उज़्बेकिस्तान में कार्यरत नागरिकों और बेरोजगारी दर की गणना के तरीकों में बदलाव लागू किए जा रहे हैं। सरकार कर, श्रम और प्रवासन डेटाबेस सहित कई सरकारी स्रोतों से आबादी की नौकरी और आय की जानकारी को एकत्रित करने की योजना बना रही है।
ये सुधार मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा आधिकारिक तौर पर दर्ज किए गए हैं, जिसे 29 सितंबर को अपनाया गया था और 30 सितंबर से प्रभावी होना शुरू हो गया है। अब कार्यरत आबादी की संख्या निर्धारित करते समय केवल औपचारिक रोजगार के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।
गणना में व्यक्तिगत उद्यमियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों, विदेश में कमाई के लिए अस्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों और अपनी भूमि पर काम करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा।
विशेष रूप से, कृषि क्षेत्र में स्व-नियोजित और आईपी के बारे में जानकारी कर समिति के डेटाबेस से प्राप्त होगी, जबकि उद्यमों के नियमित कर्मचारियों का विवरण एकीकृत राष्ट्रीय श्रम प्रणाली से लिया जाएगा। इसके अलावा, कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए नागरिकों द्वारा दायर आयकर रिटर्न का विश्लेषण किया जाएगा।
रोजगार और बेरोजगारी की अधिक पूर्ण तस्वीर प्राप्त करने के लिए, अधिकारी कर समिति, प्रवासन एजेंसी, एमवीडी, कृषि मंत्रालय और 'हुनारमन्द' एसोसिएशन के सूचना प्रणालियों से डेटा को एकीकृत करेंगे।
वर्तमान रोजगार के आकलन के अलावा, श्रम बाजार की जरूरतों का अध्ययन भी किया जाएगा। गरीबी और श्रम बाजार अनुसंधान संस्थान हर साल 1 जुलाई तक कंपनियों और संगठनों के बीच सर्वेक्षण आयोजित करता है ताकि सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों और आवश्यक योग्यताओं की पहचान की जा सके। प्राप्त डेटा के आधार पर बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण और शिक्षा पर प्रस्ताव विकसित किए जाएंगे।
संकल्प में श्रम संसाधनों के संतुलन के नए प्रारूप को मंजूरी दी गई है, साथ ही रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों की गणना की पद्धति और बेरोजगारों तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सूची तैयार करने के नियम भी शामिल हैं।
पहले एक प्रावधान था जो कुछ बर्खास्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन लेने की अनुमति देता था यदि उन्हें तीन महीने के भीतर उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती थी। यह छूट 58 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए कम से कम 25 वर्षों के अनुभव और 53 से 55 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए कम से कम 20 वर्षों के अनुभव पर लागू होती थी।


