अब उज़्बेकिस्तान के बैंक ग्राहकों को न समय पर ऋण चुकाने से जुड़े जोखिमों के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य हैं, चाहे वह प्रचार सामग्री में हो या ऋण समझौतों में। केंद्रीय बैंक की परिषद के संबंधित постановन को न्याय मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर 2026 को संख्या 3948 के तहत पंजीकृत किया गया था और आधिकारिक प्रकाशन के एक महीने बाद लागू होगा।
पोस्टरम № 24/18 को नियामक परिषद ने 15 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति के आदेश संख्या PP-265 दिनांक 15 जुलाई 2026 के अनुपालन में अपनाया था, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में सुधार करना और नागरिकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ बनाना है। इस दस्तावेज़ पर केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष Timur Ishmetov ने हस्ताक्षर किए।
लागू किए गए परिवर्तनों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करते समय न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले नियमों से संबंधित परिवर्तन शामिल हैं। नए नियम के अनुसार, किसी भी ऋण विज्ञापन में यह चेतावनी शामिल होनी चाहिए कि ऋण दायित्वों का पालन न करने से उधारकर्ता को वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दृश्य विज्ञापन में, इस चेतावनी को विज्ञापन क्षेत्र का कम से कम 10% होना चाहिए, जबकि ऑडियो और वीडियो विज्ञापन में इसे कुल अवधि का कम से कम 10% होना चाहिए। ऋण समझौतों में यह चेतावनी और भी अधिक प्रमुख होगी: इसे मुख्य पाठ से पहले समझौते के पहले पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए और उस पृष्ठ का कम से कम 30% हिस्सा लेना चाहिए। इस चेतावनी के वाक्यांश को एक मानक प्रारूप के रूप में अनुमोदित किया गया है।
चेतावनी में बताया गया है कि दायित्वों के पालन में देरी से कुल ऋण राशि में वृद्धि और जबरन प्रवर्तन उपायों का उपयोग हो सकता है। उधारकर्ता की संपत्ति वसूली का विषय हो सकती है, और यदि प्राप्त धन ऋण चुकाने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष राशि उधारकर्ता का बकाया रहेगी। वसूली तीसरे पक्ष द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति पर भी निर्देशित की जा सकती है, और गारंटर को ऋण चुकाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। गारंटर या बंधककर्ता द्वारा भुगतान की गई राशियों को बाद में उधारकर्ता से वसूला जा सकता है।
चेतावनी में सूचीबद्ध अन्य संभावित परिणामों में बैंक खातों पर धन की कुर्की, अदालत या सरकारी निष्पादक के निर्णय से उज़्बेकिस्तान से बाहर यात्रा करने के अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध, और उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास का खराब होना शामिल है, जो भविष्य में ऋण प्राप्त करने की संभावना को सीमित कर सकता है। बैंकों को इस चेतावनी को ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स या किसी अन्य दृश्य प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते इसकी सभी सामग्री बनी रहे।
नियामक ढांचे में उन उपायों और प्रतिबंधों से संबंधित विनियमन को भी जोड़ा गया है जो बैंकों, गैर-बैंकिंग ऋण संगठनों और क्रेडिट ब्यूरो के खिलाफ लागू होते हैं। दंडात्मक उपायों को लागू करने के आधारों में अब ऐसे मामले शामिल हैं जब बैंक द्वारा प्रस्तावित ऋण उत्पाद उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला माना जाता है। मौजूदा नियम बैंकों को उपभोक्ता के विश्वास का दुरुपयोग किए बिना या उनकी कमी के अनुभव या ज्ञान का उपयोग किए बिना विज्ञापन जानकारी प्रदान करने के लिए पहले से ही बाध्य करते हैं, और ऐसी विज्ञापन निषिद्ध करते हैं जो उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाओं की शर्तों के बारे में गुमराह करती हैं।
