उज़्बेकिस्तान बड़े उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादकों से बिजली खरीदने की अनुमति देगा
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उज़्बेकिस्तान बड़े उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादकों से बिजली खरीदने की अनुमति देगा

1 जनवरी 2027 से, उज़्बेकिस्तान 'द्विपक्षीय अनुबंधों' के माध्यम से थोक और खुदरा बिजली बिक्री बाजार में संक्रमण के पहले चरण की शुरुआत करेगा। यह बड़े उपभोक्ताओं को निजी उत्पादकों से सहमत कीमतों पर सीधे बिजली खरीदने की अनुमति देगा, जबकि छोटे और सूक्ष्म बिजली संयंत्र अपने क्षेत्रों में उद्यमों को ऊर्जा बेच सकेंगे।

इस बाजार चरण के लिए नियम कैबिनेट संकल्प संख्या 527, दिनांक 30 सितंबर 2026 द्वारा अनुमोदित किए गए थे। यह दस्तावेज़ 'ऊर्जा क्षेत्र पर कानून' को लागू करने के लिए अपनाया गया है और राष्ट्रपति के आदेश संख्या UP-166, दिनांक 28 सितंबर 2023 द्वारा अनुमोदित 2023-2030 की अवधि के लिए थोक और खुदरा बिजली बाजार तंत्र में क्रमिक संक्रमण की अवधारणा पर आधारित है।

थोक बाजार में द्विपक्षीय अनुबंध स्वतंत्र उत्पादकों और बड़े उपभोक्ताओं के बीच किए जाएंगे। एक स्वतंत्र उत्पादक को एक निजी उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है जो लाइसेंस के तहत काम करता है और उसके पास बिजली की दीर्घकालिक गारंटीकृत खरीद का समझौता नहीं है। एक बड़ा उपभोक्ता वह उद्यम है जो 6 किलोवोल्ट या उससे अधिक के वोल्टेज पर ग्रिड से जुड़ा हुआ है और प्रति वर्ष कम से कम 10 मिलियन kWh बिजली की खपत करता है। इस परिभाषा में बजट और नगरपालिका संगठनों, बजट से वित्त पोषित जल आपूर्ति और पंपिंग स्टेशनों, फार्मों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को बाहर रखा गया है।

खुदरा बाजार में, 5 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे और सूक्ष्म बिजली संयंत्र उसी क्षेत्र - काराकलपपकिस्तान गणराज्य, क्षेत्र या ताशकंद - में वितरण प्रणाली ऑपरेटर से जुड़े उपभोक्ताओं को अनुबंध दरों पर बिजली बेच सकेंगे। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।

द्विपक्षीय अनुबंधों पर कीमतें स्वतंत्र समझौते के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी। अनुबंध एक वर्ष से अधिक समय तक वैध नहीं हो सकता है, जबकि आपूर्ति की मात्रा प्रति घंटे नियोजित और भुगतान की जाती है। अनुबंध की शर्तें डिस्पैचिंग आवश्यकताओं और नेटवर्क कनेक्शन नियमों का अनुपालन करनी चाहिए।

उत्पादक विभिन्न खरीदारों के साथ कई अनुबंध कर सकता है, जिसमें प्रत्येक बिजली संयंत्र के लिए अलग-अलग समझौते शामिल हैं, लेकिन कुल बिक्री की मात्रा स्टेशन की वास्तविक उत्पादन से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा उपभोक्ता भी कई उत्पादकों से बिजली खरीद सकता है, बशर्ते कि कुल खरीद उसकी वास्तविक खपत से अधिक न हो। पक्ष स्वयं अनुबंध में तय करते हैं कि बिजली के संचरण और वितरण पर खर्च कैसे वितरित किया जाएगा।

बाजार ऑपरेटर द्वारा पंजीकरण के बाद अनुबंध प्रभावी होता है। इस चरण में ऑपरेटर के रूप में AO 'Uzenergosbyt' कार्य करेगा - एक केंद्रीय खरीदार जिसके शेयर पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व में हैं। व्यापारिक संचालन AO 'क्षेत्रीय विद्युत नेटवर्क' की CAS और बिलिंग प्रणालियों का उपयोग करके किए जाएंगे।

सीधे अनुबंधों के तहत बेची न गई बिजली केंद्रीय खरीदार द्वारा विनियमित टैरिफ पर खरीदी जाएगी, और खुदरा बाजार में - नामित आपूर्तिकर्ता द्वारा। खरीदार अतिरिक्त मात्रा भी खरीद सकते हैं यदि उनकी अनुबंध आपूर्ति अपर्याप्त हो। 50% या उससे अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाले बिजली संयंत्र अपनी सारी बिजली केंद्रीय खरीदार को विनियमित टैरिफ पर बेचना जारी रखेंगे।

उपभोक्ता, जिनमें बड़े उपभोक्ता भी शामिल हैं, को अपनी स्वयं की नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को विनियमित टैरिफ पर बेचने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय खरीदार को किसी को भी अनुचित लाभ, प्राथमिकताएं या भेदभावपूर्ण शर्तें प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

बाजार ऑपरेटर दैनिक रूप से अनुबंधों के प्रति घंटा शेड्यूल की जांच करता है। बिक्री की मात्रा खरीदार द्वारा नियोजित खरीद की मात्रा से अधिक नहीं हो सकती है, और खरीद नियोजित खपत से अधिक नहीं हो सकती है। विसंगतियां पाए जाने पर, पक्षों को आपूर्ति के दिन से एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक सुधारा गया डेटा प्रदान करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो ऑपरेटर स्थापित सूत्रों का उपयोग करके मात्राओं को स्वयं समायोजित करेगा और दोपहर तक सहमत शेड्यूल पक्षों को भेजेगा।

सौर और पवन बिजली संयंत्र, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और बड़े उपभोक्ताओं को अगले दिन के लिए सिस्टम ऑपरेटर को सुबह 10 बजे तक शक्ति पूर्वानुमान प्रदान करना होगा। आपूर्ति के दिन, उन्हें शुरू होने से चार घंटे, एक घंटे और पंद्रह मिनट पहले पूर्वानुमान प्रदान करना होगा। यदि वास्तविक उत्पादन या खपत अनुमान से स्वीकार्य सीमा से अधिक विचलित होती है, तो सिस्टम ऑपरेटर शक्ति को सीमित कर सकता है। बिजली संयंत्रों और बड़े उपभोक्ताओं को पांच मिनट के भीतर दुर्घटनाओं और उपकरण की स्थिति में परिवर्तनों की सूचना देनी होगी।

नियम वितरण प्रणाली ऑपरेटर की संपत्ति या उसके शेयर पूंजी में हिस्सेदारी को न्यास प्रबंधन के तहत निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की संभावना प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, वितरण सेवाओं के लिए भुगतान संबंधित सेवा समझौतों के अनुसार किया जाता है।

ऊर्जा बाजार के विनियमन और विकास एजेंसी थोक बाजार की निगरानी करेगी। बाजार ऑपरेटर अपनी वेबसाइट पर प्रतिभागियों का रजिस्टर, बिजली की खरीद और बिक्री की वास्तविक मात्रा और बाजार के संचालन पर रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें डेटा कम से कम पांच वर्षों तक संग्रहीत किया जाएगा।

बाजार प्रतिभागी पहले आपस में विवादों को हल करने का प्रयास करेंगे, और फिर एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। दो कार्य दिवसों के भीतर, एजेंसी एक चर्चा निर्धारित करेगी जो आवेदन जमा होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर होनी चाहिए। यदि 30 दिनों के भीतर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो आवेदक विवाद को अदालत में भेज सकता है। एजेंसी ने मंत्रालयों और सरकारी निकायों के साथ मिलकर दो महीने के भीतर अपने नियामक दस्तावेजों को संकल्प के अनुरूप लाने का निर्देश प्राप्त किया है।

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