वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने टैरिफ और प्रक्रियाओं की 99% समस्याओं का समाधान किया
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी सुधारों ने टैरिफ और प्रक्रियाओं की 99% समस्याओं का समाधान किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बताया कि जीएसटी प्रणाली में अगली पीढ़ी के सुधारों ने कर दरों और प्रक्रियाओं से संबंधित लगभग 99 प्रतिशत मुद्दों को दूर कर दिया है। ये नवीनतम परिवर्तन अनुपालन को सरल बनाने और कर प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के बाद बोलते हुए, सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सुधार 'विश्वास-आधारित दृष्टिकोण' पर आधारित थे, और उम्मीद जताई कि प्रक्रियात्मक परिवर्तनों का यह नया समूह अगले वर्ष के भीतर स्थिति को स्थिर करेगा।

परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को रद्द करने और आपराधिक अभियोजन की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की सिफारिश की। इसके अलावा, कुल जुर्माना 25,000 से घटाकर 10,000 करने की सिफारिश की गई।

माल की आवाजाही का सरलीकरण

सीतारमण ने यह भी उल्लेख किया कि परिषद ने आपूर्तिकर्ता या गंतव्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों द्वारा जांच, देरी और ज़ब्ती को सीमित करके माल की अधिक सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। उन्होंने कहा: 'कोई मध्यवर्ती ठहराव या जांच नहीं', और जोड़ा कि माल केवल विशिष्ट खुफिया जानकारी और उप आयुक्त स्तर के या उससे उच्च अधिकारी की अनुमति पर ही जब्त किया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 'एक यादृच्छिक जीएसटी कर्मचारी वाहन को नहीं रोक सकता', और जोड़ा कि यह कदम जीएसटी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मनमानी जांच को रोकेगा और 'माल की आवाजाही में काफी सुधार करेगा'।

परिषद ने यह भी फैसला किया कि यदि कर राशि 10,000 से कम है तो जीएसटी मांग सूचना जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने कर सूचनाओं और विवादों के लिए सामान्य मानक स्थापित करने की सिफारिश की, जिसमें करदाताओं को आधिकारिक सूचना प्राप्त होने से पहले जवाब देने का अवसर प्रदान करना शामिल है।

सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने वाले छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण को भी सरल बना रही है। सीतारमण ने कहा कि इस उपाय से छोटे विक्रेताओं को प्रत्येक स्थान पर व्यवसाय स्थापित किए बिना विभिन्न राज्यों में काम करने की अनुमति मिलेगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में, परिषद ने आपूर्ति श्रृंखला के अन्य हिस्सों में गैर-अनुपालन के कारण सद्भावनापूर्ण करदाताओं द्वारा क्रेडिट खोने की चिंताओं पर चर्चा की। कर्मचारियों की एक विशेष समिति इस मुद्दे की समीक्षा करेगी और परिषद के अंतिम निर्णय के लिए तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अन्य उपायों में कर्मचारियों के बीमा पर भुगतान किए गए जीएसटी इनपुट टैक्स का दावा नियोक्ताओं को करने की अनुमति देना और धनवापसी दावों की पुष्टि की अवधि को 15 से घटाकर 10 दिन करना शामिल है। सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार केंद्रीकृत जीएसटी व्यवस्था के तहत संपर्क रहित कर प्रशासन लागू करने का इरादा रखती है।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रस्तावित प्रक्रियात्मक सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, और परिवर्तन 1 अप्रैल 2027 से कार्यान्वयन योजना का हिस्सा होंगे।

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