विद्युत कंपनी एस्कोम ने उसके ग्रिड से सीधे जुड़े उपयुक्त सौर बैटरी इंस्टॉलेशन के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने का विस्तार किया है। यह ग्रिड से सीधे जुड़े ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के अपनी प्रणालियों को पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त समय देता है।
कंपनी ने बुधवार को यह घोषणा की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह छूट ग्राहकों के स्वामित्व वाली 50 kVA तक की जनरेशन सिस्टम पर लागू होती है जो वितरण नेटवर्क से जुड़े होते हैं। एस्कोम ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह छूट पंजीकरण लागत को हटा देती है, लेकिन यह ग्रिड से जुड़े योग्य जनरेशन सुविधाओं के पंजीकरण की मुख्य आवश्यकता को नहीं बदलती है।
एस्कोम के वितरण समूह के कार्यकारी प्रमुख जुनाइड मुनशी ने कहा कि 'एस्कोम आवासीय सौर ऊर्जा क्षेत्र के निरंतर विकास और ऊर्जा परिवर्तन में ग्राहकों की अधिक सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है, जिसे एस्कोम ने सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार संशोधित किया है। पंजीकरण आधुनिक विद्युत प्रणालियों की एक मानक विशेषता है क्योंकि देश अपने नेटवर्कों में ग्राहक-स्वामित्व वाली जनरेशन की बढ़ती मात्रा को एकीकृत कर रहे हैं।'
उन्होंने आगे कहा कि 'यह प्रक्रिया ग्राहकों की जनरेशन को सभी उपभोक्ताओं की सेवा करने वाले समग्र ग्रिड में सुरक्षित और कुशलता से एकीकृत करने की अनुमति देती है, साथ ही द्वि-दिशात्मक स्मार्ट मीटर, टैरिफ और क्रेडिट के अनुरूप भविष्य की लचीलापन सेवाओं की नींव भी रखती है।'
कौन छूट के हकदार हैं?
यह छूट उपयुक्त आवासीय ग्राहकों को एस्कोम पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल उन ग्राहकों पर लागू होता है जो सीधे एस्कोम से बिजली प्राप्त करते हैं; नगर पालिकाओं द्वारा सेवा किए जाने वाले ग्राहकों को अपने स्थानीय बिजली वितरक से आवश्यकताओं और शुल्कों की पुष्टि करनी चाहिए।
एस्कोम ने बताया कि समान आवश्यकताएं वैश्विक बिजली बाजारों में उपयोग की जाती हैं। 20 अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विश्लेषण से पता चला है कि ग्रिड से जुड़े सौर सिस्टम वाले ग्राहकों को अक्सर उपयोगिताओं, नगर पालिकाओं, नियामकों या नेटवर्क ऑपरेटरों से सूचित करने, पंजीकृत करने या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
ये उपाय उपयोगिताओं को नेटवर्क सुरक्षा, बिजली की गुणवत्ता और सिस्टम योजना जैसे मामलों के प्रबंधन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि अधिक से अधिक घर अपनी खुद की बिजली पैदा करना शुरू कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में, एस्कोम ने बताया कि यह आवश्यकता 2006 के बिजली विनियमन अधिनियम और लागू अधिसूचना पर आधारित है।
ग्रिड से जुड़े 100 kW या उससे कम क्षमता वाले इंस्टॉलेशन को संबंधित लाइसेंस प्राप्त वितरक के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए, जबकि 100 kW से अधिक क्षमता वाली प्रणालियों को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय ऊर्जा नियामक (NERSA) के पास सीधे पंजीकृत किया जाना चाहिए। ऑफ-ग्रिड और ग्रिड से कनेक्ट न होने वाली प्रणालियों को इस आवश्यकता से छूट दी गई है।
एस्कोम ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रमाणन (CoC) से अलग है। जहां CoC विद्युत सुरक्षा से संबंधित है, वहीं पंजीकरण वितरक को जनरेशन सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें उसका स्थान, तकनीक और क्षमता शामिल है।