यदि आप 2 अक्टूबर को खरीदारी करने, घूमने या रेस्तरां जाने की योजना बना रहे हैं, तो नकदी साथ रखना अनुशंसित है। यह इस कारण से है कि कुछ व्यापारिक संगठनों ने 2000 रुपये से अधिक की UPI लेनदेन पर प्रस्तावित MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) के विरोध में 'UPI रहित दिन' मनाने का आह्वान किया है।
दिल्ली में कई व्यापारिक संघों ने 2000 रुपये से अधिक की UPI पर प्रस्तावित MDR के विरोध में 'UPI रहित दिन' मनाने का आह्वान किया है। हालांकि, इन संगठनों के बीच मतभेद है: कुछ 2 अक्टूबर को डिजिटल भुगतानों को अस्वीकार करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि अन्य इस आह्वान से दूरी बना रहे हैं।
इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CTI) ने 2 अक्टूबर को 'UPI रहित दिन' मनाने का आह्वान शुरू किया। संगठन ने विक्रेताओं और व्यापारियों से केवल नकद भुगतान स्वीकार करने और UPI के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से इनकार करने का अनुरोध किया। CTI ने दुकानों में UPI टर्मिनलों को काले कपड़े से ढकने का भी आह्वान किया। CTI का दावा है कि 100 से अधिक बड़े व्यापारिक संगठन इस अभियान का समर्थन करते हैं, और यह विरोध 2000 से अधिक स्थानों पर देखा जा सकता है। फिर भी, यह गारंटी नहीं है कि सभी दुकानों में UPI भुगतान बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि विभिन्न व्यापारियों और संगठनों के रुख अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए घर से निकलते समय कुछ नकदी रखना उपयोगी है।
सभी व्यापारिक संघ 'UPI रहित दिन' की अवधारणा से सहमत नहीं हैं। जहां CTI इस विरोध का समर्थन करना जारी रखे हुए है, वहीं इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT) ने घोषणा की है कि उसने 2 अक्टूबर को 'UPI रहित दिन' मनाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। CAIT के अनुसार, इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है और न ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इसके अलावा, ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ व्यापारिक संगठनों के नेताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद अपना विरोध वापस ले लिया है।
इस मुद्दे पर व्यापारियों के बीच असहमति स्पष्ट हो गई है, और यह मानना सही नहीं है कि आज देश भर की सभी दुकानों में UPI भुगतान बंद कर दिया जाएगा।
इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन (CAIT), एसोसिएशन ऑफ इंडियन मोबाइल रिटेलर्स (AIMRA), और फेडरेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स (AICPDF) ने बुधवार को 'UPI रहित दिन' के विरोध को वापस लेने की घोषणा की। यह निर्णय व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और CAIT के महासचिव प्रवीण खंदेलवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने AIMRA के संस्थापक अध्यक्ष कैलाश लखियानी के साथ मिलकर मंत्री सीतारमण को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में प्रस्तावित MDR को स्थगित करने, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने और इसके दायरे की सीमा बदलने की मांगें की गईं। व्यापारिक संगठनों ने विक्रेता से विक्रेता (M2M) लेनदेन को MDR के दायरे से बाहर रखने की भी मांग की। उन्होंने खुदरा और वितरण क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी अनुरोध किया।
विरोध का मुख्य कारण 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित MDR है। नई प्रणाली के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से कुछ श्रेणियों के विक्रेताओं के UPI लेनदेन पर 0.4% MDR लगाया जाना है। यह शुल्क ग्राहक द्वारा ली जाने वाली कमीशन के बजाय विक्रेता के भुगतान से संबंधित है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, व्यक्तियों के बीच P2P ट्रांसफर और 2000 रुपये से कम के भुगतान इस शुल्क के अंतर्गत नहीं आते हैं। हालांकि, 2000 रुपये से अधिक के P2M भुगतानों (ग्राहकों से विक्रेताओं को) पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह शुल्क ग्राहक के बजाय विक्रेता द्वारा वहन किया जाना चाहिए। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतानों के लिए अधिकतम MDR सीमा 300 रुपये निर्धारित की गई है। रेलवे टिकट, टेलीफोन बिल, बीमा, ईंधन और कृषि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए, 2000 रुपये से अधिक के भुगतानों के लिए प्रति लेनदेन 5 रुपये का निश्चित MDR प्रदान करने वाला एक अलग प्रावधान है।
CTI का कहना है कि MDR को लागू करने से देश में लगभग 60 मिलियन विक्रेताओं और व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। संगठन ने वित्त मंत्री से इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की थी। CTI का तर्क है कि यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो UPI का उपयोग कम हो सकता है और नकद भुगतान का हिस्सा बढ़ सकता है, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि UPI का उपयोग कितना कम होगा।
इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में भी उठाया गया था। याचिका 14 सितंबर के केंद्रीय नोटिस और 15 सितंबर के प्रकाशित MDR प्रणाली को चुनौती देती है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से कुछ UPI लेनदेन पर यह शुल्क लगाने के कानूनी आधार के बारे में सवाल किए। अदालत यह भी जानना चाहती थी कि ये धन किसे प्राप्त होंगे और उनका वितरण कैसे किया जाएगा। वादी ने तर्क दिया कि यह प्रणाली पर्याप्त कानूनी सुरक्षा, पारदर्शिता और सार्वजनिक चर्चा के बिना लागू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस प्रणाली को निलंबित करने से इनकार कर दिया है और संबंधित पक्षों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
