भारत के ऐप स्टोर से ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लिकेशन Bitchat को हटा दिया गया है। इस कार्रवाई की पुष्टि ऐप के डेवलपर और ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने शनिवार को एक्स पर की। एप्पल के नोटिस के अनुसार, यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की मांग पर उठाया गया, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(A) के तहत किया गया था। इसके अतिरिक्त, जुलाई में गृह मंत्रालय की साइबर शाखा I4C ने भी गिटहब से इस ऐप को हटाने का अनुरोध किया था।
डोर्सी ने अपनी पोस्ट में बताया कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर Bitchat को ऐप स्टोर से हटा दिया है और उन्होंने एप्पल की ऐप समीक्षा टीम के नोटिस का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। इस नोटिस में उल्लेख किया गया था कि ऐप में ऐसी सामग्री मौजूद है जो भारत में अवैध है, जिसके कारण यह ऐप समीक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। इन दिशानिर्देशों के तहत, डेवलपर्स को उस स्थान के कानूनों को समझना और उनका पालन करना होता है जहां ऐप उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, डेवलपर जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे मंत्रालय से संपर्क कर सकता है।
यह ऐप उन अन्य देशों के ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा जिन्हें ऐप स्टोर कनेक्ट में चुना गया है। भारत में, इसका टेस्टफ्लाई संस्करण बाहरी और आंतरिक परीक्षण दोनों के लिए बंद हो जाएगा, और सभी सार्वजनिक टेस्टफ्लाई लिंक निष्क्रिय हो जाएंगे।
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई हुई है। जुलाई में, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन के दौरान I4C ने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी गिटहब से Bitchat को हटाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, कई लोग ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप का उपयोग करते हुए देखे गए थे। उस समय डोर्सी ने 23 जुलाई के नोटिस के माध्यम से यह टिप्पणी की थी कि सरकार को Bitchat जैसी तकनीकों को पसंद नहीं है।
उस नोटिस में I4C ने यह तर्क दिया था कि चूंकि डिवाइस सीधे आपस में जुड़कर मेश नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए ऐप का दुरुपयोग निगरानी से बचने और प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, जांच एजेंसियों के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी और रिकॉर्ड प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस संदर्भ में, नोटिस में आईटी अधिनियम की धारा 43, 84B, 84C और धारा 61 के साथ-साथ 196 और 197 के उल्लंघन का हवाला दिया गया था।
