मुंबई में पीएमएलए विशेष न्यायालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) मामले में निवेशकों की सहायता के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब्त की गई लगभग 3464 करोड़ रुपये की संपत्ति की बिक्री की अनुमति दी। इन निधियों का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में निवेशकों को 1950 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश 8 अक्टूबर 2026 को एम.ए. संख्या 169/2026 के तहत पीएमएलए विशेष मामला संख्या 4/2015 के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। इस निर्णय ने उन निवेशकों को उम्मीद दी है जो 2013 में भुगतान चूकने के बाद लगभग 13 वर्षों से अपने धन की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अदालत के फैसले के अनुसार, संपत्ति की बिक्री से प्राप्त अधिकतम 1950 करोड़ रुपये की राशि 63 मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी को हस्तांतरित की जाएगी। यह कंपनी संबंधित लेनदारों, यानी निवेशकों का प्रतिनिधित्व करेगी। यह भुगतान राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों के न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की शर्तों के पूरा होने के बाद किया जाएगा।
इस योजना के तहत, 1950 करोड़ रुपये को 5682 निर्दिष्ट लेनदारों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि, चूंकि जब्त की गई कई संपत्तियां महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम (MPID Act), 1999 के तहत भी जब्त हैं, इसलिए ईडी संबंधित सक्षम प्राधिकारी से परामर्श के बाद बिक्री प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
ईडी ने निवेशकों की स्थिति को शीघ्रता से राहत देने के लिए इस योजना पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संपत्ति की बिक्री से 1950 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होते हैं, तो अतिरिक्त राशि विशेष न्यायालय के नियंत्रण में रहेगी और इसका अंतिम वितरण न्यायिक कार्यवाही के परिणामों पर निर्भर करेगा।
ईडी द्वारा जब्त की गई 3464 करोड़ रुपये की सभी संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर भी, 1950 करोड़ रुपये के प्रारंभिक समाधान चरण के बाद, शेष राशि का आगे उपयोग विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। NSEL मामला 2013 में मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच मुंबई पुलिस के वित्तीय प्रभाग (EOW) को सौंप दी गई थी।
यह मामला एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली कंपनी, उसके निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों, 25 भुगतान चूक करने वाले सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया था। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी शामिल थे। यह दावा किया गया था कि वास्तविक माल स्टॉक के बिना व्यापार की अनुमति दी गई थी, जिससे भुगतान संकट पैदा हुआ।
इस चूक ने लगभग 13000 निवेशकों को प्रभावित किया, जिनका कुल बकाया लगभग 5600 करोड़ रुपये आंका गया था। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत जांच शुरू की और ईसीआईआर पंजीकृत किया। वर्तमान में, एजेंसी ने लगभग 3464.03 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए 35 अंतरिम गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ईडी ने विशेष न्यायालय में अभियोजन और अतिरिक्त अभियोजन याचिकाएं भी दायर की हैं।
निवेशकों को भुगतान का तरीका खोजने के लिए, मुंबई में NCLT ने 28 नवंबर 2025 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अनुसार समाधान योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत, 1950 करोड़ रुपये 5682 निर्दिष्ट लेनदारों को एकमुश्त भुगतान किए जाने हैं। इस योजना को 92% से अधिक लेनदारों का समर्थन मिला।
यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक संबंधित लेनदार को अपनी सत्यापित राशि का कम से कम लगभग 42% प्राप्त होगा। इसके बाद NCLAT ने 15 जनवरी 2026 को योजना को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी खारिज कर दी गई।
13 अप्रैल 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अदालतों और अधिकारियों को इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उचित निर्देश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह निर्देश दिया ताकि योजना की शर्तों को पूरा करने वाले निवेशक अपने भुगतान प्राप्त कर सकें।
हाल ही में पीएमएलए विशेष न्यायालय के अनुमोदन के कारण, जब्त की गई संपत्ति की बिक्री के माध्यम से समाधान के लिए धन एकत्र करने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। यह पहले चरण में निवेशकों को 1950 करोड़ रुपये का भुगतान करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि शेष राशि का भाग्य आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार तय किया जाएगा।
ईडी ने सूचित किया है कि यह निवेशकों को धन वापस करने के लिए एजेंसी का पहला कदम नहीं है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप नंदरजोग की अध्यक्षता वाली समिति के निर्देश पर, एजेंसी ने निवेशकों के बीच वितरण के लिए टिम्बर ट्रेल ट्रैवल टुडे प्राइवेट लिमिटेड के शेयर और उनसे होने वाली आय प्रस्तुत की थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 17.47 करोड़ रुपये थी।
अब 3464 करोड़ रुपये की संपत्ति की बिक्री की अनुमति को निवेशकों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। ईडी ने कहा है कि वह वित्तीय अपराधों से जुड़ी संपत्तियों की पहचान करने और जब्त करने, साथ ही धन शोधन मामलों में मुकदमा चलाने के प्रयासों को जारी रखेगी ताकि धन को कानूनी निवेशकों और लेनदारों तक वापस लाया जा सके।
