उज़्बेकिस्तान ने बाहरी विज्ञापन और सूचनात्मक संरचनाओं द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली के भुगतान की प्रक्रिया को बदलने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रिमंडल के मसौदा संकल्प में ऐसी वस्तुओं के लिए मौजूदा तीन गुना टैरिफ गुणांक को समाप्त करने का प्रावधान है, साथ ही प्रकाश व्यवस्था और लाइट स्ट्रिंग के लिए भी।
यह दस्तावेज़ सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। वर्तमान में, बाहरी विज्ञापन और सूचनात्मक संरचनाओं के लिए बिजली के भुगतान की एक विशेष प्रक्रिया लागू है। बिजली और प्राकृतिक गैस के उपयोग के नियमों की धारा 81 के अनुसार, खपत या तो 24 घंटों के दौरान स्थापित क्षमता के उपयोग के आधार पर निर्धारित की जाती है, या एक अलग मीटर के रीडिंग के आधार पर।
बिजली की लागत दूसरे टैरिफ समूह के टैरिफ पर तीन के गुणांक का उपयोग करके गणना की जाती है। 1 जून से इस समूह के लिए मूल टैरिफ 1,100 सोम प्रति kWh था।
प्रस्तावित मसौदे में धारा 81 को मौजूदा नियमों से बाहर करने का प्रावधान है। यह विज्ञापन संरचनाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली का भुगतान मानक प्रक्रिया के माध्यम से करने की अनुमति देगा, जिससे तीन गुना टैरिफ वृद्धि से बचा जा सकेगा। ये परिवर्तन विभिन्न प्रकार के बाहरी विज्ञापनों और सूचनात्मक संरचनाओं पर लागू होंगे, जिसमें वीडियो स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, मीडिया फ़साड और अन्य तकनीकी उपकरण शामिल हैं। प्रस्तावित प्रावधान प्रकाश व्यवस्था और लाइट स्ट्रिंग पर भी लागू होंगे।
मसौदे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बजटीय संगठन और सरकारी बजट से धन प्राप्त करने वाले विषय मौजूदा तीन गुना गुणांक के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा, दस्तावेज़ में अन्य पहलें भी शामिल हैं। विशेष रूप से, उद्यमियों को ईंधन-ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से संबंधित पहचाने गए उल्लंघनों को स्वेच्छा से दूर करने का अवसर दिया जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि उच्च तकनीकी खतरे वाले क्षेत्रों के लिए कैडस्ट्राल पासपोर्ट जारी करना पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया जाए।

