उज़्बेकिस्तान में माता-पिता निजी स्कूलों में शिक्षा पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं
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उज़्बेकिस्तान में माता-पिता निजी स्कूलों में शिक्षा पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं

उज़्बेकिस्तान में रहने वाले माता-पिता को निजी प्रीस्कूल और स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के भुगतान पर आयकर से छूट का अधिकार है।

इस कर लाभ तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए, माता-पिता को my.soliq.uz पोर्टल पर अपने व्यक्तिगत कर खाते के माध्यम से आय घोषणा दाखिल करनी होगी।

कर से छूट निजी डेकेयर और स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के लिए माता-पिता के भुगतानों पर प्रति माह तीन मिलियन सम तक लागू होती है। यह कटौती प्रत्येक बच्चे के लिए प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, माता-पिता को तीन से अठारह वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों के लिए दिन की देखभाल सेवाओं पर आयकर से छूट मिलती है जो निजी प्रीस्कूल या स्कूलों में जाते हैं।

यह लाभ माता-पिता या दत्तक माता-पिता में से किसी एक के लिए उपलब्ध है। लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक वर्ष my.soliq.uz पर करदाता के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से राज्य कर सेवा को आय घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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