सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने मानवीय आधार पर न्यायाधीशों के स्थानांतरण के निर्णयों के लिए एकीकृत स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए
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सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने मानवीय आधार पर न्यायाधीशों के स्थानांतरण के निर्णयों के लिए एकीकृत स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए

पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने 28 सितंबर को न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार के मद्रास उच्च न्यायालय से उनके गृह राज्य तेलंगाना उच्च न्यायालय में प्रत्यावर्तन की सिफारिश की, क्योंकि वे 16 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के निर्णय आमतौर पर 'न्याय के बेहतर प्रशासन' की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराए जाते हैं। हालांकि, यह मानक स्पष्टीकरण एक समान नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण या जटिल पारिवारिक परिस्थितियों या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण प्रत्यावर्तन के अनुरोधों को मंजूरी देते समय असाधारण उदारता दिखाता है, जबकि अन्य के प्रति वह उदासीन रहता है।

एकल न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीश ने 2020 से 170 से अधिक मामलों पर फैसले अनिश्चित छोड़ दिए हैं। यदि न्यायमूर्ति कुमार की शीघ्र सेवानिवृत्ति उनके प्रत्यावर्तन का आधार बनी, तो न्यायमूर्ति डी नागार्जुन पर समान ध्यान नहीं दिया गया, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।

न्यायमूर्ति नागार्जुन, जो एक करियर न्यायिक अधिकारी हैं और जिन्हें मार्च 2022 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्हें अप्रैल 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। चूंकि उनकी सेवानिवृत्ति 14 अगस्त 2024 के लिए निर्धारित थी, उन्होंने 25 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने मूल तेलंगाना उच्च न्यायालय में प्रत्यावर्तन का अनुरोध भेजा, लेकिन कॉलेजियम ने इस अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त होने दिया।

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