मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद बर्खास्तगी पर बेरी कलेक्टर को R62 100 का मुआवजा मिला
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मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद बर्खास्तगी पर बेरी कलेक्टर को R62 100 का मुआवजा मिला

पश्चिमी केप की एक बेरी कलेक्टर को होओपेनबर्ग बेरीज़ कंपनी द्वारा मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद बर्खास्त किए जाने के कारण श्रम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप R62 100 का मुआवजा मिला।

नोमाइंडिया मफोटोज़ी, जो तीन बच्चों की माँ हैं, जुलाई 2021 से स्टेलनबोश क्षेत्र में ब्लूबेरी उत्पादक के लिए काम कर रही थीं और उन्हें मासिक R4 600 मिल रहा था। उनके रोजगार संबंध जून 2024 में समाप्त हो गए।

मफोटोज़ी ने 1 फरवरी 2024 से नियोक्ता के साथ मातृत्व अवकाश की सहमति दी थी और 3 जून को काम पर लौटीं, जैसा कि तय किया गया था। हालांकि, अपनी जिम्मेदारियां फिर से शुरू करने के बजाय, उन्हें सूचित किया गया कि कंपनी के पास अब वेतन का भुगतान करने के लिए धन नहीं है और वह इसे बनाए नहीं रख सकती है।

पूर्व बेरी कलेक्टर ने गवाही दी कि मातृत्व अवकाश के दौरान उन्हें नियोक्ता से कोई कॉल या सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और न ही उन्हें संभावित छंटनी के बारे में परामर्श दिया गया था।

न्यायालय का निर्णय

न्यायाधीश सी मई ने 6 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए पाया कि होओपेनबर्ग बेरीज़ ने छंटनी की कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया था, और मफोटोज़ी की बर्खास्तगी प्रक्रियात्मक और सार दोनों तरह से अनुचित थी।

अदालत ने उन्हें सामान्य अनुचित बर्खास्तगी के लिए 12 महीनों का अधिकतम मुआवजा, जो R55 200 था, साथ ही नोटिस भत्ते के रूप में R2 300 और नोटिस भुगतान के रूप में R4 600 का आदेश दिया। कुल R62 100 की राशि निर्णय जारी होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान की जानी चाहिए।

आय का अभाव

शुरुआत में, मफोटोज़ी ने अपना विवाद विवाद समाधान, मध्यस्थता और मध्यस्थता आयोग (CCMA) में दायर किया। दिसंबर 2025 की सुनवाई में, होओपेनबर्ग बेरीज़ ने दावा किया कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने उसे और लगभग 16 अन्य कर्मचारियों को कम कर दिया था।

फिर भी, CCMA ने फैसला सुनाया कि उसके पास विवाद को हल करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और मफोटोज़ी को श्रम न्यायालय में भेज दिया। मफोटोज़ी, जिसने स्वयं का प्रतिनिधित्व किया, ने फरवरी 2026 में मुकदमा दायर किया, और बाद में इसमें संशोधन करते हुए कंपनी द्वारा परामर्श देने, आवश्यक छंटनी नोटिस जारी करने या नोटिस और भत्ते का भुगतान करने से इनकार करने का आरोप शामिल किया।

होओपेनबर्ग बेरीज़ की CCMA कार्यवाही में भागीदारी के बावजूद, कंपनी ने श्रम न्यायालय में अपने कार्यों का बचाव नहीं किया, भले ही उसे न्यायिक दस्तावेज प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, मामला डिफ़ॉल्ट निर्णय के रूप में निपटाया गया।

सबूतों की कमी

मई ने उल्लेख किया कि कंपनी की अनुपस्थिति के कारण अदालत यह आकलन नहीं कर सकी कि छंटनी के आधार उचित थे या नहीं। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि कंपनी ने श्रम संबंध अधिनियम द्वारा आवश्यक परामर्श प्रक्रियाओं का पालन किया था।

इस कारण से, अदालत ने बर्खास्तगी को आधार और प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में अनुचित माना। मुआवजे का निर्धारण करते समय, मई ने मफोटोज़ी पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया, जो बर्खास्तगी के बाद दो साल से अधिक समय तक बेरोजगार रही।

मफोटोज़ी अपने तीन बच्चों के जीवित रहने और उनकी देखभाल के लिए बाल देखभाल लाभ पर निर्भर थी। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे हालात में, मातृत्व अवकाश से संबंधित बर्खास्तगी, रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की समानता और गरिमा पर हमला है। मई ने मफोटोज़ी पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन गंभीर और अत्यंत कठिन बताया, और अधिकतम मुआवजा देना उचित समझा।

कर्मचारियों का कल्याण

यह निर्णय उस समय आया जब होओपेनबर्ग बेरीज़ पहले से ही अपने कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाने के लिए की गई पहलों के कारण ध्यान आकर्षित कर रही थी। जुलाई 2022 में, बेरीवर्ल्ड ने 'हूपेनबर्ग बेरीज़, रूटेड इन गुडनेस' नामक एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें खेत और वेट्रोस फाउंडेशन के सहयोग से कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए लागू की गई परियोजना का विस्तार से वर्णन किया गया था।

इस पहल में कर्मचारियों के लिए कैंटीन की मरम्मत शामिल थी, जिसे श्रमिकों के लिए मिलने का केंद्र बताया गया था, और फिर अद्यतन स्थान का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया गया। पहला प्रशिक्षण सत्र वित्तीय परामर्श पर एक सेमिनार था, जिसमें आगे के सत्र निर्धारित थे। बेरीवर्ल्ड ने टिप्पणी की कि यह परियोजना निर्माताओं और उनके कर्मचारियों के समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और इसे लोगों में निवेश बताया।

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