फार्मासिस्ट, थोक व्यापारी और दवा वितरक जल्द ही कुछ प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का विज्ञापन करने से पहले केंद्रीय सरकार से अनुमति लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिक्री और वितरण में शामिल व्यक्तियों पर H, H1 और X सूचियों की दवाओं के विज्ञापन पर मौजूदा प्रतिबंधों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।
यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि नियामकों ने एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल दवाएं, मनोदैहिक एजेंट, कैंसर रोधी दवाएं, नशीले पदार्थ और महत्वपूर्ण इंजेक्शन योग्य दवाओं सहित मजबूत प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के प्रचार के बारे में चिंता व्यक्त की है।
मंत्रालय ने दवा अधिनियम 1945 के नियम 65 में एक नया उप-नियम शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि H, H1 या X सूचियों में सूचीबद्ध दवाओं का विज्ञापन केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रावधान उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास ऐसी दवाओं की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन, बिक्री के लिए पेशकश या वितरण के लिए लाइसेंस हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रस्ताव यह नहीं दर्शाता है कि इन दवाओं का विज्ञापन वर्तमान में स्वतंत्र रूप से अनुमत है। दवा और सौंदर्य प्रसाधन नियम पहले से ही H, H1 और X सूचियों की दवाओं के विज्ञापन के लिए सरकारी पूर्व अनुमोदन की मांग करते हैं।
