ईपीएफओ ने अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। प्रकाशित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, कर्मचारी अब अपने पेंशन बचत में 3,000 रुपये का योगदान देंगे (25,000 रुपये के वेतन पर 12% योगदान के साथ), जो पहले के 1,800 रुपये से अधिक है।
इसके अलावा, नियोक्ता 917 रुपये (3.67% की दर पर) का योगदान करेंगे, जो पहले के 550 रुपये से अधिक है। इस प्रकार, पीएफ में कुल अनिवार्य मासिक योगदान राशि 3,917 रुपये होगी।
पेंशन बचत एजेंसी ने सूचित किया कि नया नियम 17 सितंबर से लागू हो गया है और उसने नियोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे ठेका श्रम का उपयोग करने पर ठेकेदारों द्वारा अनुपालन की जांच करें और अपने वेतन गणना सिस्टम को अपडेट करें।
