विशेषज्ञों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियामकों का मानना है कि विनियमन नियमों को अद्यतन करने से वित्तीय हेरफेर और धन की चोरी के मामलों में अवैध रूप से जब्त की गई धनराशि की वसूली बढ़ाने और शेयरधारकों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। नियामक का उद्देश्य लंबी कानूनी कार्यवाही के बिना ऐसे मुद्दों का समाधान करना है।
पिछले सप्ताह निदेशक मंडल की बैठक में SEBI विनियम (प्रशासनिक और नागरिक प्रक्रियाओं का निपटान) 2026 को मंजूरी दी गई थी। इसमें निपटान राशि की गणना, अवैध आय पर अलग से विचार, कुछ स्थितियों में त्वरित निपटान प्रक्रियाएं और निपटान तंत्र तक विस्तारित पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं।
ये नए नियम अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुए हैं और उन्हें अधिसूचित होने के 30 दिनों के बाद लागू होंगे।
SEBI अध्यक्ष का रुख
निदेशक मंडल की बैठक के बाद, SEBI के अध्यक्ष तुхин कांता पांडे ने कहा कि ऐसे मामलों में निवेशकों के हितों की रक्षा न केवल निपटान राशि को कवर करनी चाहिए, बल्कि जब लागू हो तो ज़ब्ती (disgorgement) और सुधार और विनियमन सिद्धांत (RRT) को भी शामिल करना चाहिए।
पांडे ने जोर देकर कहा: 'शेयरधारकों के हितों की रक्षा विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। एक विश्वसनीय तरीका यह है कि यदि धन की चोरी होती है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर वापस किया जाना चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि निपटान केवल राशि के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें ज़ब्ती और RRT भी शामिल है, जहां लागू हो।'
अनुमोदित नियमों के अनुसार, निपटान राशि एक निश्चित सूत्र से जुड़ी होगी, और आवश्यकता पड़ने पर RRT लागू किया जाएगा। पांडे ने उल्लेख किया कि निपटान राशि 'एक निश्चित संख्या में जुर्माने' के बराबर होगी। निपटान दोष स्वीकार करने या अस्वीकार करने का संकेत नहीं देता है, हालांकि यह कंपनी या व्यक्ति पर वित्तीय प्रभाव डालता है।
नई अधिसूचना प्रक्रिया और उसकी विशेषताएं
नियामक अब कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले निपटान की सूचना भेजेगा, जिससे संगठनों को निपटान के लिए आवेदन करने हेतु 60 दिनों का समय मिलेगा।
कमलेश चंद्र वर्शनी, SEBI के स्थायी सदस्य ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में शामिल कंपनियों के लिए ऐसी अधिसूचना के प्रकटीकरण की आवश्यकता पर टिप्पणी की: 'कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर कंपनियों द्वारा जानकारी का खुलासा आवश्यक होता है। संभावना है कि चूंकि यह (निपटान की सूचना) ऐसा नोटिस नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। लेकिन हम इस विशिष्ट पहलू पर विचार करेंगे।'
उन्होंने आगे कहा कि निपटान प्रक्रिया ब्याज के साथ धन की वापसी को भी तेज कर सकती है, जबकि RRT लागू होता रहेगा। वर्शनी ने समझाया कि जब मामले अदालतों में विचाराधीन होते हैं, तो कंपनी की स्थिति बदल सकती है। विचार यह है कि तुरंत ब्याज के साथ पैसा प्राप्त किया जाए, जबकि निपटान राशि का भुगतान अभी भी किया जाना चाहिए, और RRT लगाया जाएगा - जिसे पहले गैर-मौद्रिक शर्तें कहा जाता था। शेयरधारकों को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि पैसा ब्याज के साथ कंपनी में वापस आ जाएगा। इसी तरह शेयरधारकों के हितों की रक्षा की जाती है।'
अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से तुलना
सुमित अग्रवाल, रेगस्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के संस्थापक और प्रबंध भागीदार ने बताया कि निपटान की सूचना काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका की वेल्स प्रक्रिया से प्रेरित है, हालांकि अमेरिकी अधिसूचना मुख्य रूप से प्रस्तावित आरोपों का जवाब देने के लिए आमंत्रित करती है, जबकि SEBI की अधिसूचना कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले निपटान के लिए आमंत्रण है।
अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान नियमों में कुछ उल्लंघनों के लिए समग्र निपटान का मार्ग है, जिसे अब त्वरित मार्ग से बदल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि SEBI को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में शामिल कंपनी के लिए SCN से पहले निपटान की प्रारंभिक सूचना का खुलासा आवश्यक है, क्योंकि लिस्टिंग नियम पहले से ही कुछ नियामक कार्रवाइयों को अनुमानित महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस मुद्दे पर स्पष्टता कंपनियों और निवेशकों दोनों की मदद करेगी।
अग्रवाल ने आगे कहा कि विश्व स्तर पर, नियामक वित्तीय हेरफेर सहित प्रवर्तन मामलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान के माध्यम से हल करते हैं।
नए नियम उन लोगों के लिए एक एकल 90-दिवसीय अवधि भी प्रदान करते हैं जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था या जिनके आवेदन 2018 के नियमों के अनुसार खारिज, वापस लिए या लौटा दिए गए थे, बशर्ते निपटान राशि का अतिरिक्त 20 प्रतिशत भुगतान किया जाए। यह केवल तभी लागू होगा जब मामला विचाराधीन हो।
