न्यायालय के फैसले ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य की 10 मानदंड स्थापित किए
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न्यायालय के फैसले ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य की 10 मानदंड स्थापित किए

कल्पना कीजिए कि मंगलवार दोपहर को कक्षा 8 में एक सामान्य दिन है: आपकी 13 वर्षीय बेटी को घंटी बजने से एक घंटा पहले और उम्मीद से दो दिन पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है। वह शिक्षक से बाहर जाने की अनुमति मांगती है, गलियारे से गुजरती है और महिला शौचालय तक पहुँचती है, जहाँ अगले कुछ मिनट चुपचाप यह दिखाएंगे कि क्या उसका स्कूल कानून का पालन करता है।

यदि दरवाजा बंद हो जाता है, नल काम कर रहा है, और सिंक के पास साबुन रखा है, तो वह उन लड़कियों से आगे निकल जाती है जिनके स्कूलों में इनमें से कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता है। यदि ये शर्तें मौजूद नहीं हैं, तो एक सामान्य दिन अपमान में बदल सकता है, जिसे अदालत कक्षाओं में अनुपस्थिति से जोड़ती है। यही छोटा सा सफर सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य था, जब उसने मासिक धर्म स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार बनाया, माता-पिता को अपनी बेटी के स्कूल की जांच करने का एक व्यावहारिक तरीका प्रदान किया।

जांच सूची का आधार बनने वाला आदेश

30 जनवरी 2026 को, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाल और आर. महादेवन की पीठ ने 'डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार' मामले में फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करता है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. जया ठाकुर ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की, जिसमें कक्षा 6-12 की लड़कियों के लिए मुफ्त स्वच्छता पैड, अलग शौचालय और शैक्षिक कार्यक्रम मांगे गए।

न्यायाधीशों ने इस मुद्दे को शिक्षा अधिनियम से जोड़ा, यह मानते हुए कि एक ऐसी लड़की जिसे स्कूल में अपने चक्र का प्रबंधन करने में कठिनाई होती है, उसे शिक्षा तक निर्बाध पहुंच से वंचित किया जा रहा है। मामला पहले ही शुरू हो चुका था: 10 अप्रैल 2023 को, न्यायमूर्ति पारदीवाल सहित पीठ ने केंद्र से स्कूली छात्राओं के लिए सस्ती पैड और सुरक्षित निपटान पर आधारित मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति विकसित करने की मांग की। 2026 का निर्णय इस नीति को कक्षा 6-12 के लिए अनिवार्य बनाता है, निरंतर जनादेश के माध्यम से मामले को जारी रखता है।

ये निर्देश सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होते हैं, चाहे वे सरकारी हों या निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हों, शहरों और गांवों में। इस प्रकार, एक ही चेकलिस्ट हर जगह लागू होती है।

एक से पांच जांच: शौचालय के दरवाजे से लेकर पैड तक

पहली जांच यह है कि शौचालय कार्यात्मक है या नहीं, क्या यह लिंग के अनुसार विभाजित है और क्या यह उपयोग योग्य पानी से जुड़ा हुआ है, जो आपकी बेटी के लिए इस दरवाजे पर एक आवश्यकता है। दूसरी जांच गोपनीयता और पहुंच से संबंधित है, जिसमें विकलांग बच्चों के लिए पहुंच भी शामिल है। तीसरी जांच किसी भी समय साबुन और पानी से धोने के लिए एक कार्यस्थल की उपलब्धता है।

पहुंच गोपनीयता जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा शौचालय जिसमें व्हीलचेयर पर बच्चा प्रवेश नहीं कर सकता, वह दूसरी जांच पास नहीं करेगा, भले ही वह कितना भी साफ क्यों न दिखे। बैठक में आए माता-पिता बस महिला शौचालय दिखाने, नल घुमाने और साबुन खोजने के लिए कह सकते हैं, जिसमें कम समय लगेगा और साथ ही तीन जांचों का उत्तर भी मिलेगा।

चौथी जांच स्वयं पैड है। अदालत मांग करती है कि मुफ्त स्वच्छता पैड आसानी से उपलब्ध हों, अधिमानतः शौचालय के अंदर एक वेंडिंग मशीन के माध्यम से या, चरम मामलों में, एक निर्दिष्ट स्थान पर। यह पूछना आवश्यक है कि पैड कहाँ संग्रहीत हैं और कौन चाबी रखता है, क्योंकि शिक्षक कक्ष में बंद स्टॉक आसान पहुंच के उद्देश्य को विफल कर देता है।

पांचवीं जांच प्रस्तावित पैड के प्रकार से संबंधित है। सितंबर में, पीठ ने ऑक्सीओ-बायोडिग्रेडेबल पैड की पिछली आवश्यकता को ISO 17088 के साथ IS 5405 के अनुरूप बायोडिग्रेडेबल, बायोकम्पैटिबल और खाद योग्य पैड से बदल दिया और राज्यों से ऐसे विकल्पों जैसे कपड़े के पैड और मासिक धर्म कपों की ओर धीरे-धीरे बढ़ने के लिए कहा।

अदालत ने दो कारण बताए, और दोनों माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण हैं। बायोडिग्रेडेबल पैड में हानिकारक रसायन, ब्लीचिंग एजेंट और सिंथेटिक सुगंध नहीं होते हैं, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, और वे आज के बच्चों द्वारा विरासत में मिली अपशिष्ट पर बोझ को कम करते हैं। इसीलिए न्यायाधीशों ने राज्यों को लड़कियों को पुन: प्रयोज्य पैड के सुरक्षित उपयोग पर शिक्षित करना शुरू करने का सुझाव दिया।

छह से दस जांच: कोने से कक्षा तक

गलियारे में वापस आकर, छठी जांच मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए एक कोना है, जिसमें अतिरिक्त अंडरगारमेंट्स, अतिरिक्त स्कूल की वर्दी, निपटान बैग और मासिक धर्म आपात स्थितियों के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। यह कोना आपकी बेटी जैसे क्षणों के लिए है, जब चक्र जल्दी शुरू होता है और उसे कपड़े बदलने और कक्षा में लौटने की आवश्यकता होती है। इस कोने को दिखाने और निरीक्षण करने के लिए कहें, क्योंकि अदालत ने इसकी सामग्री सूचीबद्ध की है, और इसके बिना कोना केवल नाममात्र का है।

सातवीं जांच निपटान है, क्योंकि प्रत्येक शौचालय इकाई में एक बंद कंटेनर होना चाहिए जिसे नियमित रूप से साफ किया जाता है, और स्कूल को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार अपशिष्ट निपटान का एक सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल तरीका होना चाहिए। आठवीं और नौवीं जांच कक्षा के अंदर हैं। अदालत ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषदों को अपनी पाठ्यचर्या में लिंग-उन्मुख सामग्री शामिल करने का निर्देश दिया, ताकि माता-पिता पूछ सकें कि क्या इसे सामान्य स्वास्थ्य ज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है और क्या शिक्षक इसके बारे में प्रशिक्षित हैं।

दांव मापने योग्य हैं। अदालत द्वारा उद्धृत विश्लेषण में, भारत में 97,070 किशोर लड़कियों में से केवल 48% पहली मासिक धर्म से पहले मासिक धर्म के बारे में जानते थे, और न्यायाधीशों ने इन कमियों को कक्षाओं में अनुपस्थिति और लड़कियों के स्कूल से निष्कासन से जोड़ा।

दसवीं जांच यह नियंत्रित करना है कि क्या कोई यह सब जांचता है। शिक्षा के निदेशक कर्मचारियों को स्कूलों का आवधिक निरीक्षण करना चाहिए, शौचालयों, वॉश बेसिन, पैड, अपशिष्ट निपटान और जागरूकता उपायों की जांच करनी चाहिए, और छात्रों से गुमनाम प्रतिक्रिया एकत्र करनी चाहिए। पूछें कि क्या आपके स्कूल का निरीक्षण हुआ है और क्या उनसे सुविधाओं के बारे में उनकी राय पूछी गई है।

जांच के दौरान अदालत ने क्या पाया

अदालत ने चेतावनी दी कि अनुपालन न करने वाले निजी स्कूल मान्यता खोने का जोखिम उठाते हैं, और सरकारी निकाय सरकारी स्कूलों में कमियों के लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ स्थानों पर प्रगति देखी गई है: दादरा, नागर हवेली और दमन और दीव, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी में मासिक धर्म स्वच्छता कोनों का पूर्ण या लगभग पूर्ण कवरेज देखा गया है, और बिहार ने अपने माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में साही सहायता डेस्क स्थापित किए हैं।

1 सितंबर 2026 की सुनवाई में, संघ ने बताया कि अभी भी चालू स्थिति में लाने की आवश्यकता वाले 39,439 महिला शौचालयों में से 30,458 का निर्माण किया गया है, 4,236 निर्माणाधीन हैं, और 4,745 बंद नहीं हैं। पीठ ने कुछ राज्य रिपोर्टों की आलोचना की, जिन्होंने 'तर्कहीनता या, बल्कि, साधारण औपचारिकता' दिखाई, तमिलनाडु के शौचालय संतृप्ति के दावे पर प्रकाश डाला, जबकि उसके पास कुल स्कूलों की तुलना में लिंग-विभाजित शौचालयों वाले बहुत कम स्कूल हैं, और पंजाब की अस्पष्ट रिपोर्ट पर भी टिप्पणी की।

न्यायाधीशों ने राज्यों से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति अधिक सतर्क रहने का आग्रह किया, जो सीखने की सामान्य समस्याओं से परे बाधाओं का सामना करते हैं। भविष्य की रिपोर्टों में अब उन स्कूलों को सूचीबद्ध करना होगा जिन्हें अभी भी प्रत्येक सुविधा की कमी है, साथ ही प्रत्येक कमी का कारण और उसे दूर करने में लगने वाला समय भी बताना होगा, जबकि शिक्षा निदेशक अचानक निरीक्षण करने के लिए शिक्षकों के समूह बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और क्षेत्रों को केवल प्रदान की गई सुविधाओं को सूचीबद्ध करने के बजाय मौजूदा कमियों की सूचना देने का भी आदेश दिया।

अपने 1 सितंबर 2026 के आदेश में, पीठ ने कहा कि शिक्षा निदेशकों को स्कूलों का अचानक निरीक्षण करने और छात्रों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए शिक्षकों की टीमें बनानी चाहिए। माता-पिता के लिए इसका मतलब है कि चेकलिस्ट केवल इच्छाओं की सूची से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बिंदु अदालत द्वारा दिया गया निर्देश है। इसके लिए कानूनी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बस एक दौरे और कुछ सरल सवालों की आवश्यकता है। अपनी बेटी के स्कूल में इन दस जांचों के साथ टहलें, और मंगलवार दोपहर को हाथ उठाने वाली कक्षा 8 की लड़की को दरवाजे पर अपना जवाब मिल जाएगा।

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