दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का नियम बदला: अब विशेष कार्ड की आवश्यकता
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Aaj Tak
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दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का नियम बदला: अब विशेष कार्ड की आवश्यकता

दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के नियमों में बदलाव किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली की महिला निवासी केवल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से रियायती यात्रा का लाभ उठा पाएंगी।

ये परिवर्तन दिल्ली परिवहन विभाग (फ्री एंड कंसेशनल पास) (सेकंड अमेंडमेंट) विनियम, 2026 के अनुसार लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत, दिल्ली की पात्र महिला निवासी NCMC तकनीक पर आधारित पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। यह छूट वातानुकूलित (AC) और गैर-वातानुकूलित (non-AC) दोनों बसों पर लागू होती है।

हालांकि, यदि वे मुफ्त यात्रा का उपयोग नहीं करना चाहती हैं तो महिलाएं अभी भी मौजूदा किराए का भुगतान करके टिकट खरीदने का विकल्प चुन सकती हैं।

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन महिलाओं को मुफ्त यात्रा का अधिकार नहीं है, वे निर्धारित लागत पर टिकट खरीदकर डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा कर सकती हैं। इसके अलावा, इस नियम में दिल्ली में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं। पहले परिवहन विभाग ने निर्देश दिया था कि 30 सितंबर से रियायती यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का उपयोग अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने कहा कि स्टेशनों और बसों में घोषणाओं के माध्यम से, साथ ही सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से स्मार्ट कार्ड के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस साल मार्च में स्मार्ट कार्ड शुरू होने के बाद से लगभग 1.9 मिलियन महिलाओं ने इस सेवा का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएं अभी तक पंजीकृत नहीं हुई हैं, उन्हें पंजीकरण और कार्ड जारी करने का अवसर मिलता रहेगा।

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