क्या कर्मचारी अमीरात के बीच स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकते हैं यदि परिवहन लागत कवर नहीं की जाती है?
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क्या कर्मचारी अमीरात के बीच स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकते हैं यदि परिवहन लागत कवर नहीं की जाती है?

परिवहन लागतों को कवर न करने पर अमीरात के बीच स्थानांतरण से इनकार करने की संभावना के संबंध में पूछताछ के जवाब में, यूएई के श्रम कानून और संबंधित अध्यादेश लागू होते हैं।

रोजगार अनुबंध में रोजगार की प्रमुख शर्तों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी के बारे में जानकारी, पद और योग्यता, काम शुरू करने की तारीख, कार्यस्थल, काम के घंटे, वेतन और लाभ, छुट्टी, परिवीक्षा अवधि, अनुबंध की अवधि, नोटिस अवधि और समाप्ति की शर्तें शामिल हैं।

यह आवश्यकता श्रम संबंधों को नियंत्रित करने वाले संघीय डिक्री-कानून संख्या (33) की 2021 की धारा 10 (1) के कैबिनेट संकल्प संख्या (1) की 2022 के प्रावधान के अनुरूप है। यह धारा बताती है कि अनुबंध में नियोक्ता का नाम और पता, कर्मचारी का नाम, राष्ट्रीयता और जन्मतिथि, उसकी पहचान का प्रमाण, योग्यता, पद या व्यवसाय, काम शुरू करने की तारीख, कार्यस्थल, काम के घंटे, अवकाश के दिन, यदि कोई हो तो परिवीक्षा अवधि, अनुबंध की वैधता, लाभ और भत्तों को ध्यान में रखते हुए सहमत वेतन, वार्षिक अवकाश का अधिकार, नोटिस अवधि, रोजगार समझौते को समाप्त करने की प्रक्रियाएं और पक्षों के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित कोई अन्य डेटा शामिल होना चाहिए।

इसके अलावा, श्रम संबंधों को नियंत्रित करने वाले संघीय डिक्री-कानून संख्या (33) की 2021 की धारा 12 (3) निर्धारित करती है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी अन्य काम को पूरा करने के लिए निवास स्थान बदलने की आवश्यकता है, तो नियोक्ता को इससे जुड़ी वित्तीय लागतों, जिसमें स्थानांतरण और रहने का खर्च शामिल है, को वहन करना होगा।

यह भी बताया गया है कि यदि काम करने के लिए, जो रोजगार अनुबंध में प्रदान नहीं किया गया है, कर्मचारी को निवास स्थान बदलने की आवश्यकता है, तो नियोक्ता को कर्मचारी के आवागमन और रहने के खर्च सहित सभी संबंधित वित्तीय खर्चों को कवर करना होगा।

उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि रोजगार अनुबंध में नियोक्ता को कर्मचारी को किसी अन्य कार्यस्थल या किसी अन्य अमीरात, जैसे दुबई, में नियुक्त करने का अधिकार सीधे प्रदान किया गया है, और कर्मचारी इस शर्त से सहमत हो गया है, तो उसके पास केवल यात्रा या परिवहन लागत में वृद्धि के आधार पर स्थानांतरण को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता है। फिर भी, कर्मचारी को परिवहन लागत में वृद्धि पर चर्चा करने और नियोक्ता के साथ इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का अधिकार है।

कर्मचारी के संविदात्मक अधिकारों के संबंध में विवाद की स्थिति में, वह मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। यह मंत्रालय विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास कर सकता है, और यदि समझौता संभव नहीं है, तो मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार मामले को सक्षम अदालत में भेज सकता है।

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