न्यायाधीशों के समूह विकराम नाता और संदीप मेхта ने फैसला सुनाया कि कुछ महत्वपूर्ण दवाओं की लागत को सीमित करने का कोई आधार नहीं है, जबकि अन्य दवाओं को अत्यधिक कीमतों पर बेचने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि सभी दवाएं आवश्यक हैं। अदालत ने अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को खुदरा विक्रेता मूल्य (PTR) से 16% से अधिक न होने वाले संकेतक द्वारा सीमित करने के लिए एक सामान्य नियम शुरू करने का सुझाव दिया।
दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि चूंकि केंद्र अदालत को रोगियों के लिए अत्यधिक उच्च अधिकतम खुदरा मूल्य बनाए रखने का कोई औचित्य प्रदान नहीं कर सका, यह स्वीकार करते हुए कि दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों पर लाभ मार्जिन 1000% तक पहुंच जाता है, इसलिए सभी गैर-पेटेंट दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की कीमत पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि नियंत्रण केवल कैंसर रोधी दवाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, जैसा कि सरकार ने हाल ही में किया था।
अदालत ने नीति में महत्वपूर्ण विसंगति पर जोर दिया, और सरकार से इस बात का कारण पूछा कि गैर-पेटेंट दवाओं की पूरी श्रृंखला को मूल्य विनियमन प्रणाली में क्यों शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समूह ने उल्लेख किया कि ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं।

