महिला मामलों की राष्ट्रीय आयोग ने लिंग-तटस्थ मातृत्व अवकाश और सह-पालन का प्रस्ताव दिया
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महिला मामलों की राष्ट्रीय आयोग ने लिंग-तटस्थ मातृत्व अवकाश और सह-पालन का प्रस्ताव दिया

महिला मामलों की राष्ट्रीय आयोग (NCW) ने मातृत्व और बाल देखभाल कानूनों के संबंध में सरकार को कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि 'मातृत्व करियर में बाधा नहीं बनना चाहिए,' और प्रसवोत्तर अवकाश से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए उपाय करने का आह्वान किया।

अपने 37 प्रस्तावों वाली रिपोर्ट में, NCW बच्चों के सह-पालन की ओर बढ़ने पर भी जोर देती है। इसका तात्पर्य मौजूदा बाल देखभाल कानून प्रणाली को, जो महिलाओं पर केंद्रित है, दोनों माता-पिता के लिए उपलब्ध लिंग-तटस्थ मातृत्व अवकाश में बदलना है।

आयोग निजी क्षेत्र में 'लिंग-तटस्थ' मातृत्व अवकाश के विस्तार, पितृत्व अवकाश को अनिवार्य रूप से सवेतन बनाने, और तीसरे बच्चे को शामिल करने के लिए चरणबद्ध मॉडल के माध्यम से बाल देखभाल अवकाश के अधिकार के विस्तार का समर्थन करता है। इसके अलावा, 2030 तक 5 लाख डेकेयर केंद्रों की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

यह सिफारिश की गई है कि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और मातृत्व तथा बाल देखभाल लाभों को अनौपचारिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक विस्तारित किया जाए, क्योंकि 90% से अधिक कामकाजी महिलाएं प्रभावी कवरेज से बाहर रहती हैं।

NCW ने अपनी सिफारिशें श्रम और प्रशिक्षण मामलों के मंत्रालय (DoPT), साथ ही महिला और बाल विकास तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को भेजी हैं। मुख्य ध्यान संयुक्त पेरेंटिंग, सार्वभौमिक मातृत्व सुरक्षा और परिवार के अनुकूल कार्यस्थल बनाकर भारत में मातृत्व और बाल देखभाल प्रणाली को मजबूत करने पर है।

इसके अतिरिक्त, जैविक, दत्तक और उपनर्चर माताओं के लिए मातृत्व लाभों में समानता हासिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें दत्तक और उपनर्चर माताओं के लिए अवकाश की अवधि को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60(4) में संशोधन करने की भी सिफारिश की गई है, जिससे केवल जैविक मातृत्व पर आधारित अंतरों के बजाय बच्चे पर केंद्रित देखभाल दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

NCW ने मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कार्यरत माता-पिता के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है - प्रत्येक को 365 दिन, या एक सामान्य कोष बनाना जिसका उपयोग संगठन में काम करने वाले दोनों माता-पिता कर सकें। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक और द्वितीयक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के अनुपात में सह-देखभाल मॉडल प्रस्तावित है।

आयोग ने चरणबद्ध कार्यान्वयन मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल अवकाश बढ़ाने का भी सुझाव दिया है, जिसकी शुरुआत बड़े उद्योगों से हो और फिर मध्यम और छोटे उद्यमों को कवर किया जाए।

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