकि विधवाओं के लिए पेंशन प्रति माह 300 से 500 रुपये है और यह 6.738 मिलियन लाभार्थियों को सेवा प्रदान करती है।
राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के तहत, मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते मृतक 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच रहा हो। यह योजना 3.59 मिलियन लाभार्थियों को कवर करती है।
