उज़्बेकिस्तान कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता बढ़ा रहा है
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उज़्बेकिस्तान कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता बढ़ा रहा है

उज़्बेकिस्तान कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता मजबूत करने के लिए नए उपाय अपना रहा है। राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने संबंधित संकल्प को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता की प्रभावशीलता बढ़ाना और जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना है।

नया दस्तावेज़ कृषि उद्यमों के लिए कई सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए, 2026 की फसल के कच्चे कपास की प्रत्येक टन के लिए (चौथे और पांचवें ग्रेड के कपास को छोड़कर) 500,000 सम की सब्सिडी दी जाएगी।

इसके अलावा, कपास-कपड़ा क्लस्टर और उनके द्वारा स्थापित उद्यमों को 2026 में कपास उगाने के लिए आवंटित प्रत्येक हेक्टेयर भूमि के लिए 1.5 मिलियन सम प्राप्त होंगे।

पशुपालन फार्मों को 2027 से 2029 की अवधि के दौरान प्रमुख खेती वाले क्षेत्रों में चारा फसलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बोई गई भूमि पर 500,000 सम की वार्षिक सब्सिडी मिलेगी।

भुगतान करने का आधार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान एजेंसी का निष्कर्ष होगा। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर 2026 से 1 जून 2027 तक उद्यमी आयातित ठंडे गोमांस और भेड़ के मांस के प्रति किलोग्राम के लिए 2,500 सम प्राप्त कर सकेंगे।

1 जनवरी 2027 से 1 जनवरी 2028 तक एक पायलट कानूनी प्रयोग आयोजित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य जल-बचत सिंचाई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर कृषि उत्पादकों के कुछ खर्चों को सब्सिडी देने की प्रणाली लागू करना है।

भुगतान 'परिणाम-आधारित सब्सिडी' के सिद्धांत पर किए जाएंगे। इस प्रकार की सब्सिडी का आकार प्राप्तकर्ता के खर्चों, उपज के संकेतकों, उत्पाद की गुणवत्ता और अन्य दक्षता मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

संकल्प कृषि बीमा प्रणाली में भी बदलाव करता है। जिन फार्मों ने लगातार तीन वर्षों तक कोई बीमा दावा नहीं किया है, उन्हें चौथे वर्ष से बीमा प्रीमियम पर 10% से 20% की छूट दी जाएगी।

साथ ही, 3% से 5% बीमा प्रीमियम निवारक उपायों के वित्तपोषण के लिए आरक्षित निधि में भेजे जाएंगे।

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