शावकात उमरजाकोव, ताशकंद के होकिम ने सरकारी स्कूलों और डेकेयर सेंटरों की भूमि को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सौंपने पर कड़ा असहमति व्यक्त की। उन्होंने यह रुख 'गज़ेटा' प्रकाशन को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया।
राज्य को पहले विभिन्न रूपों में हस्तांतरित की गई भूमि की वापसी के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, उमरजाकोव ने उन मामलों का उल्लेख किया जब स्कूलों के क्षेत्रों का उपयोग PPP के ढांचे के तहत किया गया था, साथ ही ऐसे भूखंडों का भी उल्लेख किया जो पहले स्कूल से हटा दिए गए थे, फिर होकिमयात को सौंपे गए थे, और बाद में अन्य व्यक्तियों को।
शहर प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि उनकी नीति स्कूलों और डेकेयर सेंटरों की भूमि को PPP के लिए सौंपने का पूर्ण विरोध करना है। वह जोर देते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र में केवल सरकारी स्कूल या डेकेयर सेंटर ही बनाए जाने चाहिए।
'गज़ेटा' के इस सवाल पर कि क्या यह प्रतिबंध निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होता है, होकिम ने सकारात्मक जवाब दिया। उनके विचार में, इन क्षेत्रों में निजी प्रतिष्ठान भी नहीं होने चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य स्वयं ऐसे संस्थानों का निर्माण करने में सक्षम है, और जिला होकिम इस कार्य को संभाल सकते हैं। पहले, जब राज्य के पास धन की कमी थी, तो PPP एक उचित समाधान हो सकता था।
शावकात उमरजाकोव का मानना है कि PPP तंत्र का उपयोग अन्य शहरी क्षेत्रों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने सार्वजनिक परिवहन स्टॉप को नीलामी पर रखने का प्रस्ताव दिया: यदि व्यवसाय भुगतान करता है, सेवा प्रदान करता है और वस्तु की सफाई करता है, जबकि स्वामित्व राज्य के पास रहता है, तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए, बशर्ते उद्यमी बाधा न पैदा करे और बुनियादी ढांचे में सुधार करे।
फिर भी, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों के संबंध में, होकिम ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा एक विशेष क्षेत्र है। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, स्कूलों, डेकेयर सेंटरों और संस्थानों के क्षेत्रों में PPP की अनुमति देने के प्रश्न का उत्तर देते हुए, उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।
एक अपवाद जिसे उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PPP का स्वीकार्य विकल्प माना, वह छात्रावासों का निर्माण था। उन्होंने समझाया कि यदि किसी विश्वविद्यालय के पास छात्रावास की कमी है, तो वह जमीन प्रदान कर सकता है, और निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय के साथ समन्वय करने के बाद, PPP के ढांचे के तहत छात्रावास का निर्माण कर सकता है। हालांकि, वह उस परिदृश्य का कड़ा विरोध करते हैं जब कोई भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निजी संस्थान बनाने का प्रयास करेगा।
हाल के वर्षों में, ताशकंद में शैक्षणिक संस्थानों की भूमि के उपयोग से संबंधित कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। जुलाई 2026 के अंत में, अधिकारियों ने यूनुसाबाद जिले के स्कूल नंबर 271 के मामले की जांच की। यह पाया गया कि इस क्षेत्र के 4000 वर्ग मीटर को पट्टे समझौते और PPP समझौते के आधार पर एशियाई स्कूल कंपनी को किराए पर दे दिया गया था। जांच में अवैध कब्जे या निर्माण की अनुपस्थिति पाई गई, क्योंकि भूखंड और वस्तुएं मौजूदा दस्तावेजों के अनुसार पंजीकृत थीं। नतीजतन, क्षेत्र को घेर लिया गया और भूमि क्षेत्र को मूल स्थिति में लौटा दिया गया।
एक अन्य घटना अगस्त में अल्माज़ार जिले के 'ओरज़ू' मोहल्ले में स्कूल नंबर 243 के पास हुई। वहां एक होटल बनाने के लिए खोदी गई खाई का किनारा ढह गया। मोहल्ले के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि भूखंड मूल रूप से स्कूल का था, और फिर स्कूल के क्षेत्र का एक हिस्सा निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। उनके अनुसार, शुरू में दो मंजिला पुस्तकालय की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में एक अन्य इमारत का निर्माण शुरू हुआ।
मई 2025 में, कुन.यूज़ प्रकाशन ने उचतेपिन जिले में एक और मामले की सूचना दी। निर्माण और ЖКХ क्षेत्र में निरीक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, परियोजना में शुरू में एक निजी स्कूल का निर्माण शामिल था, लेकिन वास्तव में उस स्थान पर एक बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण विभाग के बार-बार लिखित निर्देशों के बावजूद, निर्माण जारी रहा।
2022 में, पूर्व सांसद रसुल कुशर्баев ने बताया कि 2018 से उज़्बेकिस्तान में 198 स्कूलों के क्षेत्र में लगभग 70 हेक्टेयर भूमि अवैध रूप से अधिग्रहित की गई थी। इनमें से लगभग एक तिहाई मामले अंदीजान क्षेत्र से संबंधित थे, जहां 61 स्कूलों में 24.8 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। ताशकंद में तीन स्कूलों की 0.2 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होने का मामला सामने आया। सितंबर 2018 से, राष्ट्रपति के कृत्यों द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, народного शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बिना सामान्य और गैर-स्कूल संस्थानों की भूमि और संपत्ति का अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया था।
