केंद्रीय सरकार ने त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चीनी भंडारण नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, चीनी डीलरों के लिए भंडारण अवधि 15 दिनों तक कम कर दी गई है, और भंडार की अधिकतम मात्रा 1000 क्विंटल निर्धारित की गई है।
ये संशोधित मानदंड 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। हालांकि, कलकत्ता और उसके विस्तारित समूह, साथ ही असम जैसे क्षेत्रों को विशेष छूट दी गई है, जिससे डीलरों को 2000 क्विंटल तक चीनी संग्रहीत करने की अनुमति मिलती है।
नए नियमों के अनुसार, कोई भी चीनी डीलर प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर माल नहीं रख सकता है। इसके अलावा, देश के अधिकांश हिस्सों में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 1000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण प्रतिबंधित है।
सरकार इन उपायों को आपूर्ति श्रृंखला में अनावश्यक चीनी संचय को रोकने, साथ ही सट्टेबाजी और जमाखोरी को रोकने की आवश्यकता के रूप में बताती है। इसका उद्देश्य चीनी मिलों से अंतिम उपभोक्ताओं तक डीलरों के माध्यम से चीनी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है।
खुदरा कीमतों में कमी
सरकार ने बताया कि अगस्त में दर्ज किए गए उच्चतम स्तर की तुलना में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 15 प्रतिशत कम हो गई है। इस बीच, मिल से (ex-mill) चीनी की कीमतें लगभग 28 प्रतिशत गिर गई हैं। पिछले तीन हफ्तों से मिल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह मिल मूल्य में कमी पूरी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, और खुदरा और थोक विक्रेताओं से आग्रह करती है कि वे तुरंत यह लाभ खरीदारों तक पहुंचाएं।
चीनी मिलों को रस निकालना शुरू करने की सिफारिश
चीनी निकालने का नया मौसम 1 अक्टूबर को शुरू हुआ। सरकार ने चीनी मिलों को संबंधित क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार रस निकालने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी है। सरकारी निकायों को स्थानीय खेतों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रस निकालने की प्रक्रिया के संबंध में उचित उपाय करने का भी निर्देश दिया गया है।
सरकार ने कहा कि वह कुछ चीनी उत्पादन क्षेत्रों में अल नीनो की घटना के कारण अनियमित और कम वर्षा के प्रभाव की निगरानी जारी रखेगी। यह घरेलू बाजार की जरूरतों, उपभोक्ताओं के हितों और गन्ना किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगी।
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि गन्ना किसान और उपभोक्ता देश की चीनी नीति के दो मुख्य केंद्र हैं। सरकार की प्राथमिकता किसानों को उचित मुआवजा दिलाना है, जबकि पूरे देश में पर्याप्त चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य वृद्धि से बचाना भी लक्ष्य है।
