उज़्बेकिस्तान कानून के मसौदे के तहत बच्चों को हिंसा से बचाने को मजबूत करने पर चर्चा कर रहा है
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उज़्बेकिस्तान कानून के मसौदे के तहत बच्चों को हिंसा से बचाने को मजबूत करने पर चर्चा कर रहा है

ऊपरी सदन की प्रेस सेवा के अनुसार, उज़्बेकिस्तान की ओली मज्लिस की विधायी सभा में एक कार्य समूह ने 29 सितंबर को किसी भी रूप के हिंसा से बच्चों की सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कानून के मसौदे पर चर्चा की।

बैठक में विधायी सदन की समिति के साथ नागरिक समाज के विकास और नागरिक समाज पर सार्वजनिक परिषद के सदस्यों के साथ-साथ जनता के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने कानून के मसौदे के प्रावधानों, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के मुद्दों, बच्चों की हिंसा से सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर विचार किया। सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने दस्तावेज़ में आगे सुधार के लिए भी सुझाव दिए।

विधायी सदन की संबंधित समिति की अध्यक्ष गुलरुख अग्जामोवा ने उल्लेख किया कि इस कानून के मसौदे का विकास सभी प्रकार की हिंसा से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ऐसे कृत्यों के लिए जवाबदेही को कड़ा करने और कानूनी गारंटी को मजबूत करने के प्रयासों से जुड़ा है।

उनके अनुसार, इस कानून के मसौदे पर पहले संसदीय गुटों की बैठकों और पूर्ण सत्र में चर्चा की गई थी, जहां इसे पहले पठन पर वैचारिक मंजूरी मिली थी। दस्तावेज़ पर काम करते समय उनकी राय और सुझावों को ध्यान में रखने के लिए सार्वजनिक परिषद के सदस्यों को कार्य समूह में आमंत्रित किया गया था।

ब्लॉगर शखनोज़ा सोआतोवा ने जोर देकर कहा कि मसौदे पर काम केवल सजा को कड़ा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके विचार में, दस्तावेज़ के आगे विकास में बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के तंत्र पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सोआतोवा ने आगे कहा कि अधिक कठोर दंड के लिए सार्वजनिक आह्वान न्याय की इच्छा से प्रेरित हैं, हालांकि कानूनी मानदंडों की प्रभावशीलता उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अनिवार्यता पर भी निर्भर करती है।

सार्वजनिक परिषद के सदस्य सत्तोर रखमात ने पहले पठन पर कानून के मसौदे की वैचारिक मंजूरी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून के मसौदे में प्रदान किए गए विशेष सुरक्षा उपायों को व्यवहार में कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, इसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। रखमात ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा न केवल सरकारी निकायों का कर्तव्य है, बल्कि पूरे समाज का भी है।

उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव दिया, जिसमें स्कूल परिसर में पहुंच नियंत्रण और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण बनाना शामिल है। इसके अलावा, रखमात ने बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिए जवाबदेही बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ जिम्मेदार विभागों के समन्वित कार्य और जनता की भागीदारी के महत्व पर भी जोर दिया।

बैठक के बाद, कार्य समूह प्राप्त सुझावों पर विचार करना जारी रखेगा और कानून के मसौदे के प्रावधानों को बेहतर बनाने पर काम करेगा।

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