दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेईई छात्रा की याचिका खारिज की: सहानुभूति के आधार पर नियमों में छूट आईआईटी में प्रवेश के लिए नहीं है
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Aaj Tak
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेईई छात्रा की याचिका खारिज की: सहानुभूति के आधार पर नियमों में छूट आईआईटी में प्रवेश के लिए नहीं है

आईआईटी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही छात्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय से समर्थन नहीं मिला। अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी, यह फैसला सुनाते हुए कि आईआईटी में प्रवेश के लिए सहानुभूति या व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, और न ही वह किसी उम्मीदवार को स्थापित नियमों और मानकों से हटकर स्वीकार करने का निर्देश दे सकती है।

मामला जेईई मेन 2025 के परिणामों के मूल्यांकन और जेईई एडवांस्ड 2026 में भाग लेने की आवश्यकताओं से संबंधित था। याचिकाकर्ता आशी अग्रवाल ने कुछ जेईई मेन प्रश्नों के मूल्यांकन में त्रुटियों का आरोप लगाया। उनका तर्क था कि यदि मूल्यांकन में त्रुटियों को ठीक किया जाता, तो वह जेईई एडवांस्ड के लिए आवश्यक अंक प्राप्त कर लेतीं और आईआईटी में प्रवेश का अधिकार प्राप्त कर लेतीं।

रिपोर्ट के अनुसार, आशी अग्रवाल ने जेईई मेन 2025 के पांच प्रश्नों के मूल्यांकन पर आपत्ति जताई, जिनमें भौतिकी के तीन और रसायन विज्ञान के दो प्रश्न शामिल थे। छात्रा ने दावा किया कि मूल्यांकन में त्रुटियों के कारण उन्हें 20 अंकों का नुकसान हुआ, साथ ही पांच प्रश्नों के लिए नकारात्मक अंकन प्रणाली भी लागू की गई। उन्होंने जोर दिया कि सही मूल्यांकन पर वह जेईई एडवांस्ड के लिए योग्यता परीक्षा पास कर लेतीं। इसके अलावा, उन्होंने जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र में परीक्षा में प्रवेश से इनकार करने पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि वह निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंची थीं, लेकिन उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई।

स्थिति यहीं सीमित नहीं थी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, एनटीए ने अदालत को परीक्षा से संबंधित ऑडिट लॉग प्रस्तुत किए। छात्रा ने इन लॉग्स पर आपत्ति जताई, जिसमें परीक्षा की तारीख, समय टिकट, प्रश्न पहचानकर्ता और उत्तर विकल्पों के संबंध में टिप्पणियां शामिल थीं। यह कहा गया कि ऑडिट लॉग और उत्तर पुस्तिका में एक प्रश्न के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए थे। मई 2026 में छात्रा के आरोपों के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेईई एडवांस्ड 2026 के अध्यक्ष को निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि, बाद में उन्हें 17 मई 2026 को हुई जेईई एडवांस्ड परीक्षा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। उनकी शिकायत 18 मई को खारिज कर दी गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि ऑडिट लॉग, प्रतिशतक और परीक्षा केंद्र में प्रवेश से संबंधित कई मुद्दे तथ्यात्मक विवाद हैं। उनकी जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है, जिसे अदालत अपील याचिका के तहत तब तक नहीं कर सकती जब तक कि स्पष्ट गलती या मनमानी साबित न हो जाए। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आईआईटी में प्रवेश के लिए छात्रा को कई संभावित घटनाओं को सही मानना होगा: पहले पहली मूल्यांकन में त्रुटि साबित होनी चाहिए, फिर अंक और प्रतिशतक बदले जाने चाहिए, जिसके बाद उसे जेईई एडवांस्ड का अधिकार मिलता है, और तभी वह आईआईटी में प्रवेश करती है। अदालत ने फैसला सुनाया कि संभावित घटनाओं की ऐसी श्रृंखला आईआईटी में प्रवेश का आधार नहीं बन सकती।

अदालत ने जेईई एडवांस्ड 2026 की पात्रता शर्तों पर भी विचार किया। रिपोर्ट के अनुसार, इस परीक्षा के लिए यह आवश्यक था कि उम्मीदवार 2025 या 2026 में पहली बार स्नातक कक्षा (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण करे। आशी अग्रवाल ने 2024 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसका अर्थ था कि वह इस शर्त को पूरा नहीं करती थीं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पात्रता नियम सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होते हैं, और इस मामले में नियमों से छूट का कोई आधार नहीं है।

छात्रा ने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त, या सुपर-नंबर वाला, स्थान बनाने की भी मांग की थी। अदालत ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया। अदालत के अनुसार, आईआईटी में प्रवेश योग्यता-आधारित स्थापित प्रणाली के तहत होता है, जहां आवश्यकताएं, कट-ऑफ, प्रयास और सीटों की संख्या पहले से ही निर्धारित होती हैं। अदालत का मानना है कि एक उम्मीदवार के लिए अलग सीट बनाना और पूरी प्रवेश प्रक्रिया को फिर से खोलना सहायता का सामान्य रूप नहीं है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए, अदालत ने आशी अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी।

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