सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को गैर-पेटेंट दवाओं पर मूल्य सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की
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सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को गैर-पेटेंट दवाओं पर मूल्य सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की

न्यायाधीशों के समूह विकराम नाता और संदीप मेхта ने फैसला सुनाया कि कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की लागत को सीमित करने का कोई आधार नहीं है, जबकि अन्य दवाओं को अत्यधिक कीमतों पर बेचने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि सभी दवाएं आवश्यक हैं। अदालत ने अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को खुदरा विक्रेता मूल्य (PTR) से 16% से अधिक न होने वाले संकेतक द्वारा सीमित करने के लिए एक सामान्य नियम शुरू करने का सुझाव दिया।

दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि चूंकि केंद्र अदालत को रोगियों के लिए अत्यधिक उच्च अधिकतम खुदरा मूल्य बनाए रखने का कोई औचित्य प्रदान नहीं कर सका, यह स्वीकार करते हुए कि दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों पर लाभ मार्जिन 1000% तक पहुंच जाता है, इसलिए सभी गैर-पेटेंट दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की कीमत पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि नियंत्रण केवल कैंसर रोधी दवाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, जैसा कि सरकार ने हाल ही में किया था।

अदालत ने नीति में महत्वपूर्ण विसंगति पर जोर दिया, और सरकार से इस बात का कारण पूछा कि गैर-पेटेंट दवाओं की पूरी श्रृंखला को मूल्य विनियमन प्रणाली में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समूह ने उल्लेख किया कि ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं।

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कैंसर का इलाज मरीजों के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करवाता है, क्योंकि दवाओं की उच्च लागत के कारण जांच, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा की लागत बहुत अधिक होती है। हालांकि, सरकार ने मरीजों की स्थिति को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

कुछ कैंसर दवाओं के लिए लाभ सीमा निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है, जिनकी कीमतें वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित दायरे में नहीं आती हैं। इस उपाय से कुछ दवाएं 70 प्रतिशत सस्ती हो सकती हैं, जिससे अनुमान है कि मरीजों को सालाना लगभग 2500 करोड़ रुपये की बचत होगी। हालांकि सरकार की ओर से मूल्य कटौती की कोई आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

सरकार के बयानों के अनुसार, इन दवाओं के लिए अधिकतम लाभ मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। फिर भी, वास्तविक लाभ दवाओं की सूची और कीमतों में बदलाव पर निर्भर करेगा। वर्तमान में कुछ दवाओं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, लेकिन अन्य दवाओं के मामले में ऐसी केंद्रीकृत प्रणाली मौजूद नहीं है। निर्माता से लेकर फार्मेसी और अंततः मरीज तक पहुंचने वाली आपूर्ति श्रृंखला में इन दवाओं की लागत काफी बढ़ जाती है, जिसे मरीज को अपनी जेब से पूरा करना पड़ता है।

सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने बाजार में कैंसर दवाओं की कीमतों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण के दौरान पता चला कि दवाओं पर औसत मार्कअप लगभग 170 प्रतिशत है, और कुछ मामलों में यह 500 प्रतिशत या इससे भी अधिक तक पहुंच गया था। इस विश्लेषण के आधार पर, इन दवाओं के लिए लाभ दर राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा तय की जाएगी। दवाओं की सूची तैयार करने के लिए, स्वास्थ्य निदेशालय के तहत गठित एक विशेषज्ञ समिति संबंधित सूची विकसित करेगी, जिसके बाद NPPA निर्णय लेगा और अधिसूचना जारी करेगा।

इसके अलावा, इस सरकारी निर्णय का दायरा केवल ब्रांडेड दवाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा; इसमें आयातित जेनेरिक और पेटेंटेड कैंसर दवाएं भी शामिल हो सकती हैं। सरकार ने कैंसर की दवाएं बनाने वाली सभी कंपनियों से बाजार में कमी और बाद में कीमतों में वृद्धि से बचने के लिए उत्पादन बनाए रखने का आग्रह भी किया है।

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