उज़्बेकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की है कि नागरिकों को गैस स्टोव और बॉयलर की सेवा के लिए निजी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर करना अवैध है।
विभाग ने उन स्थितियों के बारे में जानकारी दी जहाँ विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों ने निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए दावा किया कि रखरखाव अनिवार्य है, और इनकार करने पर गैस आपूर्ति काटने की धमकी दी।
मौजूदा कानून के अनुसार, गैस उपयोग उपकरणों और गैस नेटवर्क का तकनीकी रखरखाव केवल उपयुक्त अनुमति दस्तावेज़ रखने वाले कानूनी संस्थाएं ही कर सकती हैं। मिनएनर्जी ने स्पष्ट किया कि ये सेवाएं उपभोक्ता के लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध के आधार पर, अनुमोदित टैरिफ और शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती हैं।
मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि निजी कंपनियों के पास उनकी सेवाओं से इनकार करने पर उपभोक्ताओं को गैस नेटवर्क से काटने का अधिकार नहीं है। काटने का अधिकार विशेष रूप से गैस आपूर्ति संगठन के पास होता है, और वह भी केवल ग्राहक के बकाया होने पर।
उपभोक्ता जो गैस उपकरण की तकनीकी स्थिति की जांच करना चाहते हैं या सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्थानीय गैस आपूर्ति संगठनों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। निजी सेवाओं के उपयोग के लिए मजबूर करने या गैस काटने की धमकियों के मामलों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 71−231−10−64 पर या टेलीग्राम बॉट के माध्यम से मिनएनर्जी को दी जा सकती है। इसके अलावा, 'खुदुदगज़तामिनोत' कंपनी फोन नंबर 71−202−11−04 और 1104 पर, साथ ही अपने टेलीग्राम बॉट के माध्यम से भी शिकायतें स्वीकार करती है।
