भारतीय वायु सेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए पहले बैच के 712 कर्मियों को नियमित बल में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह संख्या पहले बैच के कुल 2850 कर्मियों का लगभग 25 प्रतिशत है, जो इस कार्यक्रम की वर्तमान संरचना के अनुरूप है।
शेष कर्मियों को सूचित किया गया है कि वे नियमित बल में सेवा जारी नहीं रखेंगे। पहले बैच के चार साल की सेवा अवधि पूरी होने वाली है। कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी चयन परिणामों के बारे में जानकारी मिली है। हालांकि वायु सेना ने आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े जारी नहीं किए हैं, सूत्रों के अनुसार चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
चयन स्थापित मानदंडों पर आधारित था, जिसमें सेवा अवधि के दौरान प्रदर्शन और संगठन की आवश्यकताएं शामिल थीं। अग्निपथ योजना के अनुसार, प्रत्येक बैच में अधिकतम 25 प्रतिशत कर्मियों को स्थायी बलों में शामिल किया जा सकता है। सेवा अवधि समाप्त होने के बाद शेष कर्मी नागरिक जीवन में चले जाते हैं। सरकार ने इन व्यक्तियों के लिए कौशल मान्यता और रोजगार सुनिश्चित करने हेतु पहल विकसित की है।
चार साल के पहले चक्र के पूरा होने के बाद तीनों सशस्त्र बलों ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की है। भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सेवा ने अनुभव के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। रक्षा मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने पुष्टि की कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने अपने प्रस्ताव रक्षा मामलों के विभाग को सौंप दिए हैं। ये प्रस्ताव 2022 में योजना शुरू होने के बाद से भर्ती, प्रशिक्षण और कार्मिक प्रबंधन के अनुभव पर आधारित हैं। सभी सेवाओं से प्राप्त डेटा एकत्र किया गया है और उच्च पदस्थ अधिकारी के विचार के लिए भेजा गया है। प्रस्तावों का विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है, और उन्हें योजना में अनुमोदित परिवर्तनों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए; अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी के पास है।
सरकार ने चार साल बाद सेवा छोड़ने वालों के लिए रोजगार उपाय प्रदान किए हैं। गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और सिपाही के पदों पर 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा, आयु सीमा पर तीन साल की छूट दी गई है, और पहले बैच के लिए पांच साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। संबंधित उम्मीदवार शारीरिक परीक्षण, शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा से मुक्त हैं। गृह मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के रोजगार समन्वय के लिए एक विशेष इकाई भी बनाई है।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल, नागरिक रक्षा पदों और रक्षा क्षेत्र के 16 सरकारी उद्यमों में उपयुक्त कर्मियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। ये प्रावधान गृह मंत्रालय की संरचना से भिन्न हैं।
राज्य सरकारें भी पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार उपाय कर रही हैं। हरियाणा राज्य ने राज्य के मूल निवासियों के पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने के कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने पुलिस में कांस्टेबल, वन विभाग में वन निरीक्षक और जेल विभाग में वार्डन के लिए 10 प्रतिशत कोटा आवंटित करने की घोषणा की है। असम राज्य ने अक्टूबर 2026 तक राज्य के मूल निवासियों के पूर्व सैनिकों के लिए पुलिस और संबद्ध बलों में 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इन लाभों की मात्रा, प्रतिशत और लागू होने की समय सीमा राज्य और बैच की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है। उम्मीदवारों को पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
अग्निपथ योजना 2022 में शुरू हुई थी और इसमें प्रशिक्षण सहित चार साल की सेवा अवधि शामिल है, जिसमें 25 प्रतिशत तक को स्थायी बल में शामिल किया जा सकता है। सेवा छोड़ने वाले व्यक्तियों को भत्ते का पैकेज मिलता है, और वे सरकारी सेवाओं, सुरक्षा बलों, रक्षा उद्यमों और निजी क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं।
यह IAF प्रक्रिया योजना के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण चरण है। तीनों सशस्त्र बलों का अनुभव, विचाराधीन प्रस्ताव और पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता योजना के समग्र मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्तमान में, IAF का चयन और सेवा से बाहर निकलने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
