ट्रांसजेंडर पर संशोधन ने भारत में चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा की
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ट्रांसजेंडर पर संशोधन ने भारत में चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा की

भारतीय संसद ने ट्रांसजेंडर कानून में संशोधन किया है, जिसमें सर्जिकल, रासायनिक या हार्मोनल प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इन परिवर्तनों ने सुरक्षित चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की चाह रखने वाले हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा कर दी है।

ट्रांसजेंडर महिला काली सिद्धार्थ मेडेपल्ली, जिन्होंने भारत में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू की थी, एक साल के भीतर अपना चिकित्सा परिवर्तन पूरा करने और सर्जरी कराने की उम्मीद कर रही थीं। हालांकि, इस वर्ष उपचार शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद, भारत की संसद ने कानून बदल दिया, और जिस क्लिनिक में वह इलाज करा रही थीं, उसने उन्हें दवाएं देना बंद कर दिया।

23 वर्षीय संचार विशेषज्ञ और LGBTQ+ अधिकार कार्यकर्ता काली ने दक्षिणी शहर हैदराबाद में बताया कि 'सब कुछ रुक गया है'। उन्होंने टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर के बिना 10 दिन बिताए, जिससे उन्हें कंपकंपी और शरीर में दर्द हुआ।

अधिकारियों का दावा है कि ये संशोधन शोषण, पहचान बदलने के लिए मजबूर करने और मानव तस्करी के खिलाफ सजा को कड़ा करके कमजोर समूहों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। सरकार ने जोर देकर कहा है कि यह स्वेच्छा से, चिकित्सकीय रूप से नियंत्रित उपचार को अपराध नहीं बनाता है, हालांकि कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों का मानना है कि संशोधन ने अनिश्चितता पैदा कर दी है।

ट्रांसजेंडर अधिकारों की कार्यकर्ता विजयांती वसंत मोगली, जो ट्रांसजेंडर कल्याण पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार समिति की सदस्य हैं, ने उल्लेख किया कि 'स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अब बहुत डरी हुई है'। उन्होंने आगे कहा कि स्पष्टता की कमी 'यहां तक कि उन लोगों को भी दूर कर सकती है जिनका ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सबसे अच्छा इरादा है'।

काली बाद में पुराने नुस्खे का उपयोग करके अपनी दवाएं प्राप्त करने में सफल रहीं, लेकिन उन्हें स्व-उपचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके अनुसार, 'आदर्श रूप से, यह डॉक्टर को करना चाहिए'।

भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य एसोसिएशन के प्रमुख संजय शर्मा ने टिप्पणी की कि यह मामला उस दुविधा को दर्शाता है जिसका सामना सुरक्षित चिकित्सा सहायता चाहने वाले ट्रांसजेंडर लोग करते हैं। डॉक्टर एक दुविधा में पड़ जाते हैं: उपचार जारी रखने से उन्हें कानूनी जोखिम हो सकता है, लेकिन मदद से इनकार करना उनके चिकित्सा कर्तव्यों के विरुद्ध है।

कुछ निजी क्लीनिक अभी भी उपचार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वे अतिरिक्त सावधानियां बरत रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण, सहमति बनाना और रोगियों के लिए सेवाओं की लागत बढ़ाना शामिल है। शर्मा ने कहा कि 'निजी क्लीनिक अब सहायता करेंगे, लेकिन वे वकीलों द्वारा बचाव करेंगे'।

उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से कठिन है जिनके पास सहायक परिवार, नियमित डॉक्टर या निजी उपचार के लिए साधन नहीं हैं। मुंबई की मेघना कुलकर्णी, जो अपने बच्चे के परिवर्तन का समर्थन करती हैं, ने कहा कि संशोधन ने 'तुरंत चेतावनी संकेत' दिए, लेकिन समर्थन नेटवर्क की उपस्थिति के कारण उनकी स्थिति दूसरों से अलग थी।

भारत में लिंग-पुष्टि देखभाल प्राप्त करने वाले ट्रांसजेंडर लोगों की संख्या के बारे में सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे उल्लंघन के पैमाने का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि 2011 की आधिकारिक भारतीय जनगणना में लगभग 488,000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था, मानवाधिकार समूहों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविक आबादी पांच से छह मिलियन है।

संशोधन से जुड़ी अनिश्चितता ट्रांसजेंडर पहचान के प्रमाणन को भी प्रभावित करती है। भुखिया अहल्या, 21 वर्षीय, जिन्होंने 2025 में परिवर्तन किया था, स्थायी नौकरी ढूंढना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए दस्तावेज अपडेट करना मुश्किल है जो अभी भी उन्हें पुरुष के रूप में इंगित करते हैं। वर्तमान में, उन्हें ट्रैफिक लाइटों पर भीख मांगकर जीवित रहना पड़ता है।

'हर कोई चाहता है कि मैं इस जीवन से आगे बढ़ूं,' उन्होंने कहा। 'लेकिन जब मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, जब मैं सम्मानजनक जीवन कमाना चाहती हूं, तो मुझे ट्रांसजेंडर कार्ड जारी नहीं किया जाता है।'

ट्रांसजेंडर पहचान पत्र के लिए आवेदन करने वाली सरकारी वेबसाइट - अन्य प्रमुख दस्तावेजों को बदलने का पहला कदम - संशोधन लागू होने के बाद से काम नहीं कर रही है। संशोधन ने प्रक्रिया में एक अतिरिक्त स्तर की जांच जोड़ दी है: अब प्रमाणन के लिए एक नियुक्त चिकित्सा परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वादी गरिमा, स्वायत्तता और गोपनीयता सहित संवैधानिक गारंटी के साथ-साथ आत्म-पहचान के अधिकार का हवाला देते हैं। एएफपी ने संशोधन, इसके नियमों और पहचान पोर्टल के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

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