रेलवे क्षेत्र में कार्य दिवस की अवधि और भत्ते के भुगतान पर 8वीं विभागीय समिति की बैठक में मुद्दे उठाए गए
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Aaj Tak
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रेलवे क्षेत्र में कार्य दिवस की अवधि और भत्ते के भुगतान पर 8वीं विभागीय समिति की बैठक में मुद्दे उठाए गए

सरकारी संरचनाओं में वेतन वृद्धि की उम्मीद में अक्सर मूल वेतन और विभिन्न भत्तों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि, रेलवे कर्मचारियों के लिए स्थिति केवल वित्तीय प्रश्न से कहीं अधिक है। यदि काम के घंटे निर्धारित मानदंडों से अधिक हैं, तो ओवरटाइम का समय पर भुगतान और कार्यभार में वृद्धि होती है, तो वेतन वृद्धि का मुद्दा गौण हो जाता है।

हाल ही में हुई रेलवे परिषद की बैठक में, रेलवे कर्मचारियों ने कई समस्याओं को उठाया जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के दैनिक कार्य को प्रभावित करती हैं।

रेलवे कर्मचारियों का फेडरेशन 'ऑल इंडिया रेलवेमैन'स फेडरेशन' (AIRF) ने 8वीं विभागीय समिति की बैठक में लंबे कामकाजी घंटों की समस्या पर जोर दिया। संगठन के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि लोकोमोटिव चालकों को अधिक काम क्यों करना पड़ता है, जबकि 9 घंटे से अधिक काम करने पर रोक लगाने का लिखित प्रावधान मौजूद है। AIRF ने कहा कि आवश्यकता के बहाने लोकोमोटिव चालकों द्वारा 14, 16 और यहां तक कि 17 घंटे तक ट्रेनों का संचालन करना अस्वीकार्य है। संगठन के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह न केवल कर्मचारियों की समस्या है, बल्कि ट्रेनों की सुरक्षा का भी मामला है।

बैठक में यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और ओवरटाइम (Overtime) के मुआवजे के भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया गया। AIRF के अनुसार, रेलवे परिषद ने बताया कि रेलवे बजट का लगभग 95 प्रतिशत, लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। इस पर कर्मचारी संगठन ने सवाल उठाया कि जब कर्मचारी लगातार सेवा में होते हैं, तो कानूनी TA और OT भुगतान समय पर क्यों नहीं किए जाते हैं। कर्मचारियों के लिए वास्तविक आय केवल मूल वेतन से निर्धारित नहीं होती है; भत्ते और ओवरटाइम का भुगतान उनकी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

ट्राम ऑपरेटरों की काम करने की परिस्थितियों पर भी 8वीं विभागीय समिति की बैठक में चर्चा की गई। 'ऑल इंडिया रेलवेमैन'स फेडरेशन' संगठन मांग करता है कि ट्राम ऑपरेटर 12 किलोमीटर से अधिक काम न करें, जबकि PV दिशानिर्देशों में अधिकतम 20 किलोमीटर का प्रावधान है। AIRF ने रेलवे परिषद के सामने 12 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करने की मांग की, यह उल्लेख करते हुए कि ऐसी प्रणाली कर्मचारियों के संघर्ष के बाद कुछ स्थानों पर लागू की गई थी। इसके अलावा, सहायक कर्मचारियों के काम के कार्यक्रम का मुद्दा भी उठाया गया। रेलवे के एक आदेश के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी लगातार 11 घंटे तक, और कुछ परिस्थितियों में 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। फिर भी, संगठन का दावा है कि कुछ स्थानों पर कर्मचारियों को लगातार 17 घंटे तक काम करना पड़ता है। संगठन लंबे काम के घंटों को कर्मचारियों के लिए एक समस्या और रेलवे परिवहन की सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में देखता है।

कर्मचारियों की रुचि 8वीं विभागीय समिति की बैठक तक सीमित नहीं है, केवल मूल वेतन वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। रेलवे कर्मचारियों के लिए यह चर्चा काम के समय, ओवरटाइम भुगतान, TA-OT और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों से जुड़ी है। इसलिए, किसी कर्मचारी की वास्तविक आय और स्थिति को समझने के लिए केवल मूल वेतन वृद्धि को देखना पर्याप्त नहीं है; भत्तों और ओवरटाइम मुआवजे का समय पर भुगतान और काम के घंटों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये समस्याएं रेलवे के एक ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा रेलवे परिषद की बैठक में उठाई गईं। अब यह देखना बाकी है कि रेलवे परिषद इन मांगों के जवाब में क्या कदम उठाती है। 8वीं विभागीय समिति की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ, यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या चर्चा केवल वेतन और भत्तों के दायरे में रहेगी, या काम के घंटों और कामकाजी परिस्थितियों जैसे मामलों में ठोस बदलाव होंगे।

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