घर खरीदते समय बड़ी रकम जमा की जा रही होती है, इसलिए भुगतान करते समय छोटी सी लापरवाही से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपी रेरा (UP RERA) ने घर खरीदारों को सलाह दी है कि वे बिल्डर द्वारा भेजे गए बैंक खाते की जानकारी पर भरोसा न करें और पैसे केवल प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में ही जमा करें।
यूपी रेरा ने 12 अक्टूबर को जारी अपनी अपील में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी घर की बुकिंग, किस्त या अन्य देय राशि का भुगतान करने से पहले संबंधित प्रोजेक्ट के कलेक्शन अकाउंट का विवरण आधिकारिक पोर्टल पर जांचना अनिवार्य है। ऐसा करने से वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनी रहती है और संभावित खतरों से बचा जा सकता है।
प्राधिकरण के अनुसार, खरीदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका धन ठीक उसी प्रोजेक्ट के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट में जमा हो रहा है। केवल बिल्डर या प्रमोटर द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण पर निर्भर रहने के बजाय, आधिकारिक पोर्टल पर उसकी पुष्टि करना आवश्यक है।
यूपी रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए कहता है, तो खरीदार को इस बात की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए। इसके लिए यूपी रेरा के पोर्टल पर एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से खरीदार दूसरे खाते में भुगतान मांगने से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं। शिकायत या जानकारी देने का यह आधिकारिक लिंक https://www.up rera.in/frm_OtherAccount_DetailsofProject.aspx है।
घर खरीदारों को तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए: पहला, उन्हें कलेक्शन अकाउंट की पुष्टि करनी चाहिए और भुगतान केवल निर्धारित खाते में ही करना चाहिए। दूसरा, पैसा भेजने से पहले जांच करनी चाहिए और यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर खाते के विवरण को सत्यापित करना चाहिए। तीसरा, यदि बिल्डर या प्रमोटर किसी अन्य खाते में राशि जमा करने को कहते हैं, तो इसकी सूचना यूपी रेरा को देनी चाहिए।
यूपी रेरा की यह अपील घर खरीदारों को भुगतान प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने और केवल आधिकारिक जानकारी के आधार पर लेनदेन करने के उद्देश्य से जारी की गई है। इसलिए, घर की बुकिंग या किस्त का भुगतान करने से पहले बैंक खाते का सत्यापन अवश्य किया जाना चाहिए।
