यूपी में अब मरीज इंटरनेट के माध्यम से फार्मेसियों में दवाओं की पूरी लागत ट्रैक कर सकेंगे
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Aaj Tak
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यूपी में अब मरीज इंटरनेट के माध्यम से फार्मेसियों में दवाओं की पूरी लागत ट्रैक कर सकेंगे

अब यूपी के निवासी अस्पताल की फार्मेसियों में खरीदी गई दवाओं पर पूर्ण वित्तीय रिपोर्ट देख सकेंगे। दवा की खरीद मूल्य और उस मूल्य की जानकारी उपलब्ध होगी जिस पर उसे रोगी को प्रदान किया गया था, और यह सभी विवरण वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे।

यूपीएफएसडीए ने क्षेत्र की सभी खुदरा फार्मेसियों, जिसमें अस्पताल की फार्मेसियां भी शामिल हैं, को ऑनलाइन महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित करने का आदेश दिया है। रोगी अपने मोबाइल फोन से भी फार्मेसी का डेटा देख सकेंगे। इसके लिए फार्मेसी के काउंटर पर वेबसाइट का यूआरएल प्रदर्शित करना होगा, और क्यूआर कोड या एप्लिकेशन के माध्यम से साइट तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी, जिससे ग्राहक दवा खरीदने से पहले आवश्यक जानकारी देख सकें।

अस्पताल या भर्ती रोगियों के क्षेत्रों की सेवा करने वाली फार्मेसियों को वेबसाइट पर दवाओं के पीटीआर और पीटीसी के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। पीटीआर वह कीमत है जिस पर अस्पताल की फार्मेसी ने निर्माता या मार्केटर से दवा खरीदी थी। पीटीसी वह कीमत है जिस पर दवा रोगी को दी जाएगी। वेबसाइट पर निर्माता, ब्रांड और जेनेरिक के नाम के साथ दोनों कीमतें प्रदर्शित होंगी। इससे रोगी या उसके रिश्तेदार समझ पाएंगे कि दवा अस्पताल में किस कीमत पर आई और उसे किस कीमत पर प्रदान किया जा रहा है।

यूपीएफएसडीए द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षणों में खुदरा मूल्य (एमआरपी) और दवाओं की खरीद मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी मिली जहां अस्पताल की फार्मेसियों ने निर्माताओं, विपणन फर्मों या गोदामों से एमआरपी से काफी कम कीमत पर दवाएं प्राप्त की थीं।

विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि संस्थागत खरीद से प्राप्त लाभ रोगियों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य प्रकाशन प्रणाली शुरू की गई है। यह नई प्रणाली न केवल अस्पताल की फार्मेसियों पर लागू होती है, बल्कि क्षेत्र की सभी खुदरा फार्मेसियों पर भी लागू होती है, जिन्हें अपनी सार्वजनिक वेबसाइट बनानी होगी। इसमें फार्मेसी का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस धारक का नाम और पता बताना होगा। इसके अलावा, फार्मेसी में काम करने वाले फार्मासिस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या और फोटो प्रदान करना होगा, और स्टॉक की साप्ताहिक जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।

यूपीएफएसडीए ने स्पष्ट किया कि यह कीमतों को निर्धारित करने का आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य फार्मेसियों से आवश्यक जानकारी की सार्वजनिकता सुनिश्चित करना है ताकि रोगी आसानी से कीमत, उत्पाद की उपलब्धता और लाइसेंसिंग के बारे में डेटा प्राप्त कर सकें। एफएसडीए कमिश्नर, डॉ. रोशान जैकब ने डीपीसीएसओ-2013 के बिंदु 25 का हवाला दिया, जो ग्राहक के आसानी से देखने योग्य स्थान पर मूल्य सूची प्रदर्शित करने का प्रावधान करता है। यूपीएफएसडीए के अनुसार, यह नियम सभी फार्मेसियों, जिसमें अस्पताल की फार्मेसियां भी शामिल हैं, पर लागू होता है।

एफएसडीए ने दवाओं की खरीद मूल्य और एमआरपी या बिक्री मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दवाओं की गुणवत्ता के मुद्दों से भी जोड़ा है। विभाग का मानना है कि कीमतों में बहुत बड़ा अंतर नकली या जाली दवाओं की संभावना का संकेत दे सकता है। यूपीएफएसडीए ने अपने आदेश में संजय कुलश्रेष्ठ बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का उल्लेख किया। विभाग का मानना है कि ऑनलाइन जानकारी से फार्मास्युटिकल व्यवसाय में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे रोगियों को खर्चों की जानकारी मिलेगी और फार्मेसी प्रणाली में जवाबदेही मजबूत होगी।

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