दिल्ली में नया नियम लागू: 500 ईंधन स्टेशनों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना ईंधन नहीं मिलेगा
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Aaj Tak
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दिल्ली में नया नियम लागू: 500 ईंधन स्टेशनों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना ईंधन नहीं मिलेगा

वायु प्रदूषण बढ़ने की अवधि से पहले दिल्ली में अधिकारियों ने नए उपाय किए हैं। प्रमुख नियमों में से एक यह है कि 'प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं, तो ईंधन नहीं' (No Pollution Certificate, No Fuel)। इस प्रावधान के अनुसार, यदि वाहन के पास वैध PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) नहीं है, तो पेट्रोल पंपों पर ड्राइवरों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के लगभग 500 ईंधन स्टेशनों पर स्वचालित उपकरण स्थापित किए गए हैं। इन स्टेशनों पर कैमरे लगे हैं जो परिवहन डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। सिस्टम वाहन का नंबर स्कैन करता है और उसके PUC की वैधता की जांच करता है।

जैसे ही कोई वाहन वैध PUC के बिना पेट्रोल पंप पर आता है, सिस्टम उसकी नंबर पहचानता है और स्वचालित रूप से घोषणा करता है कि उस वाहन के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। नतीजतन, ऐसे वाहन को ईंधन भरने से तुरंत रोका जाता है। इसका मतलब है कि वाहन मालिक को ईंधन भरने से पहले PUC प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा, सरकार ने सीधे ईंधन स्टेशन पर PUC प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की है। कई पेट्रोल पंपों पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कियोस्क स्थापित किए गए हैं। यदि वाहन का PUC अमान्य है, तो मालिक वहीं इसे प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद उसे ईंधन भरने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार, ड्राइवर को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अन्य कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि वाहन मालिक को PUC प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय दिया जा सकता है, लेकिन यदि निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो दंड हो सकता है। ऐसे वाहनों पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वास्तव में, दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की समस्या हर साल गंभीर हो जाती है, और तापमान कम होने के साथ हवा की गुणवत्ता खराब होती है। इसलिए, सरकार ने प्रदूषण बढ़ने से पहले ये उपाय किए हैं।

वर्तमान में, यह प्रणाली लगभग 500 ईंधन स्टेशनों पर काम कर रही है, जो इस नियम को लागू करने के लिए कैमरों, परिवहन डेटाबेस और स्वचालित घोषणाओं का उपयोग करती है। हालांकि यह सवाल अभी भी खुला है कि ये कदम दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कितना प्रभावित करेंगे, लेकिन निकट भविष्य में इन उपायों का प्रभाव स्पष्ट हो जाएगा। वर्तमान में सरकार का ध्यान वैध PUC के बिना वाहनों की आवाजाही को सीमित करने और प्रदूषण के बिगड़ने से पहले नियंत्रण करने पर है।

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दिल्ली और एनसीआर में 1 अक्टूबर से पुराने वाहनों की जांच शुरू; वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन नहीं भरवाया जा सकेगा
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दिल्ली और एनसीआर में 1 अक्टूबर से पुराने वाहनों की जांच शुरू; वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन नहीं भरवाया जा सकेगा

अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से गाड़ी भरवाते समय केवल ईंधन स्टेशनों पर पैसे होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उत्सर्जन जांच (PUC) का एक वैध प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। यह आवश्यकता 1 अक्टूबर से लागू होगी।

यह तंत्र सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पेश किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से पूरे एनसीआर में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा। CAQM ने मई 2026 में संबंधित निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों पर केवल वैध पीयूसी प्रस्तुत करने के बाद ही ईंधन दिया जाना चाहिए।

इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में सभी ईंधन और सीएनजी स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली स्थापित की गई है। ये सिस्टम वाहन के नंबर प्लेट के आधार पर पीयूसी की वैधता की जांच करने की अनुमति देते हैं। इस प्रणाली को क्षेत्र के सभी ईंधन बिंदुओं पर तेजी से लागू किया जा रहा है।

29 सितंबर को हुई CAQM प्रदूषण नियंत्रण और अनुपालन उपसमिति की 26वीं बैठक में सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के विभिन्न कदमों पर विचार किया गया। बैठक में राज्यों की सरकारों और संबंधित एजेंसियों को विभिन्न प्रदूषण स्रोतों पर समन्वय करते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

प्रदूषण में योगदान देने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ उपायों को भी तेज करने की योजना है। बैठक में बीएस-IV मानक या उससे पुराने वाणिज्यिक और परिवहन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित उपायों की स्थिति का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, पुराने और सेवा जीवन के अंत में मौजूद वाहनों के संबंध में उपायों को कड़ा करने पर जोर दिया गया, जिसमें ऐसे वाहनों को जब्त करना और उन्हें स्क्रैप करना शामिल है। 31 दिसंबर 2026 तक एनसीआर की सड़कों से डीजल ऑटो-रिक्शा को पूरी तरह हटाने की योजना पर भी विचार किया गया।

चावल की भूसी जलाने को रोकने के उपायों की भी जांच की गई है, जो सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने का एक प्रमुख कारण है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान के खेतों में भूसी जलाने की घटनाओं को रोकने के तरीकों पर चर्चा की गई। CAQM फसल विविधीकरण, सीधी बुवाई वाली चावल (Direct Seeded Rice) की खेती, फसल अवशेषों का उपयोग और किसानों के बीच जागरूकता अभियान जैसे उपायों पर जोर देता है, ताकि भूसी जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण स्थलों से धूल से निपटने पर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट से धूल हटाने के लिए मशीनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन पत्थर क्रशिंग संयंत्रों पर उत्सर्जन नियंत्रण उपायों और औद्योगिक इकाइयों पर उत्सर्जन मानकों के अनुपालन पर कड़ा निरीक्षण भी कर रहा है। निर्माण स्थलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और डीजल जनरेटर सेटों पर अचानक जांच की प्रणाली मजबूत की जा रही है, और प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के समय पर समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं।

यदि आप दिल्ली-एनसीआर में वाहन चलाते हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले अपने पीयूसी की वैधता की जांच करना अत्यधिक अनुशंसित है। यदि प्रमाणपत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो इसे समय पर नवीनीकृत कराना बेहतर है, क्योंकि 1 अक्टूबर से वैध पीयूसी के बिना ईंधन भरने में समस्याएँ आएंगी। साथ ही, बीएस-IV मानक से नीचे के वाहन को बदलने या संग्रहीत करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि परिवहन मंत्रालय के अनुपालन समूहों द्वारा ऐसे वाहनों को रोका जा सकता है और उन्हें स्क्रैप के लिए भेज दिया जा सकता है।

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