पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को विनियमित बैंकों की सूची से हटा दिया है। आरबीआई ने यह घोषणा 7 अक्टूबर को की। हालांकि, यह निर्णय अचानक नहीं है; केंद्रीय बैंक कई वर्षों से बैंक के संचालन में नियमों के उल्लंघन के कारण जांच कर रहा था, और पहले ही इसकी बैंकिंग लाइसेंस रद्द की जा चुकी थी।
आरबीआई ने बताया कि पीपीबीएल को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II से हटा दिया गया है। संबंधित अधिसूचना 31 जुलाई 2026 को जारी की गई थी और 7 सितंबर को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। सरल शब्दों में, अनुसूची II में शामिल बैंकों को विनियमित बैंक कहा जाता है, और उन पर आरबीआई के स्थापित नियम और नियामक प्रणाली लागू होते हैं। अब पीपीबीएल इस सूची में मौजूद नहीं है।
पीपीबीएल के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई कई साल पहले शुरू हुई थी। मार्च 2022 में, आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहक आकर्षित करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें बैंक की गतिविधियों की निगरानी को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई थीं। केंद्रीय बैंक ने बाहरी लेखा परीक्षा कंपनी की मदद से बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की व्यापक जांच करने की भी मांग की थी। इसके बावजूद, बैंक को कोई राहत नहीं मिली, और 2024 में आरबीआई ने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया।
जनवरी 2024 और फरवरी 2024 में आरबीआई ने पीपीबीएल के खिलाफ कई परिचालन प्रतिबंध लगाए। बैंक को नए जमा, ऋण या ग्राहक खातों, वॉलेट और अन्य प्रीपेड फंडों में टॉप-अप स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रकार, बैंक के कामकाज में सख्ती धीरे-धीरे बढ़ रही थी। आरबीआई की कार्रवाइयों का असर बैंक की सामान्य बैंकिंग सेवाओं पर भी पड़ा।
पीपीबीएल के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरबीआई ने इसकी बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दी। इसके बाद बैंक के भविष्य की स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के परिसमापन (winding up) की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। पीपीबीएल पेटीएम से जुड़ी एक कंपनी है, और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं।
आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को विनियमित बैंकों की सूची से हटाना उसके खिलाफ चल रहे लंबे नियामक अभियान की निरंतरता के रूप में देखा जाता है। ग्राहकों के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीपीबीएल पर पहले से ही नए ग्राहकों को आकर्षित करने, नई जमा राशि स्वीकार करने और वॉलेट को टॉप-अप करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके अलावा, बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, और परिसमापन की प्रक्रिया से संबंधित एक न्यायिक आदेश पहले से मौजूद है। 7 अक्टूबर की आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान में यह स्पष्ट है कि पीपीबीएल विनियमित बैंकों की सूची में शामिल नहीं है।
