देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की दीवारों के भीतर एक शांत त्रासदी पनप रही है: पढ़ाई का दबाव, करियर की दौड़ और सामाजिक अलगाव छात्रों को अवसाद की स्थिति में धकेल रहे हैं। हालांकि, सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि तनाव और अवसाद का अनुभव करने वाले छात्रों में से केवल 9 प्रतिशत ही सहायता लेने या इन विचारों के बारे में शैक्षणिक संस्थानों को बताने का साहस करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्य बल (National Task Force, NTF) ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया, जिसने उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रणालीगत समस्याओं को उजागर किया। यह जांच आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की आत्महत्याओं के बाद शुरू की गई थी और न्यायाधीश एस. रविंद्र भाटा के नेतृत्व में की जा रही थी।
पूरे देश में 243 हजार से अधिक छात्रों को कवर करने वाले सर्वेक्षण में पाया गया कि 15% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पिछले छह महीनों में उन्होंने गंभीर चिंता, गहरे अवसाद और आत्म-यातना की अवधि का अनुभव किया है। इसके अलावा, 9% छात्रों ने पिछले एक साल में आत्महत्या के विचार आने की सूचना दी। उत्तरदाताओं में एससी, एसटी और ओबीसी जातियों के 67% छात्र शामिल थे, जिनमें से 34% खुद को परिसर में बाहरी या बहिष्कृत महसूस करते थे।
कार्य बल की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह समस्या केवल अकादमिक तनाव से कहीं अधिक है; संस्थानों के भीतर का माहौल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। छात्रों ने बताया कि उनकी जातिगत संबद्धता NEET-UG और JEE परीक्षाओं में रैंक द्वारा निर्धारित होती है, साथ ही भाषा संबंधी अंतरों से संबंधित प्रवेश और ग्रेडिंग के दौरान शिक्षकों द्वारा भेदभाव भी होता है।
रिपोर्ट में शोषण और नैतिक निगरानी की समस्याओं का भी उल्लेख है: चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लैंगिक उत्पीड़न का व्यापक प्रसार, छात्रावासों में कर्फ्यू के बहाने नैतिक नियंत्रण लागू करना, और पीएचडी प्रबंधकों का शोषक व्यवहार। अतिरिक्त कारकों में मेडिकल छात्रों के लिए अमानवीय काम के घंटे शामिल हैं, जिन्हें अपनी क्षमता से अधिक काम पर बुलाया जाता है, और 'सापेक्ष मूल्यांकन' प्रणाली के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों में जानलेवा प्रतिस्पर्धा।
सर्वेक्षण ने मनोवैज्ञानिक सहायता के क्षेत्र में गंभीर कमी भी उजागर की: लगभग 32% शैक्षणिक संस्थानों में परामर्श की बुनियादी प्रणाली नहीं है। इसके अलावा, केवल 56% छात्रों ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन उनकी गंभीर समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से विचार करेगा।
न्यायाधीश एस. रविंद्र भाटा की अध्यक्षता वाली पैनल में मनोचिकित्सक डॉ. आलोक सारिन, मैरी आई. जॉन, अरमान अली, राजेंद्र कचारू और प्रोफेसर सीमा मेखरोत्रा जैसे विशेषज्ञ शामिल थे। पैनल पहले ही दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल के 19 संस्थानों का दौरा कर चुका है। सभी रिपोर्टों और प्रतिक्रियाओं के व्यापक विश्लेषण के बाद, कार्य बल 31 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को लागू करने के लिए सख्त सिफारिशें शामिल होंगी।
