दक्षिण अफ्रीका मानवाधिकार आयोग (SAHRC) केबल चोरी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विनाश के खिलाफ उपायों को मजबूत करने के हिस्से के रूप में तांबे के स्क्रैप के लिए नकद भुगतान पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करता है।
हाल ही में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक समीक्षा में, SAHRC तांबे के स्क्रैप के साथ सभी लेनदेन केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें कम से कम पांच वर्षों तक भुगतान रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है।
यह प्रस्ताव अवैध तांबा व्यापार के मद्देनजर दिया गया है, जिसकी वार्षिक लागत दक्षिण अफ्रीका को जेनेसिस एनालिटिक्स द्वारा व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा विभाग के आदेश पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार 45 बिलियन रैंड से अधिक है।
इसके अलावा, ट्रांसनेट ने रेलवे केबलों में बड़े नुकसान दर्ज किए हैं, और एस्कोम ने बताया है कि चोरी और बर्बरता ऊर्जा आपूर्ति और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है।
SAHRC का तर्क है कि नकद का उपयोग चोरी किए गए तांबे की उत्पत्ति और इसकी बिक्री से प्राप्त धन के प्रवाह को ट्रैक करना मुश्किल बना देता है। आयोग नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए लेनदेन का निशान बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को लागू करने पर जोर देता है।
आयोग ने कहा: 'नकद लेनदेन ट्रैकिंग की संभावना को कम करते हैं और अवैध धातु को कानूनी संचालन के माध्यम से स्थानांतरित करने में योगदान कर सकते हैं। आयोग सिफारिश करता है कि SHGA में संशोधन में तांबे के स्क्रैप के साथ सभी लेनदेन के लिए अनिवार्य गैर-नकद भुगतान शामिल हो, जिसमें न्यूनतम पांच वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हो।'
विनियमन में कमियों को दूर करने के लिए मसौदा कानून
यह आह्वान सरकार द्वारा पुराने सामान और स्क्रैप धातु उद्योग पर नियंत्रण कड़ा करने के प्रयासों के बीच आया है। अगस्त में, मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक राय प्राप्त करने के उद्देश्य से पुराने सामान अधिनियम 2026 में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी।
प्रस्तावित विधेयक बुनियादी ढांचे के विनाश, केबल चोरी और अवैध धातु स्क्रैप व्यापार से संबंधित कई नियामक कमियों को दूर करने का प्रयास करता है।
SAHRC ने इस कानून को सार्वजनिक चर्चा के लिए तत्काल प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और मांग की कि पुराने सामान अधिनियम के अनुसार नियमों को दिसंबर 2026 तक स्पष्ट कार्यान्वयन कार्यक्रम के साथ अंतिम रूप दिया जाए।
