महाराष्ट्र FDA ने शिशुओं के लिए उत्पादों से संबंधित नियमों के अनुपालन के संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश शिशु फार्मूला, शिशु दूध उत्पाद, अनुवर्ती फार्मूला, पूरक खाद्य पदार्थ, विशेष चिकित्सा उत्पाद और दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए फीडिंग बोतलें पर लागू होता है।
इन वस्तुओं की पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन, प्रचार और बिक्री के नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। आदेश का दायरा न केवल कंपनियों को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला को भी शामिल करता है, जिसमें निर्माता, ब्रांड मालिक, आयातक, पैकर्स, वितरक, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी फॉर्मूला या शिशु आहार को माँ के स्तन के दूध के समकक्ष या उससे बेहतर के रूप में विज्ञापित नहीं किया जा सकता है। पैकेजिंग पर 'माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है' जैसे नोटिस और अन्य चेतावनियाँ होनी चाहिए। मुफ्त नमूनों, उपहारों, कूपन, कैशबैक और अन्य प्रलोभनों का उपयोग प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित विज्ञापन टेलीविजन, मुद्रित प्रकाशनों, वेबसाइटों, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भी प्रसारित नहीं होना चाहिए।
डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, अस्पतालों और चिकित्सा संगठनों को उपहार, वित्तीय लाभ, प्रायोजन, आतिथ्य या प्रस्तुतियों के भुगतान के माध्यम से उत्पादों को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह की गतिविधियां सम्मेलनों, CME, CPD, सेमिनारों, कार्यशालाओं या शोध के बहाने करना भी प्रतिबंधित है।
पैकेजिंग पर आयु, उपयोग का तरीका, संघटक, पोषण संबंधी जानकारी और चेतावनियाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। 'पूर्ण', 'स्वस्थ उत्पाद', 'ऊर्जा उत्पाद' या 'मानवीकृत' जैसे शब्दों का उपयोग करके भ्रम पैदा करना नियमों के दायरे में आता है। शिशुओं या महिलाओं की छवियों का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरक आहार केवल छह महीने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। अतिरिक्त रंगों, फ्लेवरिंग एजेंटों, परिरक्षकों और अन्य निषिद्ध पदार्थों का उपयोग स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं होना चाहिए। कुल सुक्रोज और फ्रुक्टोज की मात्रा कुल कार्बोहाइड्रेट के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
नियमों के उल्लंघन की स्थिति में FDA जांच, तलाशी और ज़ब्ती कर सकता है, साथ ही उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगा सकता है। लाइसेंसों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और शिशु आहार के लिए खाद्य विनियम 2020 के अनुसार लागू होता है। इन नियमों में IMS अधिनियम और इसके 2003 के संशोधन का पालन करना आवश्यक है। अस्पताल और बाल रोग विशेषज्ञ संदिग्ध प्रतिकूल घटनाओं की सूचना संबंधित विभाग को देने के लिए बाध्य हैं। FDA ने अस्पतालों, IAP, IMA और अन्य संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र में छह महीने से कम उम्र के बच्चों में विशेष स्तनपान दर लगभग 55.8 प्रतिशत है। शहरों में यह दर लगभग 52.8 प्रतिशत है, जबकि गांवों में यह लगभग 75.2 प्रतिशत है। यह देखते हुए कि लगभग 96 प्रतिशत जन्म स्वास्थ्य सुविधाओं में होते हैं, पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने के लिए अस्पतालों में परामर्श में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। छह महीने के बाद स्तनपान को पर्याप्त पूरक आहार के साथ मिलाना अनुशंसित है। शिशु आहार की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके विपणन पर सख्त नियम लागू होते हैं।
एक अन्य खबर FDA अधिकारियों के खिलाफ आरोपों से संबंधित है। सांसद शिव सेना यूबीटी संजय राउत ने आयुक्त तुकाराम मुंधे को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें होटल, रेस्तरां और त्वरित डिलीवरी सेवाओं के मालिकों द्वारा पैसे के बदले लाइसेंस निलंबित करने की धमकी दी जा रही है। उनके अनुसार, क्लोजर नोटिस वापस लेने के लिए प्रारंभिक जबरन वसूली की राशि 10-12 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 75-200 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच का आह्वान किया। मुंधे ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और ठोस सबूतों की मांग की। शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि किस अधिकारी ने, किसके साथ और किस सेवा के लिए पैसे मांगे थे। सबूत या गवाही ACB, विभाग के सचिव या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की जा सकती है। उन्होंने ACB निदेशक से भी संपर्क किया और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत को दोहराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सबूत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस निलंबन के संबंध में, मुंधे ने उल्लेख किया कि अपील करने और न्यायिक मार्ग खुला है। 6 अगस्त तक लगभग 600 निलंबन किए गए थे, जिनमें से 100-125 अपीलें उन्हें प्राप्त हुईं और जिन पर निर्णय लिया गया। जिन्होंने अपील दायर नहीं की, उन्होंने शायद निलंबन स्वीकार कर लिया, और इसे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बहाल किया जा सकता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी, यदि निलंबन रद्द नहीं होता है, तो अपील या शिकायत दायर की जा सकती है। मुंधे के अनुसार, FDA शिकायत पोर्टल पर गोपनीयता प्रणाली आवेदक की गुमनामी बनाए रखने की अनुमति देती है, और संबंधित अधिकारियों को उसका नाम या फोन नंबर प्राप्त नहीं होता है। इसका उद्देश्य आवेदक को दबाव या ब्लैकमेल से बचाना है।
प्रतिनिधि विज्ञापन (सरोगेट एडवरटाइजिंग) के मामले में नए विवरण आयुक्त FDA तुकाराम मुंधे द्वारा सामने आए हैं। यह बताया गया है कि अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने भी विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया है। इस मामले में तीनों अभिनेताओं को एक ऐसे विज्ञापन के संबंध में नोटिस भेजा गया था जो कथित तौर पर प्रतिबंधित तंबाकू/निकोटिन उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन कर रहा था। मुंधे के अनुसार, तीन में से दो अभिनेताओं ने सुनवाई का अनुरोध किया, और दोनों के लिए सुनवाई हो चुकी है। हालांकि, आयुक्त ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि तीनों के लिए सुनवाई पूरी हुई है या नहीं।
