1 अक्टूबर से 10 बड़े बदलाव लागू हुए: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और डीजल पर करों में कमी
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Aaj Tak
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1 अक्टूबर से 10 बड़े बदलाव लागू हुए: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और डीजल पर करों में कमी

अक्टूबर की शुरुआत देश में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ हुई है जो प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन और वित्त को प्रभावित करेंगे। 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ है, साथ ही एटीएम संचालन और ईंधन कराधान के नियमों को भी संशोधित किया गया है।

पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों से संबंधित है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम क्षमता वाले वाणिज्यिक सिलेंडरों की लागत बढ़ा दी है; उदाहरण के लिए, दिल्ली में कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2810 रुपये हो गई है, जबकि पटना में यह और भी महंगी होकर 3100 रुपये से अधिक हो गई है। हालांकि, 14 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।

इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडरों को आरक्षित करने से संबंधित एक नया नियम लागू हुआ है। जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने गैस कनेक्शन के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या इलेक्ट्रॉनिक पहचान (एलपीजी ईकेवाईसी) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ईंधन से संबंधित है। सरकार ने डीजल ईंधन और विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर कर कम कर दिया है। डीजल के निर्यात पर एसएईडी कर को प्रति लीटर 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है, और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क को प्रति लीटर 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये कर दिया गया है। इसके बावजूद, पेट्रोल पर दर वही रही।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा थोक सावधि जमा पर ब्याज दरों को निर्धारित और प्रकाशित करने की प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं। अद्यतन प्रणाली के अनुसार, बैंकों को अपनी थोक जमा दरें पहले से प्रकाशित करनी होंगी और सुबह 10 बजे लागू दरों की दैनिक जानकारी प्रदान करनी होगी। बैंकों को समान थोक जमाओं के लिए एक समान ब्याज दर लागू करनी होगी, हालांकि वे विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अंतर स्थापित कर सकते हैं।

पेंशन प्रावधानों के क्षेत्र में, पेंशन निधि और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एनपीएस लाइट के तहत उपस्थिति बिंदुओं (पीओपी) के माध्यम से ली जाने वाली फीस में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2026 से लागू नई संरचना के तहत, पीओपी के माध्यम से पंजीकरण करने वाले ग्राहकों को प्रत्येक पीआरएएन के लिए 200 रुपये का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह शुल्क ग्राहक के खाते से एक बार में नहीं काटा जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में, प्रमुख सरकारी बैंक एसबीआई ने कार्ड उपयोग के नियमों को अपडेट किया है। 1 अक्टूबर 2026 से, वेतनभोगी धारकों के लिए अन्य बैंकों के एटीएम और स्वचालित धन निकासी मशीनों (एडीडब्ल्यूएम) में एसबीआई कार्ड का उपयोग करके मुफ्त मासिक लेनदेन की संख्या दस से घटाकर पांच कर दी जाएगी। बुनियादी बचत खातों (बीएसबीडी) के लिए मुफ्त नकद निकासी चार बार प्रति माह बनी रहेगी, जिसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 15 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगेगा।

विदेशी नागरिकों के लिए निवेश प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। 1 अक्टूबर से, विदेशी नागरिकों द्वारा संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि आयकर विभाग विदेश से खरीदारों के लिए टीडीएस की सरलीकृत प्रक्रिया शुरू करता है। एनआरआई से संपत्ति खरीदने वाले निवासी और एचयूएफ परिवार अब अलग से टीडीएस और टीएनएन कटौती की आवश्यकता नहीं रखेंगे; इसके बजाय, खरीदार अपने पैन कार्ड का उपयोग करके टीडीएस कटौती, जमा और रिपोर्टिंग स्वयं कर सकेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से पेट्रोल या सीएनजी से ईंधन भरने के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसी) की आवश्यकता अनिवार्य है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सर्दियों में बढ़ रहे प्रदूषण से निपटने के लिए यह उपाय लागू किया है। सीएक्यूएम के अनुसार, पहली तारीख से एनसीआर में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों में ईंधन भरना प्रतिबंधित है।

अंत में, 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होकर सालाना पूरी की जानी चाहिए।

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