सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तीन भाषाओं का फॉर्मूला कक्षा 6 के छात्रों पर लागू नहीं होगा
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Aaj Tak
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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तीन भाषाओं का फॉर्मूला कक्षा 6 के छात्रों पर लागू नहीं होगा

CBSE की त्रिभाषा नीति को लेकर विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। कुछ छात्रों में चिंताएं उभरी हैं कि कक्षा 6 में स्थानांतरित होने पर नए विषयों और पाठ्यपुस्तकों के साथ शिक्षण भाषा बदलने की आवश्यकता होगी। अदालत ने वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए फैसला सुनाया कि उन्हें कक्षा 7 के छात्रों के समान छूट मिलनी चाहिए।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा 6 में त्रिभाषा प्रणाली लागू की गई थी। कई स्कूलों और वादियों ने बताया कि कुछ छात्र पहले से ही अन्य भाषाएं सीख रहे हैं, और नए शैक्षणिक वर्ष के मध्य में भाषा में अचानक बदलाव उनके लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस समस्या पर ध्यान दिया।

सरकार ने सूचित किया कि तीसरी भाषा की नीति को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें लगभग 99% स्कूलों में तैयार हैं, जबकि लगभग 1.2% स्कूल अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद, अदालत ने वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को सातवीं कक्षा के छात्रों के समान लाभ प्रदान करने का आदेश दिया।

नई CBSE प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे के तहत तीन भाषाओं में शिक्षा से जुड़ी हुई है। कक्षा 6 में, छात्रों के लिए कोड R1, R2 और R3 के तहत त्रिभाषा प्रणाली शुरू की जाती है। CBSE के दिशानिर्देशों में कम से कम दो भारतीय भाषाओं को शामिल करना अनिवार्य है। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब इस प्रणाली को नए शैक्षणिक वर्ष में वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों पर लागू किया गया। वादियों ने तर्क दिया कि कई बच्चे चौथी कक्षा से अपनी पसंदीदा भाषाएं सीख रहे हैं, और कक्षा 6 में भाषा में तेज बदलाव उन्हें समस्याएं दे सकता है।

अदालत ने पहले भी इस संबंध में चिंता व्यक्त की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को राहत देने की संभावना पर विचार करने का सुझाव दिया था। सितंबर में, अदालत ने CBSE से पूछा कि क्या छठी कक्षा के छात्रों को चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए कोई रियायत मिल सकती है। अदालत को चिंता थी कि बच्चे और उनके परिवार शैक्षणिक वर्ष के मध्य में नई प्रणाली के कारण कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 17 सितंबर की सुनवाई के बाद, अदालत ने अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 6 में त्रिभाषा नीति लागू करने पर विचार करने की सिफारिश की, इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को अनुकूलन के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

सुनवाई के दौरान महाअभियोजक तुषार मेхта ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और इस वर्ष वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को छूट का समर्थन नहीं करती है। सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि त्रिभाषा नीति को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा लगभग 99% स्कूलों में तैयार है। सरकार के अनुसार, 2800 से अधिक स्कूलों में से केवल लगभग 1.2% स्कूल इस प्रणाली के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। फिर भी, अदालत इस बात पर केंद्रित रही कि जिन छात्रों की प्रणाली पहले ही बदल चुकी है, उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश यूर्याकांत ने इन प्रणालियों के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले स्कूलों और वादियों के साथ संवाद करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरन ने कहा कि समिति अब आवश्यक नहीं है, और इस मामले पर एक स्पष्ट निर्णय लिया जाना चाहिए। न्यायाधीश जोयमाल्य बागची ने उल्लेख किया कि अदालत बच्चों के लिए सुविधा सुनिश्चित करना चाहती है, न कि उन्हें मुश्किल स्थिति में डालना, और फैसला सुनाया कि वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को सातवीं कक्षा के छात्रों के समान समर्थन दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश के अनुसार, वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को सातवीं कक्षा के छात्रों के समान छूट मिलेगी। इसका मतलब त्रिभाषा नीति का निरस्तीकरण नहीं है; राहत विशेष रूप से वर्तमान छठी कक्षा के समूह पर लागू होती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नई प्रणाली पर आगे की सुनवाई 1 अप्रैल 2027 से हो सकती है, जिससे बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में नई प्रणाली पर अचानक स्विच करने के बजाय अनुकूलन के लिए समय मिल सके।

पाठ्यपुस्तकों का मुद्दा भी उठाया गया था। सरकार ने कहा कि किताबें उपलब्ध हैं, हालांकि वादियों ने ऑनलाइन उपलब्धता और बच्चों के पास भौतिक प्रतियां होने के बीच अंतर बताया। CBSE ने मई में अपने आधिकारिक बयान में घोषणा की कि वह NCERT और CBSE की वेबसाइटों पर R3 पाठ्यपुस्तकें अपलोड करने की योजना बना रहा है। स्कूलों को उन भाषाओं के लिए SCERT पाठ्यपुस्तकों या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दी गई जिन्हें अलग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

अदालत ने छह सप्ताह में अगली सुनवाई निर्धारित की। आदेश के अनुसार, संबंधित पक्ष को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद दो सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाएगा। वर्तमान में, वर्तमान छठी कक्षा के छात्रों को सबसे बड़ी राहत मिली है।

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