उज़्बेकिस्तान में गंभीर मानसिक मंदता से पीड़ित वयस्कों के अभिभावकों को भत्ते प्रदान करने के लिए एक अद्यतन विनियमन को मंजूरी दी गई है। अब इस वित्तीय सहायता के आवंटन का निर्णय स्वचालित मोड में लिया जाएगा।
इस भत्ते का अधिकार उन नागरिकों के आधिकारिक अभिभावकों के पास है जो अठारह वर्ष की आयु तक पहुंच गए हैं, बशर्ते कि उन्हें संबंधित निदान स्थापित किया गया हो। यह भुगतान सीधे उस व्यक्ति के लिए है जो अपने वयस्क आश्रित की आधिकारिक तौर पर देखभाल और पालन-पोषण करता है।
मुख्य नवीनता भत्ते के आवंटन प्रक्रिया में बदलाव है। जैसे ही आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, भुगतान प्रदान करने का निर्णय स्वचालित रूप से उत्पन्न होगा, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तिगत प्रशासनिक कार्यों की मात्रा को कम करना है जो पहले अभिभावकों को करने पड़ते थे।
पहले उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी विश्व बैंक के साथ मिलकर सामाजिक सहायता के निर्धारण के लिए नए मानदंडों पर चर्चा कर रही थी। आवश्यकता के स्तर का आकलन करते समय, परिवार की आय के स्तर के साथ-साथ विकलांगता, पुरानी बीमारियों और बच्चों की संख्या जैसे कारकों पर भी विचार करने की योजना है।
