क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर इराक में नाबालिगों के विवाह पर चर्चा
और पढ़ें
Khaleej Times
www.khaleejtimes.com

क्षेत्र में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर इराक में नाबालिगों के विवाह पर चर्चा

इराक में देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून में विवादास्पद परिवर्तनों के बाद नौ साल की उम्र की लड़कियों के विवाह की संभावना को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं। हालांकि, वास्तविक स्थिति अधिक जटिल निकली है।

इराक के मौजूदा कानून के अनुसार, शादी करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कुछ शर्तों का पालन करते हुए न्यायाधीश 15 साल की उम्र में शादी की अनुमति दे सकते हैं। इस प्रकार, अंतिम कानूनी ढांचे में नौ साल की उम्र को शादी के लिए न्यूनतम सीमा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।

बच्चों की शादी पर बहस अरब जगत के विभिन्न हिस्सों में इस घटना की व्यापक समस्या के मद्देनजर तेज हो गई है। गाजा में युद्ध, विस्थापन, भुखमरी और स्कूलों के बंद होने के साथ पंजीकृत बाल और जबरन विवाह के मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है, जो दर्शाता है कि लड़कियां पूरी तरह से अलग-अलग कारणों से इसी तरह के जोखिमों का सामना कर रही हैं।

इराक में पारिवारिक मामले, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और बच्चों की अभिभावकत्व के मुद्दे शामिल हैं, इराक के व्यक्तिगत स्थिति कानून 1959 द्वारा नियंत्रित होते हैं। जनवरी 2025 में संसद ने संशोधन पारित किए, जिससे मुस्लिम जोड़ों को अपने पारिवारिक और वैवाहिक मामलों के लिए यफारीती स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ पर आधारित नियम चुनने की अनुमति मिली।

इन परिवर्तनों ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या कुछ मामलों में एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली से हटना महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को कमजोर करेगा। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने संशोधनों पर चर्चा के दौरान चेतावनी दी थी कि वे विवाह, तलाक और बच्चों की अभिभावकत्व से संबंधित सुरक्षा में पीछे हटने का कारण बन सकते हैं। संशोधनों के समर्थकों ने तर्क दिया कि वे इराकी लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार पारिवारिक मामलों के आयोजन में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इराक की संसद ने कहा कि परिवर्तन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं जो नागरिकों को उनके धर्म, पंथ, विश्वास या पसंद के आधार पर व्यक्तिगत स्थिति के नियमों का पालन करने की अनुमति देते हैं।

नौ साल की उम्र विवाद का केंद्रीय तत्व बन गई क्योंकि यफारीती नियमों के उपयोग पर प्रारंभिक प्रस्तावों और चर्चाओं ने इस उम्र में लड़कियों के विवाह की संभावित संभावना के बारे में चेतावनियों को प्रेरित किया। फिर भी, इराक का कानून विवाह की आयु 18 वर्ष बनाए रखता है, और न्यायाधीश कुछ शर्तों, जैसे शारीरिक क्षमता, कानूनी अभिभावक की सहमति और विवाह की आवश्यकता स्थापित करने पर 15 साल की उम्र में शादी को मंजूरी दे सकता है। अंतिम संरचना में यह भी आवश्यक है कि यफारीती स्कूल के तहत व्यक्तिगत स्थिति के नियम इराक के मौजूदा व्यक्तिगत स्थिति कानून में निहित आयु प्रावधानों के अनुरूप हों।

2025 में, इराक ने बाल अधिकार समिति को सूचित किया कि नौ साल की उम्र में विवाह की अनुमति नहीं है, और जो लोग अवैध तरीके से विवाह कराने में मदद करते हैं, उन्हें दंडित किया जा सकता है। हालांकि, नौ साल की उम्र के मिथक को दूर करना बहस को समाप्त नहीं करता है। एक मुख्य समस्या अपवाद है जो 18 वर्ष से पहले विवाह की अनुमति देता है। लड़कियां अभी भी न्यायिक अनुमोदन के साथ 15 साल की उम्र में कानूनी रूप से शादी कर सकती हैं, जिसका अर्थ है कि वयस्कता से पहले विवाह संभव बना रहता है।

यह समस्या कानून में लिखे गए दायरे से परे है। यूनिसेफ के आंकड़ों से पता चलता है कि 20 से 24 वर्ष की आयु की लगभग 28 प्रतिशत इराकी महिलाएं 18 वर्ष की आयु तक शादीशुदा थीं या रिश्ते में थीं। मई 2026 में, बगदाद में कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी प्रतिनिधियों और UNFPA कर्मचारियों ने पारिवारिक कानून और महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। बाल विवाह को एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित किया गया था जो लड़कियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित करना जारी रखे हुए है। गरीबी, बाधित शिक्षा, विस्थापन और सामाजिक दबाव जल्दी शादी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, और ये दबाव संघर्ष के दौरान और भी मजबूत हो जाते हैं।

गाजा यह दर्शाता है कि विवाह कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना भी बाल विवाह कैसे बढ़ सकता है। UNFPA के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध से पहले फिलिस्तीन में बाल विवाह की दर कम हो रही थी: 2009 में 26 प्रतिशत से घटकर 2022 में 11 प्रतिशत हो गई। यह प्रगति अब खतरे में है। साझेदार संगठनों द्वारा देखी गई आपातकालीन अदालतों के अनुसार, 2025 में चार महीनों के दौरान 14 से 16 वर्ष की आयु की कम से कम 400 लड़कियों को शादी की अनुमति दी गई थी। वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि कुछ शादियाँ अनौपचारिक रूप से होती हैं और दर्ज नहीं की जाती हैं।

2026 में स्थिति बिगड़ गई। UNFPA के आंकड़ों के अनुसार, गाजा में पंजीकृत जबरन और बाल विवाहों की संख्या जनवरी और जून के बीच 123 प्रतिशत बढ़ गई। एजेंसी इस वृद्धि को गंभीर भुखमरी, गरीबी, आय हानि और स्कूलों के बंद होने से जोड़ती है। विस्थापन और अस्थिरता भी कुछ परिवारों को अपनी बेटियों की रक्षा करने या वित्तीय बोझ को कम करने के तरीके के रूप में विवाह पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 123 प्रतिशत का आंकड़ा पंजीकृत मामलों में वृद्धि को संदर्भित करता है, न कि जरूरी तौर पर बाल विवाह की समग्र व्यापकता को। UNFPA ने उल्लेख किया कि सुरक्षा सेवाओं के विस्तार ने भी मामलों के पंजीकरण को आसान बना दिया होगा।

जब परिवार आवास, आय और शिक्षा तक पहुंच खो देते हैं, तो निर्णय अस्तित्व की जरूरतों के आधार पर लिए जाते हैं। लड़कियां भीड़भाड़ वाले शरण शिविरों में सीमित गोपनीयता और सुरक्षा के साथ रह सकती हैं। स्कूल बंद हो सकते हैं, परिवारों की आय कम हो सकती है, और सामान्य सुरक्षा प्रणालियाँ ढह सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, कुछ परिवार विवाह को सुरक्षा के एक रूप के रूप में देख सकते हैं। हालांकि, मानवीय संगठन चेतावनी देते हैं कि जल्दी शादी लड़कियों को शिक्षा छोड़ने, हिंसा और शीघ्र गर्भावस्था सहित अन्य जोखिमों के संपर्क में ला सकती है।

UNFPA द्वारा उद्धृत 2025 के आंकड़ों के अनुसार, गाजा में किशोरों में जन्म दर युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। प्रगति हासिल की गई है, लेकिन यह असमान रही है। यूनिसेफ का अनुमान है कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लगभग 40 मिलियन दुल्हनें रहती हैं। गरीबी, सीमित शिक्षा, सामाजिक मानदंड, संघर्ष और विस्थापन को बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले कारकों के रूप में नामित किया गया है। जोखिम विस्थापित समुदायों के बीच काफी अधिक भी हो सकता है। यूनिसेफ ने 2026 में बताया कि लेबनान में सीरियाई विस्थापितों के बस्तियों में रहने वाली 20 से 24 वर्ष की 58 प्रतिशत महिलाएं बाल विवाह से प्रभावित हैं, जबकि बेरुत में यह 15 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि केवल कानून ही यह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि लड़कियां वयस्कता से पहले क्यों शादी करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने, 18 वर्ष से पहले विवाह की अनुमति देने वाले अपवादों को कम करने और मौजूदा कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं। हालांकि, बाल विवाह को रोकना उन परिस्थितियों को दूर करने की भी मांग करता है जो परिवारों को इस कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ऐसे उपायों में लड़कियों को स्कूल में रखना, गरीबी कम करना, संघर्ष के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना, विवाहों के आधिकारिक पंजीकरण को सुनिश्चित करना और महिलाओं और लड़कियों को कानूनी और सामाजिक सहायता तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इराक और गाजा एक ही समस्या के दो बहुत अलग पहलू प्रदर्शित करते हैं। इराक में बहस कानून, उसके अपवादों और पारिवारिक नियमों के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। गाजा में युद्ध और विस्थापन वर्षों की सफलताओं को रद्द कर रहे हैं। परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों मामलों में केंद्र में सवाल एक ही है: क्या मौजूदा कानून और सुरक्षा प्रणालियाँ लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं?

लोकप्रिय