दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों और बाहरी नागरिक निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली सरकार के постанов के अनुसार, किसी भी निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।
इसके अलावा, व्यक्तिगत परिवहन के उपयोग को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। यह नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा और 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा, सिवाय उन पार्किंग स्थलों के जिनका प्रबंधन और संचालन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा किया जाता है।
कार्यालयों के काम के घंटों में बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक, MCD के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे, जबकि GNCTD के प्रबंधन के तहत कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे।
इसके अतिरिक्त, सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि 50 प्रतिशत कर्मचारी दूरस्थ रूप से (वर्क फ्रॉम होम) काम करें, और शेष 50 प्रतिशत कार्यालय में काम करते रहें। यह व्यवस्था 1 नवंबर से 28 फरवरी की अवधि के लिए लागू रहेगी।
