भारत के किसी भी शहर में ई-रिक्शा एक आम दृश्य है, हालांकि अक्सर ये वाहन निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते। यह देखा जाता है कि कई रिक्शा में पीछे चार से छह लोग सवार होते हैं, जबकि आगे ड्राइवर सहित दो या तीन लोग बैठे दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में, ई-रिक्शा से जुड़े कुछ बुनियादी नियमों को समझना आवश्यक है।
यात्रियों की क्षमता के संबंध में, नियमों के मुताबिक, ई-रिक्शा में आगे केवल एक चालक बैठ सकता है। आमतौर पर, चालक के साथ एक या दो यात्री होना स्वीकार्य है; यदि ई-रिक्शा चालक आगे एक या दो अतिरिक्त सवारी बिठाता है, तो यह कानूनी रूप से गलत माना जाता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अधिकतम सीमा चार लोगों तक निर्धारित की गई है, और कमाई के उद्देश्य से चार से अधिक लोगों को बैठाना अवैध है।
इसके अतिरिक्त, नियमों में ई-रिक्शा में ले जाए जा सकने वाले सामान के वजन पर भी स्पष्टता है। यह बताया गया है कि रिक्शा में कुल 40 किलोग्राम तक का सामान ही रखा जा सकता है, भले ही वास्तविकता कुछ और हो।
ई-रिक्शा की गति सीमा भी सरकार द्वारा तय की गई है। यद्यपि सड़कों पर इन्हें तेज गति से चलते देखना आम है, सरकारी परिभाषा के अनुसार इनकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। केंद्रीय परिभाषा के तहत, मोटर की अधिकतम शक्ति 2,000 वॉट निर्धारित की गई है, जिसका अर्थ है कि अधिक शक्ति वाली मोटर लगाकर वाहन की क्षमता बदलना साधारण बदलाव नहीं है।
तीन पहिया वाहनों के लिए हेडलाइट, रियर लैंप, नंबर प्लेट को प्रकाशित करने वाली रोशनी और परावर्तक जैसी वस्तुओं के नियम भी मौजूद हैं। इसके अलावा, ई-रिक्शा में तेज़ हॉर्न का उपयोग करना, एलईडी लाइट लगाना, कंट्रोलर बदलना या बॉडी बदलना प्रतिबंधित है।
