एस्पेन के कर्मचारी को दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान विरोध प्रदर्शन के लिए बर्खास्त किया गया था, दस साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुआवजे के साथ बहाल किया गया
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एस्पेन के कर्मचारी को दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान विरोध प्रदर्शन के लिए बर्खास्त किया गया था, दस साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुआवजे के साथ बहाल किया गया

एस्पेन फार्माकेयर कंपनी के एक कर्मचारी को दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान अवैध विरोध प्रदर्शन को उकसाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था, और बर्खास्तगी के लगभग दस साल बाद उसे बहाल कर दिया गया।

गेबरहे की श्रम अदालत ने फैसला सुनाया कि आरएम की बर्खास्तगी अनिवार्य रूप से अनुचित थी, और एस्पेन फार्माकेयर को सितंबर 2016 से कुछ अवधियों के लिए मुआवजे सहित उसे पूर्वव्यापी रूप से बहाल करने का आदेश दिया।

आरएम को सितंबर 2016 में अनुशासनात्मक जांच के परिणामस्वरूप बर्खास्त कर दिया गया था, जो उसी वर्ष मई में संयंत्र में कर्मचारियों की भागीदारी के कारण हुआ था।

मई 2016 में विरोध प्रदर्शन के बाद बर्खास्तगी

आरएम फार्माकेयर में काम करता था, जो एस्पेन फार्माकेयर ब्रांड के तहत व्यापार करता था, और उत्पादन में तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर था और दक्षिण अफ्रीकी रसायनज्ञ संघ (SACWU) का सदस्य था। संघर्ष 19 और 20 मई 2016 को कर्मचारियों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के कारण शुरू हुआ था।

कंपनी ने दावा किया कि आरएम ने अनधिकृत औद्योगिक कार्रवाई में भाग लिया, कर्मचारियों को अवैध विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उकसाया और उन्हें दोपहर के भोजन के ब्रेक का पालन करने से मना करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 337,536 रैंड की अनुमानित हानि हुई।

आरएम ने बिना सुरक्षा वाले विरोध में भाग लेने में अपनी गलती स्वीकार की। फिर भी, अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष ने उसे केवल दूसरे आरोप - अवैध विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों को उकसाने - के लिए दोषी पाया, पहले आरोप पर अंतिम चेतावनी जारी की और तीसरे पर उसे निर्दोष पाया।

इसके बाद, एस्पेन ने आरएम के साथ रोजगार समाप्त करने की सिफारिश से सहमति व्यक्त की।

विरोध प्रदर्शन दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान हुआ

अदालत ने निर्धारित किया कि 19 मई 2016 को छोटे वॉल्यूम पैरेन्टेरल दवा विभाग और डिवीजन 1 के कर्मचारियों ने दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान कंपनी परिसर छोड़ दिया और विरोध प्रदर्शन के लिए कार्यस्थल के पास इकट्ठा हुए। कंपनी ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम भेजा, और SACWU को सूचित किया कि वह विरोध प्रदर्शन को अनधिकृत औद्योगिक कार्रवाई के रूप में देख रही है।

बाद में आरएम ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा जिसमें बताया गया था कि कर्मचारियों ने ब्रेक के दौरान अपने कार्यस्थल छोड़ने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। अगले दिन विरोध प्रदर्शन दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान जारी रहा।

उन्होंने कर्मचारियों को अतिरिक्त पत्र भी भेजे, जिसमें एक पत्र में यह सवाल उठाया गया था कि कंपनी ने उन्हें क्यों नहीं रोका यदि उनका व्यवहार अवैध था, और दूसरा पत्र यह इंगित करता था कि उनकी कार्रवाई 'काम कर गई' है और यदि कंपनी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

बाद में एस्पेन ने तत्काल सहायता के लिए श्रम अदालत का दरवाजा खटखटाया। 23 मई 2016 को, अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें विरोध प्रदर्शन को अवैध घोषित किया गया और कर्मचारियों को इसमें भाग लेना जारी रखने से प्रतिबंधित किया गया।

ईमेल विरोध प्रदर्शन को ट्रिगर नहीं कर सकते थे जो पहले ही हो चुका था

आरएम ने मध्यस्थता निर्णय को चुनौती दी, जिसने उसकी बर्खास्तगी को अनिवार्य रूप से उचित माना था। श्रम अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आयोग के इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आरएम ने कर्मचारियों को अवैध विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उकसाया था। अदालत ने टिप्पणी की कि कर्मचारी आरएम के 19 मई के पत्र भेजने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए, उसका पत्र विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद भेजा गया था और इन कार्यों को शुरू नहीं कर सकता था।

अदालत ने यह भी स्थापित किया कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पत्र प्राप्तकर्ताओं ने इसे भागीदारी या विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में समझा। यही बात 20 मई को आरएम द्वारा भेजे गए पत्रों पर भी लागू होती है, क्योंकि वे उस दिन कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन के विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद भेजे गए थे। 20 मई के बाद विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ।

अदालत ने कहा: 'उकसाना प्रकृति में ऐसा व्यवहार शामिल करता है जो किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है या मनाता है।' उन्होंने यह निष्कर्ष निकालना अतार्किक पाया कि आरएम के पत्रों ने उन कार्यों को उकसाया जो पहले ही हो चुके थे, या उन कार्यों को जो बाद में कभी नहीं हुए। नतीजतन, अदालत ने फैसला सुनाया कि आरएम कथित कदाचार का दोषी नहीं है, और आयोग का दोष निष्कर्ष समर्थित नहीं किया जा सका।

न्यायालय ने बर्खास्तगी को सजा के रूप में सवाल उठाया

अदालत ने यह भी पाया कि यदि आरएम को दोषी ठहराया जाता तो भी बर्खास्तगी अनुचित होती। यह उल्लेख किया गया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान और कंपनी परिसर के बाहर हुआ था। आरएम का यह भी सच्चा विश्वास था कि विरोध प्रदर्शन कानूनी था, और SACWU ने उसे सलाह दी थी कि यह कानूनी है। अदालत ने पाया कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरएम का इरादा कर्मचारियों को ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना था जिनके बारे में वह जानता था कि वे अवैध हैं। वह निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये परिस्थितियां कथित कदाचार की गंभीरता को काफी कम करती हैं और बर्खास्तगी असंगत बनाती है।

अदालत ने असंगत अनुशासनात्मक कार्रवाई का पता लगाया

श्रम अदालत ने यह भी पाया कि एस्पेन ने अनुशासनिक उपायों को असंगत रूप से लागू किया था। कंपनी के अपने सबूतों से पता चला कि चार कर्मचारियों, जिनमें आरएम और सहयोगी संघ प्रतिनिधि पीडी शामिल थे, पर उकसावे का आरोप था। हालांकि, पीडी को केवल लिखित चेतावनी मिली और उसे अनुशासनात्मक सुनवाई से नहीं गुजरना पड़ा। कंपनी इस व्यवहार में अंतर के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल रही। मानव संसाधन प्रतिनिधि ने इसे 'संभवतः त्रुटि' के रूप में वर्णित किया। अदालत ने टिप्पणी की कि यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि एस्पेन के सबूत इस बात पर आधारित थे कि संघ प्रतिनिधियों को सख्ती से माना जाना चाहिए क्योंकि वे अन्य कर्मचारियों के लिए नेता और उदाहरण हैं। अन्य संघ प्रतिनिधियों, जिनमें एसजे और एमडी भी शामिल थे, का उल्लेख भी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान किया गया था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि समता का सिद्धांत भंग हुआ था, और आरएम की बर्खास्तगी उन अन्य कर्मचारियों के साथ व्यवहार के अनुरूप नहीं हो सकती थी जो उन्हीं घटनाओं में भाग ले रहे थे।

पुरुष मुआवजे के साथ बहाली हासिल करने में सफल रहा

आरएम ने मध्यस्थता कार्यवाही और श्रम अदालत दोनों में बहाली की मांग की। अदालत ने निर्धारित किया कि श्रम संबंध अधिनियम के तहत बहाली के लिए कोई अपवाद लागू नहीं होता है, और उसे बहाल करने का आदेश दिया। इस प्रकार, अदालत ने उसे 8 सितंबर 2016 से 3 अक्टूबर 2018 तक, और 9 जून 2022 से एस्पेन द्वारा निर्णय के निष्पादन की तारीख तक मुआवजे के साथ बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने एस्पेन को आरएम को उसकी बर्खास्तगी से पहले मौजूद समान रोजगार शर्तों और प्रावधानों के साथ पूर्वव्यापी रूप से बहाल करने का आदेश दिया, बिना किसी लाभ के नुकसान के। एस्पेन को निर्णय दिए जाने के 15 न्यायिक दिनों के भीतर मुआवजा देने के लिए भी बाध्य किया गया था। मुननिक को निर्णय मिलने के तीन कार्य दिवसों के भीतर अपने बहाल किए गए रोजगार अनुबंध के तहत काम शुरू करना होगा। अदालत ने खर्चों पर कोई आदेश नहीं दिया।

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