एस्कॉम ने सौर पैनलों पर शुल्क हटाने का विस्तार किया, लेकिन पंजीकरण को लेकर विवाद जारी है
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एस्कॉम ने सौर पैनलों पर शुल्क हटाने का विस्तार किया, लेकिन पंजीकरण को लेकर विवाद जारी है

एस्कॉम ने छत पर छोटे सौर पैनल सिस्टम के पंजीकरण से जुड़े शुल्कों को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया है, 30 सितंबर की समय सीमा रद्द कर दी है। फिर भी, उपयोगिता कंपनी इस बात पर जोर देती है कि पंजीकरण अनिवार्य बना हुआ है, और ऑर्गनाइजेशन अंडरओइंग टैक्स एब्यूज (आउटा) इस रुख के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण की मांग करता है।

बुधवार को जारी एक बयान में, एस्कॉम ने बताया कि यह छूट 'संबंधित बिजली उत्पादन प्रणालियों के लिए 30 सितंबर 2026 के बाद लागू होगी जो उसके वितरण नेटवर्क से सीधे जुड़े ग्राहकों के स्वामित्व में हैं और जिनकी क्षमता 50 किलोवाट तक है'। कंपनी ने उल्लेख किया कि मार्च 2023 से, वह 50 किलोवाट तक की स्थापना वाले घरों के लिए पंजीकरण शुल्क या द्विदिशीय स्मार्ट मीटर की लागत नहीं ले रही है।

छोटे इनबिल्ट जनरेशन सिस्टम (SSEG) के लिए अनुपालन नियमों को सरल बनाने के साथ अपवाद 1 अक्टूबर 2025 से बरकरार रखा गया था, और इसे मार्च में फिर से बढ़ाया गया था, 31 मार्च से 30 सितंबर तक। उस समय कंपनी ने बताया था कि छूट में पंजीकरण और कनेक्शन के सभी शुल्क शामिल थे, जिसमें मुफ्त स्मार्ट मीटर भी शामिल था, जिसकी कीमत शहरी और आवासीय ग्राहकों के लिए 10,000 रैंड और ग्रामीण ग्राहकों के लिए 36,000 रैंड तक थी।

आउटा के सीईओ, वेन डुवेनागे ने गुरुवार को एक बयान में कहा: 'यह अच्छी प्रगति है, और हम सराहना करते हैं कि एस्कॉम ने आउटा और जनता द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान दिया।' आउटा अगस्त 2025 से एस्कॉम की नियामक आवश्यकताओं को चुनौती दे रहा है।

डुवेनागे ने जोर देकर कहा: 'लोगों ने सौर पैनल स्थापित करने पर अपनी जेब से महत्वपूर्ण पैसा खर्च किया है, क्योंकि बिजली अधिक महंगी और वर्षों से अविश्वसनीय हो गई है। उन्हें ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए अनावश्यक शुल्कों और प्रशासनिक बाधाओं के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए।'

एस्कॉम ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार 'इस मौलिक नियामक आवश्यकता को नहीं बदलता है कि ग्रिड से जुड़े योग्य उत्पादन सुविधाओं का पंजीकरण किया जाए'। कंपनी के अनुसार, यह आवश्यकता 'बिजली विनियमन अधिनियम 2006 में लागू अपवाद और पंजीकरण अधिसूचना के साथ स्थापित है'। हालांकि, अनुपालन की नई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

पंजीकरण आवश्यक है

ऊर्जा नियामक नर्सा का हवाला देते हुए, एस्कॉम ने समझाया कि यह आवश्यकता 'ग्रिड से कनेक्शन बिंदु और उसकी स्थापित क्षमता की उपस्थिति पर आधारित है, न कि ग्रिड में बिजली निर्यात करने या पूरी तरह से ऑन-साइट खपत करने पर' - जो आउटा का मुख्य तर्क है। 100 किलोवाट या उससे कम क्षमता वाली प्रणालियों को एस्कॉम या संबंधित नगर पालिका में पंजीकृत किया जाना चाहिए, जबकि बड़ी प्रणालियों को नर्सा में पंजीकृत किया जाना चाहिए; ग्रिड से कनेक्ट न होने वाली प्रणालियों को इस आवश्यकता से छूट दी गई है।

एस्कॉम ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण वितरकों को 'नेटवर्क योजना, वोल्टेज प्रबंधन, उपकरण सुरक्षा, विफलता विश्लेषण और नेटवर्क में काम करने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थापना विशिष्ट जानकारी' प्रदान करता है। कंपनी ने यह भी उल्लेख किया कि नर्सा ने 'स्पष्ट किया है कि पंजीकरण विद्युत सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया का दोहराव नहीं है'।

इसके अलावा, एस्कॉम ने 20 अंतरराष्ट्रीय बिजली बाजारों के अपने स्वयं के समीक्षा परिणामों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि ग्राहक के स्वामित्व वाले उत्पादन की सूचना, पंजीकरण या अनुमोदन आमतौर पर आवश्यक होता है। दक्षिण अफ्रीकी फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के मार्च आवेदन का भी उल्लेख किया गया, जिसने कर्मचारी सुरक्षा और नेटवर्क स्थिरता के दृष्टिकोण से पंजीकरण का समर्थन किया।

एस्कॉम वितरण समूह के कार्यकारी प्रमुख, जुनैद मुंशी ने कहा: 'जैसे-जैसे देश ग्राहक-स्वामित्व वाले उत्पादन के बढ़ते स्तरों को अपने नेटवर्कों में एकीकृत करते हैं, पंजीकरण आधुनिक विद्युत प्रणालियों की एक मानक विशेषता है।' उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया 'द्विदिशीय स्मार्ट मीटरिंग, उचित टैरिफ और क्रेडिट, और भविष्य की लचीलापन सेवाओं की नींव रखती है।'

एस्कॉम ने कहा कि इसकी 'प्राथमिकता अभी भी शिक्षा, सहायता और नियमितीकरण का समर्थन करना है'। हालांकि, डुवेनागे आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने सवाल उठाया: 'मीटर के पीछे स्थित सुरक्षित, अनुपालनकारी सौर प्रणाली को घर के मालिक को क्यों पंजीकृत करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जो एस्कॉम को बिजली वापस नहीं भेजती है?'

उन्होंने आगे कहा: 'यदि एस्कॉम मानती है कि मीटर के साथ SSEG प्रणाली का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है, तो उसे इस आवश्यकता के कानूनी आधार और पंजीकरण द्वारा हल की जाने वाली व्यावहारिक समस्या को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। उपभोक्ता केवल निर्देश से अधिक के हकदार हैं। वे एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण के हकदार हैं।'

आउटा जोर देता है कि उन प्रणालियों के लिए जो ऊर्जा का निर्यात नहीं करती हैं और एक योग्य, पंजीकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रमाणित हैं, एक वैध अनुपालन प्रमाण पत्र पर्याप्त सुरक्षा तंत्र है। इसके अलावा, आउटा ने उल्लेख किया कि एस्कॉम के कर्मचारियों को नेटवर्क में काम करने से पहले सुरक्षा और अलगाव प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए, चाहे घर में सौर पैनल हों या नहीं।

आउटा ने इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि पंजीकरण की आवश्यकता एस्कॉम को छतों पर सौर ऊर्जा की मात्रा का आकलन करने की अनुमति देने के लिए है। उनके अनुसार, एस्कॉम और व्यापक क्षेत्र पहले से ही स्थापित क्षमता का अनुमान प्रदान करते हैं, हालांकि एस्कॉम स्वीकार करता है कि केवल कुछ प्रणालियाँ पंजीकृत थीं।

आउटा इस बात से सहमत हैं कि ऊर्जा का निर्यात करने वाले ग्राहकों को पूर्व अनुमोदन, कनेक्शन समझौते और द्विदिशीय मीटरिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि, डुवेनागे ने टिप्पणी की: 'लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क में बिजली वापस भेजना शुरू करते हैं, समीकरण बदल जाता है। कानूनी तकनीकी, मीटरिंग, टैरिफ और वापसी संबंधी विचार मौजूद हैं, और यह उचित है कि एस्कॉम इस परस्पर क्रिया को अपने नेटवर्क के साथ नियंत्रित करे।'

अपनी स्थिति नरम की

जनवरी में आउटा ने घर मालिकों को एस्कॉम और कुछ नगर पालिकाओं, जिनमें जोहान्सबर्ग भी शामिल है, से 'धमकाने वाले संदेशों' के बाद पंजीकरण में जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी थी। तब से एस्कॉम ने अपनी स्थिति नरम की है: आउटा ने 10 सितंबर को बताया कि एस्कॉम ने बैठकों में पुष्टि की है कि वह 'ग्राहकों को बस डिस्कनेक्ट या जुर्माना नहीं लगाएगी'।

छूट केवल उन ग्राहकों पर लागू होती है जो सीधे एस्कॉम द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं, और आउटा ने चेतावनी दी कि नगरपालिका अध्यादेश अलग आवश्यकताएं निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने उन घरों को सलाह दी जो पंजीकरण करने का निर्णय लेते हैं, कि वे पहले सभी निहितार्थों को समझें, जिसमें संभावित लागत, टैरिफ परिवर्तन और जमा की आवश्यकताएं शामिल हैं।

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विद्युत कंपनी एस्कोम ने उसके ग्रिड से सीधे जुड़े उपयुक्त सौर बैटरी इंस्टॉलेशन के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने का विस्तार किया है। यह ग्रिड से सीधे जुड़े ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के अपनी प्रणालियों को पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त समय देता है।

कंपनी ने बुधवार को यह घोषणा की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह छूट ग्राहकों के स्वामित्व वाली 50 kVA तक की जनरेशन सिस्टम पर लागू होती है जो वितरण नेटवर्क से जुड़े होते हैं। एस्कोम ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह छूट पंजीकरण लागत को हटा देती है, लेकिन यह ग्रिड से जुड़े योग्य जनरेशन सुविधाओं के पंजीकरण की मुख्य आवश्यकता को नहीं बदलती है।

एस्कोम के वितरण समूह के कार्यकारी प्रमुख जुनाइड मुनशी ने कहा कि 'एस्कोम आवासीय सौर ऊर्जा क्षेत्र के निरंतर विकास और ऊर्जा परिवर्तन में ग्राहकों की अधिक सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है, जिसे एस्कोम ने सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार संशोधित किया है। पंजीकरण आधुनिक विद्युत प्रणालियों की एक मानक विशेषता है क्योंकि देश अपने नेटवर्कों में ग्राहक-स्वामित्व वाली जनरेशन की बढ़ती मात्रा को एकीकृत कर रहे हैं।'

उन्होंने आगे कहा कि 'यह प्रक्रिया ग्राहकों की जनरेशन को सभी उपभोक्ताओं की सेवा करने वाले समग्र ग्रिड में सुरक्षित और कुशलता से एकीकृत करने की अनुमति देती है, साथ ही द्वि-दिशात्मक स्मार्ट मीटर, टैरिफ और क्रेडिट के अनुरूप भविष्य की लचीलापन सेवाओं की नींव भी रखती है।'

कौन छूट के हकदार हैं?

यह छूट उपयुक्त आवासीय ग्राहकों को एस्कोम पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल उन ग्राहकों पर लागू होता है जो सीधे एस्कोम से बिजली प्राप्त करते हैं; नगर पालिकाओं द्वारा सेवा किए जाने वाले ग्राहकों को अपने स्थानीय बिजली वितरक से आवश्यकताओं और शुल्कों की पुष्टि करनी चाहिए।

एस्कोम ने बताया कि समान आवश्यकताएं वैश्विक बिजली बाजारों में उपयोग की जाती हैं। 20 अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विश्लेषण से पता चला है कि ग्रिड से जुड़े सौर सिस्टम वाले ग्राहकों को अक्सर उपयोगिताओं, नगर पालिकाओं, नियामकों या नेटवर्क ऑपरेटरों से सूचित करने, पंजीकृत करने या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

ये उपाय उपयोगिताओं को नेटवर्क सुरक्षा, बिजली की गुणवत्ता और सिस्टम योजना जैसे मामलों के प्रबंधन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि अधिक से अधिक घर अपनी खुद की बिजली पैदा करना शुरू कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में, एस्कोम ने बताया कि यह आवश्यकता 2006 के बिजली विनियमन अधिनियम और लागू अधिसूचना पर आधारित है।

ग्रिड से जुड़े 100 kW या उससे कम क्षमता वाले इंस्टॉलेशन को संबंधित लाइसेंस प्राप्त वितरक के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए, जबकि 100 kW से अधिक क्षमता वाली प्रणालियों को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय ऊर्जा नियामक (NERSA) के पास सीधे पंजीकृत किया जाना चाहिए। ऑफ-ग्रिड और ग्रिड से कनेक्ट न होने वाली प्रणालियों को इस आवश्यकता से छूट दी गई है।

एस्कोम ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रमाणन (CoC) से अलग है। जहां CoC विद्युत सुरक्षा से संबंधित है, वहीं पंजीकरण वितरक को जनरेशन सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें उसका स्थान, तकनीक और क्षमता शामिल है।

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