पाँच शर्तें जिनके तहत बैंक ग्राहक पर दैनिक जुर्माना लगा सकता है
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Aaj Tak
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पाँच शर्तें जिनके तहत बैंक ग्राहक पर दैनिक जुर्माना लगा सकता है

ग्राहक अक्सर सुनते हैं कि बैंक एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक और एटीएम रखरखाव के लिए शुल्क लेते हैं। हालांकि, यह संभावना भी है कि बैंक ग्राहक को मुआवजा दे सकता है। जवाब सकारात्मक है: कई स्थितियों में बैंक ग्राहकों को नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य हैं।

यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध करता है, और प्रक्रिया निर्धारित समय से अधिक लेती है, तो बैंक को प्रतिदिन देरी के लिए मुआवजा देना होगा। जुर्माना न केवल कार्ड बंद करने पर लगाया जा सकता है, बल्कि क्रेडिट इतिहास में सुधार में देरी, असफल डिजिटल भुगतान और अन्य स्थितियों में भी लगाया जा सकता है।

यदि ग्राहक के अनुरोध को देर से संसाधित किया जाता है, तो बैंक को प्रतिदिन 100 से 5000 रुपये (करों सहित) का जुर्माना देना होगा। यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा स्थापित किया गया है। आगे पाँच शर्तें दी गई हैं जिनके तहत बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

आरबीआई के नियमों के अनुसार, ग्राहकों को लेनदेन विफल होने की स्थिति में मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे कि एटीएम, कार्ड या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ऑपरेशन। यदि यूपीआई के माध्यम से भुगतान या एटीएम से नकदी निकालना विफल हो जाता है, लेकिन पैसे काट लिए जाते हैं, और बैंक निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं करता है, तो ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा।

आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंकों और कार्ड जारीकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोधों को 7 दिनों के भीतर संसाधित करना होगा। देरी की स्थिति में, वे खाता बंद होने तक कार्डधारक को प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

यदि किसी व्यक्ति ने ऋण लिया और उसे पूरी तरह से चुका दिया, तो बैंक या ऋणदाता के पास संपत्ति के मूल दस्तावेजों को वापस करने के लिए 30 दिन होते हैं। यदि बैंक इन दस्तावेजों को वापस करने में देरी करता है, तो वह चूक के प्रत्येक दिन के लिए 5000 रुपये का मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

आरबीआई के अनुसार, किसी व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि बैंक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो उपयोगकर्ताओं को दैनिक 100 रुपये का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है, यदि शिकायत का समाधान नहीं किया गया है।

आरबीआई के नियमों के अनुसार, लापरवाही, आग, चोरी या धोखाधड़ी के कारण बैंक लॉकर को हुए नुकसान की स्थिति में, बैंक की जिम्मेदारी वार्षिक किराये के भुगतान के 100 गुना तक सीमित है। यदि लॉकर का वार्षिक किराया 3000 रुपये है, तो आरबीआई की बुनियादी ढांचे के तहत प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम क्षतिपूर्ति 3 लाख रुपये होगी।

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