बीमा नियामक IRDAI ने 23 सितंबर को 'बीमा वितरण के अर्थशास्त्र को पुनर्गठित करने के लिए सुधार' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसके बाद बीमा व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। इस प्रस्तावित सुधारों पर बीमा ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IBAI) ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और चेतावनी दी है कि इन परिवर्तनों से पॉलिसीधारकों और रोजगार दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
IBAI भारत के 798 पंजीकृत बीमा ब्रोकर्स का प्रतिनिधित्व करता है। एसोसिएशन IRDAI के उन लक्ष्यों का समर्थन करता है जो पॉलिसीधारकों की सुरक्षा में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाना और गलत बिक्री को रोकना चाहते हैं। हालांकि, यह बीमा वितरण अर्थशास्त्र को विनियमित करने के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित ढांचे का विरोध करता है। IBAI ने आगाह किया है कि कड़े कमीशन सीमा नियम न केवल पॉलिसीधारकों को, बल्कि बीमा विकास को भी प्रभावित करेंगे।
एसोसिएशन की मुख्य चिंताओं में बीमा उत्पादों और वितरण चैनलों में प्रस्तावित 30 से अधिक कमीशन सीमाओं का होना शामिल है। वर्तमान में, जीवन बीमा बेचने पर वितरक को पहले वर्ष में 25 प्रतिशत से अधिक कमीशन मिलता है, जिसे नए प्रस्तावों के अनुसार घटाकर मात्र 10 प्रतिशत किया जाएगा।
IBAI के अनुसार, इन नए प्रस्तावों से उन ग्राहकों को हानि हो सकती है जो अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न बीमा उत्पादों की तुलना करने, कवरेज पर मोलभाव करने और क्लेम में सहायता के लिए ब्रोकर नियुक्त करते हैं। एसोसिएशन का तर्क है कि बीमा ब्रोकर्स को कानूनी रूप से बीमाकर्ताओं के बजाय ग्राहकों के हितों के लिए कार्य करना अनिवार्य है।
आंकड़ों का हवाला देते हुए IBAI ने बताया कि सामान्य बीमाकर्ताओं के विरुद्ध 69 प्रतिशत शिकायतें दावों से संबंधित होती हैं, जबकि IRDAI पोर्टल पर दर्ज 63 प्रतिशत शिकायतों का निर्णय ग्राहकों के पक्ष में जाता है। नए नियमों के तहत, ग्राहकों द्वारा नियुक्त दलालों की भूमिका और कमीशन में कमी आने से दावों के समय पॉलिसीधारकों को मिलने वाला सहयोग कमजोर हो सकता है।
IBAI ने ग्राहकों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के साथ-साथ यह भी चेतावनी दी है कि ये बीमा वितरण प्रणाली, विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में रोजगार को प्रभावित कर सकते हैं। एसोसिएशन के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक भारत के 27.18 लाख बिक्री केंद्रों में से 14.81 लाख केंद्र बीमा ब्रोकर्स द्वारा संचालित किए जाते थे। इनमें से कई कर्मचारी स्वरोजगार में हैं और टियर-2 तथा टियर-3 क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
बीमा ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने IRDAI से अनुरोध किया है कि 2023 के व्यय प्रबंधन ढांचे को यथावत रखा जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह प्रस्ताव भी दिया है कि कमीशन की अधिकतम सीमा को केवल ऋण से जुड़े मामलों और अन्य ऐसे मामलों तक सीमित किया जाना चाहिए जहाँ ग्राहकों के पास सीमित विकल्प उपलब्ध हों। एसोसिएशन ने नए नियम लागू करने से पहले नियामक प्रभाव आकलन (regulatory impact assessment) कराने की भी मांग की है। IBAI ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध IRDAI के सुधारों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वे ऐसे उपायों की वकालत करते हैं जो बीमा वितरण और बाजार तक पहुंच को बनाए रखते हुए पॉलिसीधारकों को सीधा लाभ पहुंचाएं।
