संविधान पीठ के फैसले के बाद आंतरिक मामलों के विभाग ने शरण आवेदनों पर निर्देश वापस लिया
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संविधान पीठ के फैसले के बाद आंतरिक मामलों के विभाग ने शरण आवेदनों पर निर्देश वापस लिया

आंतरिक मामलों के विभाग के महानिदेशक ने उस निर्देश को वापस ले लिया है जिसे उसके विभाग ने शरण चाहने वालों के आवेदनों को स्वीकार करने के संबंध में 28 सितंबर को जारी किया था।

यह निर्णय 7 जुलाई के संवैधानिक न्यायालय के आदेश के बाद आया, जो केप टाउन में स्कालाब्रिनी सेंटर और आंतरिक मामलों के विभाग के बीच मामले से संबंधित था। न्यायमूर्ति स्टीवन माइजेडट द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला स्थापित करता है कि प्रक्रियात्मक कमियों के कारण शरण चाहने वालों और उनके बच्चों को शरणार्थी की स्थिति से पूरी तरह बाहर नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय के फैसले ने मौजूदा प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल उठाया, जो 1998 के शरणार्थी कानून द्वारा नियंत्रित होती है। इस कानून के अनुसार, शरण चाहने वालों को दक्षिण अफ्रीका में एक विशेष रूप से नामित सीमा पारगमन बिंदु से प्रवेश करना आवश्यक है, जहां उन्हें पांच दिनों के लिए ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाता है। इसके अलावा, कानून शरण चाहने वालों से अपेक्षा करता है कि वे पांच दिनों के भीतर शरणार्थी स्वागत कार्यालय (RRO) में उपस्थित हों।

सोवेटो और डर्बन क्षेत्रों में दंगे भड़क उठे जब आक्रोशित निवासियों ने विदेशी नागरिकों का सामना किया, वाहनों और विदेशियों के स्वामित्व वाले सरकारी बुनियादी ढांचे में आग लगा दी। ये दंगे आंतरिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश की प्रतिक्रिया थे।

शुक्रवार की सुबह, आंतरिक मामलों के विभाग ने सूचित किया कि मूल रूप से निर्देश सभी शरणार्थी स्वागत कार्यालयों (Refugee RROs) को एक विशुद्ध रूप से परिचालन उपाय के रूप में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य आंतरिक मामलों के मंत्री की जानकारी के बिना अदालत के आदेश के कार्यान्वयन का समर्थन करना था।

एक बयान में, आंतरिक मामलों के विभाग ने जोर देकर कहा कि निर्णय की राजनीतिक प्रेरणा संबंधी धारणाएं पूरी तरह से झूठी हैं, क्योंकि यह निर्देश संवैधानिक न्यायालय के मामले से उत्पन्न हुआ था जिसका विभाग विरोध कर रहा था।

इसके अलावा, विभाग ने स्वीकार किया कि अदालत के फैसले को तुरंत लागू करने के उनके प्रयास के गंभीर परिणाम हुए, जिनकी अदालत के फैसले में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इन परिणामों में निर्देश जारी होने के कुछ दिनों बाद RRO पर काम का बोझ बढ़ना, विभाग के कर्मचारियों को आंतरिक खतरों का सामना करना पड़ा और सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के गंभीर खतरे उत्पन्न हुए।

आगे की योजना के रूप में, विभाग संवैधानिक न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले सबसे उपयुक्त परिचालन दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखता है।

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फिरौती के दबाव के कारण दुकानों के बंद होने से क्रॉसरोड्स में डर फैल गया
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फिरौती के दबाव के कारण दुकानों के बंद होने से क्रॉसरोड्स में डर फैल गया

नयांगा क्षेत्र में स्पाज़ की दुकानें जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के बढ़ने के कारण बंद हो रही हैं, और क्रॉसरोड्स सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पीड़ितों ने खतरों के बारे में पुलिस को बताने में अनिच्छा दिखाई है।

नयांगा पब्लिक पेट्रोलिंग फोरम (CPF) के प्रतिनिधि, बिशप डुमिसानी क्वेबे ने बताया कि पीड़ितों की आगे आने की अनिच्छा इस समस्या से निपटने को मुश्किल बना रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि क्रॉसरोड्स क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, और वे ऐसी रिपोर्टों से अवगत हैं।

क्वेबे के अनुसार, मुख्य बाधाओं में से एक पीड़ितों का मौन है, क्योंकि जबरन वसूली का शिकार हुए लोग नयांगा पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं। उन्होंने जबरन वसूली को 'एक बड़ी समस्या' बताया, लेकिन कहा कि लक्षित व्यवसायों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

क्वेबे ने यह भी दावा खारिज कर दिया कि पुलिस स्टेशन काम खत्म होने के बाद लोगों को मना करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि स्टेशन चौबीसों घंटे काम करता है। दूसरी ओर, SAPS वेस्ट कैप के प्रतिनिधि, सर्जेंट वेस्ली ट्विग, ने अपराध पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय डेटा के त्रैमासिक प्रकाशन की ओर इशारा किया। उन्होंने जोड़ा कि पुलिस नियमित रूप से मौके पर मौजूद रहती है, दैनिक गश्त और स्पाज़ की दुकानों का दौरा करती है, और जबरन वसूली से संबंधित अपराधों की जांच के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन में मालिकों को रिपोर्ट करने की पुरजोर सिफारिश करती है।

नयांगा की एक निवासी, जिसने उत्पीड़न के डर से गुमनाम रहने का अनुरोध किया, ने बताया कि क्रॉसरोड्स में कुछ स्पाज़ की दुकानें पहले ही बंद हो गई हैं, जिसके बारे में उसने अपनी पड़ोसी से पता लगाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि खतरे अन्य हिस्सों में भी फैल रहे हैं, और अब दुकानों और व्यवसायों का दौरा किया जाता है। स्रोत ने बताया कि उसके स्थानीय स्टोर पर रविवार शाम लगभग 9 बजे गोलीबारी हुई थी, और उसने आठ गोलियों की गिनती की, हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि इसके पीछे फिरौती वसूलने वाले थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले सप्ताह उसकी गली की दुकान बंद हो गई थी।

इस निवासी ने साझा किया कि अब वह देर शाम को शायद ही कभी दुकान पर जाती है। पहले वह 7 बजे के बाद सब्जी जैसे प्याज खरीदने के लिए बाहर निकल सकती थी, लेकिन अब वह हिचकिचाती है और मुड़ जाती है यदि वह दुकान के पास पार्क की गई कार देखती है, यह कहते हुए: 'मैं अभी भी दुकान पर जाती हूं। मैं बस अंधेरा होने के बाद नहीं जाती हूं।'

उज़्बेकिस्तान में गंभीर मानसिक मंदता वाले वयस्कों के अभिभावकों को स्वचालित रूप से भत्ता दिया जाएगा
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उज़्बेकिस्तान में गंभीर मानसिक मंदता वाले वयस्कों के अभिभावकों को स्वचालित रूप से भत्ता दिया जाएगा

उज़्बेकिस्तान में गंभीर मानसिक मंदता से पीड़ित वयस्कों के अभिभावकों को भत्ते प्रदान करने के लिए एक अद्यतन विनियमन को मंजूरी दी गई है। अब इस वित्तीय सहायता के आवंटन का निर्णय स्वचालित मोड में लिया जाएगा।

इस भत्ते का अधिकार उन नागरिकों के आधिकारिक अभिभावकों के पास है जो अठारह वर्ष की आयु तक पहुंच गए हैं, बशर्ते कि उन्हें संबंधित निदान स्थापित किया गया हो। यह भुगतान सीधे उस व्यक्ति के लिए है जो अपने वयस्क आश्रित की आधिकारिक तौर पर देखभाल और पालन-पोषण करता है।

मुख्य नवीनता भत्ते के आवंटन प्रक्रिया में बदलाव है। जैसे ही आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, भुगतान प्रदान करने का निर्णय स्वचालित रूप से उत्पन्न होगा, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तिगत प्रशासनिक कार्यों की मात्रा को कम करना है जो पहले अभिभावकों को करने पड़ते थे।

पहले उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी विश्व बैंक के साथ मिलकर सामाजिक सहायता के निर्धारण के लिए नए मानदंडों पर चर्चा कर रही थी। आवश्यकता के स्तर का आकलन करते समय, परिवार की आय के स्तर के साथ-साथ विकलांगता, पुरानी बीमारियों और बच्चों की संख्या जैसे कारकों पर भी विचार करने की योजना है।

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