सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषी शिक्षा नीति से छठी कक्षा के छात्रों को छूट देने का आदेश दिया
और पढ़ें
The times of India
timesofindia.indiatimes.com

सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषी शिक्षा नीति से छठी कक्षा के छात्रों को छूट देने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शिक्षा मानक बोर्ड (CBSE) को छठी कक्षा के छात्रों को त्रिभाषी शिक्षा नीति का पालन करने से मुक्त करना चाहिए, जिसके तहत उन्हें दो भारतीय भाषाओं को चुनने के लिए बाध्य किया जाता है।

न्यायाधीशों के एक समूह, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, साथ ही न्यायाधीश जोयमालिया बागची और वी मोहन शामिल थे, ने पहले सीबीएसई से इस वर्ष से इस नीति को लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। हालांकि, अब यह आदेश दिया गया है कि यह नीति छठी कक्षा के छात्रों पर अगले शैक्षणिक वर्ष से ही लागू होगी।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने बताया कि शिक्षण सामग्री केवल डिजिटल पाठ्यपुस्तकों और ऑनलाइन प्रारूप में उपलब्ध है, जिससे छात्रों को कठिनाई होती है। इसके जवाब में, न्यायाधीश मोहन ने पूछा: 'क्या छात्रों ने कोविड महामारी के दौरान पढ़ाई नहीं की जब शिक्षण ऑनलाइन मोड में हो रहा था? हर बच्चे के पास, यहां तक कि घर पर सहायक के पास भी, फोन था। कोई अधिक ठोस कारण बताएं।'

लोकप्रिय