श्रम न्यायालय ने शहर के कर्मचारियों द्वारा ओवरटाइम वेतन प्राप्त करने के प्रयास को खारिज कर दिया
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श्रम न्यायालय ने शहर के कर्मचारियों द्वारा ओवरटाइम वेतन प्राप्त करने के प्रयास को खारिज कर दिया

केप टाउन के 14 कर्मचारियों, जिन्हें IMATU ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व मिला था, ओवरटाइम वेतन भुगतान से इनकार करने वाले निर्णय को चुनौती देने के उनके प्रयास में विफल रहे।

केप टाउन के श्रम न्यायालय ने 8 अक्टूबर को उनकी अपील की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि 7 अगस्त 2026 के निर्णय में यह स्थापित किया गया था कि कर्मचारी ओवरटाइम घंटों के लिए भुगतान प्राप्त करने के अनुबंधात्मक अधिकार को साबित नहीं कर सके।

ये कर्मचारी, जो परिवहन सेवा, नगर निगम पुलिस और शहर के कार्यक्रम प्रबंधन विभागों में काम करते हैं, जनवरी 2024 से ओवरटाइम भुगतान बंद करने के शहर के निर्णय को चुनौती दे रहे थे, भले ही उनसे अभी भी मानक 40 घंटे के कार्य सप्ताह से अधिक काम करने की अपेक्षा की जाती थी।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, दो कर्मचारियों ने बताया कि इस निर्णय के कारण उनकी आय में 12%–15% की कमी आई है।

बिना भुगतान के ओवरटाइम काम

किट मोसेस, जो विवाद के दौरान परिवहन सेवा में काम कर रहे थे, ने अदालत को बताया कि शहर में 24 वर्षों की सेवा के दौरान उन्हें ओवरटाइम के लिए भुगतान प्राप्त हुआ था। उन्होंने उल्लेख किया कि ओवरटाइम भुगतान खोने से उनकी कमाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक जीवन और समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

एक अन्य कर्मचारी, शुकार्ड-अली रावत, जो कार्यक्रम प्रबंधन में काम करते हैं, ने गवाही दी कि उनकी जिम्मेदारियों में सामान्य काम के घंटों के बाहर कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल था, जिसमें शाम, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश शामिल थे। ऐसे कार्यक्रमों में रग्बी सेवन्स, केप टाउन साइकिल टूर, टू ओशन्स मैराथन और बड़े सरकारी स्मारक समारोह शामिल थे।

रावत ने अदालत को बताया कि वह प्रति माह 20 से 70 ओवरटाइम घंटे काम कर सकते थे, लेकिन जनवरी 2024 से उन्हें केवल नियमित वेतन दिया जा रहा था। शहर ने तर्क दिया कि ओवरटाइम भुगतान के नियम उसकी रोजगार नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें बदला जा सकता है, और ये परिवर्तन कर्मचारियों के अनुबंधों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

न्यायाधीश टी. गांधीдзе ने अगस्त में कर्मचारियों की अनुबंध संबंधी मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि वे अपने रोजगार समझौतों के अनुसार भुगतान किए गए ओवरटाइम घंटों के अधिकार को स्थापित नहीं कर पाए थे। इसके बाद कर्मचारियों ने अपील की अनुमति के लिए आवेदन किया।

न्यायाधीश द्वारा कर्मचारियों के दावों को स्वीकार करना

अंतिम आवेदन को खारिज करते हुए, गांधीдзе ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य अदालत द्वारा अलग निर्णय आने की कोई उचित संभावना नहीं है। हालांकि, न्यायाधीश ने IMATU को शहर को कानूनी लागतों की भरपाई करने के लिए बाध्य करने से इनकार कर दिया। गांधीдзе ने टिप्पणी की: 'मांग तुच्छ नहीं थी।' उन्होंने आगे कहा: 'IMATU के सदस्य इस बात पर सही नाराज़ हैं कि शहर उन पर बिना मुआवजे के ओवरटाइम काम करने पर जोर दे रहा है, जबकि कई वर्षों तक उन्हें ओवरटाइम के लिए भुगतान किया जाता था।' न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा सफल नहीं हुआ क्योंकि जिस अनुबंध खंड पर कर्मचारी निर्भर थे, वह मौजूद नहीं था। अदालत ने अपील की अनुमति देने से इनकार कर दिया और खर्चों पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

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श्रम अपीलीय न्यायालय ने पूर्व CCMA आयुक्त को R176,000 मुआवजे के भुगतान के फैसले को रद्द कर दिया
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श्रम अपीलीय न्यायालय ने पूर्व CCMA आयुक्त को R176,000 मुआवजे के भुगतान के फैसले को रद्द कर दिया

श्रम अपीलीय न्यायालय ने एक आदेश को रद्द कर दिया जिसने मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता आयोग (CCMA) को एक पूर्व आयुक्त को वेतन बकाया के रूप में R176,000 से अधिक का भुगतान करने के लिए बाध्य किया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि श्रम न्यायालय ने गलती से सामूहिक समझौते को पारिश्रमिक के दावे के लिए संविदात्मक आधार के रूप में माना था।

अपील SN से संबंधित थी, जिसने आंशिक CCMA आयुक्त की स्थिति से पूर्ण आयुक्त की स्थिति में जाने के बाद वेतन पर सवाल उठाया था। SN ने श्रम न्यायालय का रुख किया जिसमें दावा किया गया था कि उसे P6 वेतन स्तर पर भुगतान का अधिकार है।

उन्होंने दो वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किए। पहला यह था कि उनके रोजगार अनुबंध में एक निहित या स्पष्ट शर्त मौजूद थी जिसके अनुसार उनका पारिश्रमिक आंशिक आयुक्त के रूप में प्राप्त राशि से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जनवरी 2018 में आयोग के कर्मचारी संघ के साथ किए गए CCMA वेतन और सामग्री समझौते (WSA) का हवाला दिया।

श्रम न्यायालय ने निहित संविदात्मक शर्त के तर्क को खारिज कर दिया, जिससे पिछली आय बनाए रखने की अनुमति मिली। हालांकि, इसने वैकल्पिक दावे का समर्थन किया और निर्धारित किया कि WSA उस पर लागू होता था जब वह पूर्ण आयुक्त बन गया, और P6 स्तर के 80वें प्रतिशतक पर पारिश्रमिक का अधिकार देता था। नतीजतन, अदालत ने CCMA को उसे R176,174.32 का भुगतान करने का आदेश दिया, जो प्राप्त पारिश्रमिक और उस राशि के बीच का अंतर था जो अदालत के अनुसार उसे WSA के अनुसार प्राप्त होनी चाहिए थी। इसके बाद CCMA ने इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की।

SN ने शुरुआत से ही अपने वेतन पर सवाल उठाया

SN को जुलाई 2017 में एक निश्चित अवधि के लिए स्तर B के आंशिक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जो जून 2023 में समाप्त हो गई थी। अक्टूबर 2020 में, उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण आयुक्त की स्थिति में संक्रमण के लिए आवेदन किया और उन्हें केप टाउन में CCMA के क्षेत्रीय कार्यालय से त्श्वाने स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों परिवर्तन 1 दिसंबर 2020 को प्रभावी हुए।

जब वह पूर्ण आयुक्त बने, तो उन्हें R615,000 से अधिक का वार्षिक पैकेज प्रस्तावित किया गया, जो P7 स्तर पर प्रति माह R51,000 से अधिक के बराबर था। वह शुरू से ही पारिश्रमिक की राशि पर सवाल उठा रहे थे। उनके सबूतों के अनुसार, वह एक पूर्णकालिक आंशिक आयुक्त के रूप में लगभग R61,500 प्रति माह कमाते थे, जो 21 दिनों के लिए R2,900 से थोड़ा अधिक की दैनिक दर पर आधारित था।

वह इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि उन्हें P6 स्तर पर रखा जाना चाहिए। शुरू में, SN ने रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वेतन उनकी नियुक्ति से जुड़े वर्ग से मेल नहीं खाता है। CCMA के मानव संसाधन प्रबंधक के साथ चर्चा के बाद, उन्होंने 28 जनवरी 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पारिश्रमिक विवाद और यह कि उनके हस्ताक्षर प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में नहीं माने जाने चाहिए, इस संबंध में एक हस्तलिखित खंड जोड़ा गया था। CCMA ने बदलाव के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें उसकी वेतन वृद्धि प्रणाली के भीतर सही ढंग से रखा गया था। वह काम करते रहे और 22 फरवरी 2022 को अनुचित व्यवहार के कारण बर्खास्त होने तक उन्हें R51,281 प्रति माह मिला।

अपील वेतन के अधिकार के स्रोत पर केंद्रित थी

श्रम अपीलीय न्यायालय ने कहा कि श्रम न्यायालय के निर्णय की मुख्य समस्या यह थी कि उसने SN के P6 पारिश्रमिक के कथित अधिकार के संविदात्मक स्रोत को निर्धारित नहीं किया था। अपीलीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि पारिश्रमिक रोजगार अनुबंध की एक महत्वपूर्ण शर्त है, और SN ने CCMA द्वारा प्रस्तावित पारिश्रमिक को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। इसलिए, उनका मानना था कि श्रम न्यायालय को पहले यह स्थापित करना चाहिए था कि क्या पक्षों ने पारिश्रमिक दायित्व पर कोई समझौता किया था, इससे पहले कि वह यह तय करे कि SN को कितना वेतन मिलना चाहिए।

न्यायालय ने निर्धारित किया: 'इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न होने पर, अनुमानित संविदात्मक लेनदेन को लागू करने का आधार संदिग्ध हो जाता है।' श्रम अपीलीय न्यायालय ने बताया कि श्रम न्यायालय ने निहित शर्त पर आधारित SN के दावे को खारिज कर दिया, और P6 स्तर पर पारिश्रमिक के भुगतान के बारे में कोई स्पष्ट समझौता भी नहीं पाया। इस प्रकार, उसने वास्तव में एक पारिश्रमिक शर्त थोप दी जो पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न नहीं हुई थी।

सामूहिक समझौते पर विवाद एक अलग कानूनी रास्ते का अनुसरण करता था। अपीलीय न्यायालय ने यह भी पाया कि श्रम न्यायालय ने दो अलग-अलग क्षेत्राधिकारों को मिला दिया था। SN ने श्रम संबंधों अधिनियम (BCEA) की धारा 77(3) के तहत एक संविदात्मक दावे के रूप में अपना मामला चलाया। लेकिन अपने संविदात्मक दावे को खारिज करने के बाद, श्रम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि WSA उस पर लागू होता है, इसकी शर्तों की व्याख्या की और अपने पारिश्रमिक के अधिकार को स्थापित करने के लिए इस व्याख्या का उपयोग किया। श्रम अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सामूहिक समझौते की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित विवाद श्रम संबंधों अधिनियम (LRA) की धारा 24 के दायरे में आता है।

न्यायालय ने जोर दिया कि क्षेत्राधिकार दावेदार द्वारा दिए गए लेबल के बजाय विवाद की वास्तविक प्रकृति पर निर्भर करता है। न्यायालय ने कहा कि श्रम न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए था कि क्या SN के पास P6 पारिश्रमिक का संविदात्मक अधिकार था। इसके बजाय, उसने पाया कि श्रम न्यायालय WSA की व्याख्या से सीधे निष्कर्ष पर पहुंच गया कि SN का संबंधित पारिश्रमिक का संविदात्मक अधिकार था।

'श्रम न्यायालय ने कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया,' अपीलीय न्यायालय ने कथित अधिकार के संविदात्मक स्रोत का हवाला देते हुए कहा।

WSA व्यक्तिगत रोजगार अनुबंध का स्वचालित हिस्सा नहीं था

श्रम अपीलीय न्यायालय ने आगे निर्धारित किया कि WSA सामूहिक वार्ता का एक उपकरण है और अपने आप में SN के व्यक्तिगत रोजगार अनुबंध की शर्त नहीं है। इसलिए, प्रश्न केवल यह नहीं था कि क्या WSA उसकी वेतन प्रणाली की व्याख्या का समर्थन करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या उसने BCEA की धारा 77(3) के तहत लागू करने योग्य संविदात्मक अधिकार स्थापित किया था, जिस स्तर पर उसने दावा किया था।

न्यायालय ने पाया कि श्रम न्यायालय ने यह नहीं समझाया कि WSA को SN के रोजगार अनुबंध में कैसे शामिल किया गया था या इसने किस विशिष्ट संविदात्मक अधिकार का निर्माण किया जिसे वह खोज रहा था। इसके बजाय, श्रम न्यायालय ने वास्तव में WSA की व्याख्या और अनुप्रयोग करके उस अधिकार का निर्माण किया, और फिर इसे ऐसे लागू किया जैसे कि यह एक संविदात्मक अधिकार था। अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसा दृष्टिकोण BCEA की धारा 77(3) के तहत संविदात्मक विवादों और LRA की धारा 24 के तहत सामूहिक समझौते के विवादों के बीच के अंतर को धुंधला करता है।

श्रम न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया

श्रम अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि श्रम न्यायालय ने मौलिक रूप से गलती की थी, एक कानूनी आधार प्रदान करके जो SN द्वारा लगाए गए दावे के आधार से समर्थित नहीं था। उसने उल्लेख किया कि निहित संविदात्मक शर्त को खारिज करने के बाद, श्रम न्यायालय को P6 अधिकार के लिए एक अन्य संविदात्मक आधार खोजना चाहिए था। वह ऐसा करने में असमर्थ था। इसके बजाय, वह WSA की व्याख्या और अनुप्रयोग के क्षेत्र में चला गया, जो LRA की धारा 24 द्वारा नियंत्रित एक सामूहिक समझौते का विवाद है। इस प्रकार, श्रम अपीलीय न्यायालय ने CCMA की अपील का समर्थन किया और श्रम न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। जारी किए गए प्रतिस्थापन आदेश ने SN के दावे को खारिज कर दिया और उसे CCMA के खर्चों का भुगतान करने का आदेश दिया। अपीलीय न्यायालय ने SN को अपील पर CCMA के खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

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